NCP विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा

Shahadat

4 April 2024 2:13 PM IST

  • NCP विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने शरद पवार गुट और अजीत पवार गुट से पहले दिए गए निर्देशों का पालन करने को कहा

    राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के भीतर दरार से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (04 अप्रैल) को अजीत पवार और शरद पवार दोनों गुट को 19 मार्च, 2024 को पारित कोर्ट के पिछले अंतरिम आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने निर्देश दिया कि शरद पवार गुट, उनकी पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और समर्थक केवल "एनसीपी (शरद पवार)" नाम और प्रतीक "तुरहा (तुरही) बजाता हुआ आदमी" का उपयोग करेंगे।

    कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,

    "दूसरे शब्दों में, आवेदक-याचिकाकर्ता (शरद पवार) या समर्थक प्रतीक घड़ी का उपयोग नहीं करेंगे।"

    ऐसा तब हुआ जब अजित पवार गुट ने आरोप लगाया कि शरद पवार गुट अभी भी 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग कर रहा है।

    न्यायालय ने अजीत पवार गुट को अपने सभी अभियान सामग्रियों में अस्वीकरण जोड़ने के पहले के निर्देश का "सावधानीपूर्वक पालन" करने का भी निर्देश दिया कि 'घड़ी' चिन्ह का उपयोग न्यायालय के अधीन है।

    न्यायालय द्वारा यह बताए जाने के बाद कि अजित पवार गुट द्वारा 'घड़ी' चिन्ह की न्यायिक प्रकृति के संबंध में जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस अखबारों के छोटे कोनों में है, उनके वकील सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने "अधिक प्रमुखता से" सार्वजनिक नोटिस जारी करने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि पदाधिकारियों, उम्मीदवारों और समर्थकों को यह सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया जाएगा कि अदालत के आदेश की कोई अवहेलना न हो।

    कोर्ट ने शरद पवार गुट को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उनके कार्यकर्ता और समर्थक कोर्ट के आदेश का पालन करें।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ दो अर्जियों पर सुनवाई कर रही थी। एक याचिका शरद पवार गुट द्वारा दायर की गई। उक्त याचिका में आरोप लगाया गया कि अजीत पवार गुट (अब भारत के चुनाव आयोग द्वारा आधिकारिक तौर पर NCP के रूप में मान्यता प्राप्त है) ने 19 मार्च के हालिया न्यायालय के निर्देश का अनुपालन नहीं किया।

    जबकि दूसरा आवेदन अजीत पवार के गुट की ओर से आया, जिसमें प्रत्येक "जारी किए गए पैम्फलेट, विज्ञापन, ऑडियो या वीडियो क्लिप" में अस्वीकरण के संबंध में आदेश में आवश्यकता को संशोधित करने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों अर्जियों का निपटारा किया।

    कोर्ट ने कहा कि अवमानना की कार्रवाई शुरू करने या पहले के आदेश को संशोधित करने की कोई जरूरत नहीं है।

    तत्काल संदर्भ के लिए अजित पवार समूह को 19 मार्च के निर्देश का संबंधित भाग इस प्रकार है:

    "मराठी, हिंदी और अंग्रेजी संस्करणों वाले समाचार पत्रों में सार्वजनिक नोटिस जारी करें, जिसमें सूचित किया जाए कि "घड़ी" चिन्ह का आवंटन इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उत्तरदाताओं को अंतिम परिणाम के लिए उसी विषय का उपयोग करने की अनुमति दी गई है। ऐसी घोषणा प्रतिवादियों (एनसीपी) की ओर से जारी किए जाने वाले प्रत्येक पैम्फलेट, विज्ञापन, ऑडियो या वीडियो क्लिप में शामिल की जाएगी।

    ये आवेदन शरद पवार गुट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में दायर किए गए, जिसमें अजित पवार समूह को आधिकारिक तौर पर असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने और उन्हें पार्टी का चिन्ह 'घड़ी' आवंटित करने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई।

    केस टाइटल: शरद पवार बनाम अजीत अनंतराव पवार और अन्य। | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) नंबर 4248/2024

    Next Story