MP Judicial Service | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी

Shahadat

21 May 2024 4:01 PM IST

  • MP Judicial Service | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर इंटरव्यू में भाग लेने की अनुमति दी

    सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश राज्य में एक नियम के संबंध में स्वत: संज्ञान मामले में अपनी सुनवाई फिर से शुरू की, जो दृष्टिबाधित और दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को न्यायिक सेवाओं में नियुक्ति की मांग से बाहर रखता है।

    अंतरिम राहत के तौर पर जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस संजय करोल की बेंच ने आदेश पारित किया कि अंतिम परीक्षा में बैठने वाले विभिन्न दिव्यांगताओं वाले उम्मीदवारों को इंटरव्यू में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, यदि उन्होंने एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं।

    गौरतलब है कि न्यायालय ने इस तरह के बहिष्कार के खिलाफ दृष्टिबाधित उम्मीदवारों में से एक की मां द्वारा सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को भेजे गए एक पत्र पर स्वत: संज्ञान लिया था।

    पत्र याचिका को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका में परिवर्तित करते हुए सीजेआई की अगुवाई वाली पीठ ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जनरल सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश राज्य और भारत संघ को नोटिस जारी किया था।

    इससे पहले न्यायालय ने यह भी कहा था कि 2022 में आयोजित सिविल जज वर्ग- II परीक्षा में दृष्टिबाधित प्रतिभागियों के लिए आरक्षण स्लॉट शामिल नहीं था, ऐसा कदम जो 2016 के विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम में निर्धारित सिद्धांतों के विपरीत है। यह देखते हुए कि मुख्य परीक्षा 30 और 31 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली थी, पीठ ने कई अंतरिम उपाय भी जारी किए थे।

    इसके बाद जब मामला आज सूचीबद्ध किया गया तो मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने पीठ को अवगत कराया कि न्यायालय द्वारा उपरोक्त आदेश पारित करने के बाद 31 उम्मीदवारों को उपस्थित होने की अनुमति दी गई। हालांकि, किसी भी उम्मीदवार ने इंटरव्यू में शामिल होने के लिए न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं किए हैं। एमिक्स क्यूरी ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अलग कट-ऑफ न होने की कठिनाई भी व्यक्त की।

    इसके आधार पर जस्टिस नरसिम्हा ने कहा कि क्या ऐसे मामलों में अलग से आरक्षण हो सकता है।

    उन्होंने इसे विस्तार से बताते हुए कहा,

    “महिलाओं के लिए हमेशा कुछ उद्धरण हो सकते हैं। खेलों के लिए कुछ कोटा हो सकता है। (इस श्रेणी में) क्या ग़लत है?”

    इन परिस्थितियों को देखते हुए न्यायालय ने संकेत दिया कि कानून बनाने के उद्देश्य से इन श्रेणियों के लिए अलग से आरक्षण का प्रावधान करने के मुद्दे पर सुनवाई करनी होगी।

    फिर भी अंतरिम उपाय के रूप में और अपने पिछले आदेश को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

    “21 मार्च के हमारे आदेश को आगे बढ़ाते हुए हमें सूचित किया गया कि विभिन्न विकलांगताओं वाले 31 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। यह प्रस्तुत किया गया कि उनमें से किसी को भी पात्रता के आधार पर या न्यूनतम अंक हासिल नहीं करने के कारण इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया गया... हम निर्देश देते हैं कि यदि इन 31 उम्मीदवारों में से किसी ने आरक्षित उम्मीदवारों (एससी/एसटी) के लिए प्रदान किए गए न्यूनतम अंक हासिल किए हैं, उन्हें अंतरिम उपाय के रूप में इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। यह निर्देश कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन है।"

    गौरतलब है कि अलग होने से पहले जस्टिस नरसिम्हा ने कहा था कि हमारे देश में हर चयन प्रक्रिया मुकदमेबाजी में उलझ जाती है।

    उन्होंने आगे कहा,

    “दूसरी बात यह है कि किसी व्यक्ति का चयन करने में किस तरह का उत्साह होगा...वहां जाने वाले उम्मीदवारों को कोई उम्मीद नहीं होगी...आप बस यह समझें कि प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है और पूर्ण अनिश्चितता होती है... हमारी न्यायिक सेवाएं पीड़ित हैं। ऐसा एक भी हाईकोर्ट नहीं है, जिसने मुकदमेबाजी के बिना चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक आयोजित की हो। आपके शुरू करने से पहले ही मुकदमेबाजी शुरू हो जाती है।"

    सुप्रीम कोर्ट ने विकाश कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग (जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा लिखित, जैसा कि वह उस समय थे) मामले में अपने 2021 के फैसले में पहले की मिसाल खारिज कर दी, जिसमें 50% से अधिक दृश्य या श्रवण दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को न्यायिक सेवा से बाहर रखा गया था।

    केस टाइटल: न्यायिक सेवाओं में दृष्टिबाधित लोगों की भर्ती में एसएमडब्ल्यू(सी) नंबर 2/2024

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