11-12 अक्टूबर को 'बालिका सुरक्षा' पर राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करेगा सुप्रीम कोर्ट
Praveen Mishra
10 Oct 2025 4:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट 11 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक 'बालिका सुरक्षा: भारत में उसके लिए एक सुरक्षित और सक्षम वातावरण की ओर' विषय पर 2-दिवसीय राष्ट्रीय वार्षिक स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित कर रहा है।
यह कार्यक्रम कोर्ट की जुवेनाइल जस्टिस कमेटी द्वारा, यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। यह कार्यक्रम देश भर में आयोजित कई राज्य स्तरीय परामर्शों का समापन भी होगा।
सुप्रीम कोर्ट हर साल राष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स परामर्श आयोजित करता है, जिसमें सभी प्रमुख हितधारकों को आमंत्रित किया जाता है ताकि न्याय, सामाजिक कल्याण और समुदायिक प्रणालियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके और देश में हर बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा और उन्नति सुनिश्चित की जा सके।
इस साल यह परामर्श 10वीं बार आयोजित किया जा रहा है और यह अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस (11 अक्टूबर) के साथ मेल खाता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, CJI बी.आर. गवैया राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन भाषण देंगे।
उद्घाटन सत्र में श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री; जस्टिस बी.वी. नगरत्ना, जुवेनाइल जस्टिस कमेटी की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की जज; और सुश्री सिंथिया मैककैफ्री, यूनिसेफ इंडिया की कंट्री रिप्रेजेंटेटिव भी संबोधित करेंगी। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के जुवेनाइल जस्टिस कमेटी के सदस्य जस्टिस जे.बी. पारदीवाला द्वारा 'बाल अधिकार और कानून' पर हैंडबुक जारी की जाएगी।
इस परामर्श का उद्देश्य न्यायपालिका, सरकार और नागरिक समाज की साझा प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना है और यह दिखाना है कि हर बालिका की सुरक्षा और सशक्तिकरण राष्ट्रीय प्राथमिकता है और भारत की समावेशी वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
दो दिनों के दौरान परामर्श में बालिकाओं के प्रति हिंसा को रोकने, पीड़ितों के लिए समय पर न्याय सुनिश्चित करने, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।
पहला सत्र “जन्म लेने, पोषित होने और शिक्षित होने का अधिकार” पर केंद्रित होगा, दूसरा सत्र “साइबर अपराधों से बालिका की सुरक्षा” पर होगा। तीसरा सत्र “बालिका का शोषण, दुरुपयोग और हिंसा से संरक्षण” पर जोर देगा और इसमें राज्य स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा किया जाएगा, जैसे “बालिका तस्करी: रोकथाम, चुनौतियां और प्रभावी हस्तक्षेप; बाल विवाह और बालिका के खिलाफ हिंसा।”
12 अक्टूबर, 2025 को “POCSO अधिनियम, 2012 के तहत बच्चों का संरक्षण” पर सत्र आयोजित होगा, जिसमें चुनौतियों और POCSO अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के उपायों पर चर्चा की जाएगी। समापन सत्र परामर्श से सीख और आगे की दिशा पर केंद्रित होगा।
समापन सत्र में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के सचिव भी सक्रिय भागीदारी करेंगे।

