NEET-PG 2024 के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से NBE को आंसर की, OMR शीट प्रकाशित करने और पुनर्मूल्यांकन विकल्प की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया

Shahadat

24 Jun 2024 4:29 AM GMT

  • NEET-PG 2024 के उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट से NBE को आंसर की, OMR शीट प्रकाशित करने और पुनर्मूल्यांकन विकल्प की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया

    राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) के माध्यम से पोस्ट-ग्रेजुएट (PG) मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए उपस्थित होने वाले डॉक्टर ने NEET-PG परीक्षा के प्रश्न पत्र, आंसर की और उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच देने से राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBE) के इनकार को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    याचिकाकर्ता ने NBE को उम्मीदवारों को अंकों के पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का निर्देश देने की भी मांग की।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच ने 21 जून को याचिका पर NBE को नोटिस जारी किया। मामले को अगली बार 8 जुलाई को सूचीबद्ध किया जाएगा और इस बीच NBE को जवाबी हलफनामा दाखिल करने की स्वतंत्रता होगी।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आंसर की तक पहुँच सभी प्रमुख परीक्षाओं जैसे IIT-JEE, CMAT, CLAT और विभिन्न न्यायिक सेवा परीक्षाओं में दी जाती है। यहां तक ​​कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित NEET-UG परीक्षा के लिए भी उम्मीदवारों को उत्तर कुंजी दी जाती है। हालांकि, NEET-PG के लिए NBE आंसर की प्रदान नहीं करता। यहां तक ​​कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 (RTI Act) के तहत उत्तर पुस्तिकाओं के लिए अनुरोध भी NBE द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि NBE का रुख CBSE और अन्य बनाम आदित्य बंदोपाध्याय और अन्य (2011) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विपरीत है, जिसमें कहा गया कि "उत्तर पुस्तिकाएं" RTI Act के तहत सूचना हैं, जिसे प्राप्त करने का अधिकार उम्मीदवार को है। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि NBE को धारा 24 के अनुसार RTI Act से छूट नहीं मिली है, इसलिए यह उत्तर पुस्तिकाओं तक पहुंच से इनकार नहीं कर सकता।

    NEET-PG सूचना बुलेटिन के क्लॉज़ 9.7 और 10.4 में कहा गया, "NBE आंसर की/उत्तर पुस्तिकाओं सहित परीक्षा की किसी भी सामग्री को साझा करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं करेगा" और "उम्मीदवारों द्वारा चिह्नित प्रतिक्रियाओं का कोई पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच नहीं किया जाएगा। पुनर्मूल्यांकन के अनुरोध/प्रश्नों पर विचार नहीं किया जाएगा।"

    ध्यान रहे कि 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने 2021 और 2022 NEET-PG परीक्षाओं के संबंध में उत्तर पुस्तिकाओं, आंसर की और पुनर्मूल्यांकन की मांग करने वाली याचिकाओं को "निरर्थक" बताते हुए खारिज कर दिया। हालांकि, कोर्ट ने NEET-PG 2024 के संबंध में कोई शिकायत होने पर नई याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी।

    यह कहते हुए कि वही प्रॉस्पेक्टस NEET-PG 2024 परीक्षा के लिए भी लागू है, याचिकाकर्ता ने उपरोक्त खंडों को असंवैधानिक बताते हुए वर्तमान याचिका को चुनौती दी।

    निम्नलिखित राहतें मांगी गईं:

    (i) NBE को NEET-PG उम्मीदवारों के लिए प्रश्न पत्र और उत्तर कुंजी जारी करने का प्रावधान करने का निर्देश दें।

    (ii) NBE को NEET-PG उम्मीदवारों को उनके अंकों में विसंगति के मामले में पुनर्मूल्यांकन/पुनर्मूल्यांकन का विकल्प देने का निर्देश दें।

    (iii) NEET-PG सूचना बुलेटिन, 2024 के क्लॉज़ 9.7 और 10.4 को असंवैधानिक घोषित करें, जो हर साल एक समान है।

    (iv) NBE को परीक्षा के तुरंत बाद प्रश्न पत्र और संबंधित आंसर की के साथ लॉग-इन अकाउंट में व्यक्तिगत ओएमआर उत्तर पत्रक अपलोड करने का निर्देश दें।

    (v) NBE को NEET-PG के उम्मीदवारों को आरटीआई आवेदन दायर करने पर आंसर की और प्रश्न पत्र प्रदान करने का निर्देश दें।

    (vi) विवादित प्रश्नों के मामले में उम्मीदवारों को आंसर की को चुनौती देने का विकल्प दें।

    उल्लेखनीय है कि 22 जून को केंद्र ने घोषणा की थी कि 23 जून को होने वाली NEET-PG 2024 परीक्षा स्थगित कर दी गई।

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व चारु माथुर, एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड और अवनी बंसल, एडवोकेट द्वारा किया गया।

    केस टाइटल: सुकन्या बनाम राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और अन्य | WP(c) 385/2024

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