Motor Accident Compensation| सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल कोर्ट फीस के भुगतान पर दावे से अधिक मुआवज़ा देने की अनुमति दी
Shahadat
5 Aug 2024 10:36 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) पर दावेदार द्वारा दावा की गई राशि से अधिक मुआवज़ा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं।
कोर्ट ने कहा कि यदि दावेदार दावा की गई राशि से अधिक राशि का हकदार है तो उसे न्यायालय द्वारा निर्धारित वास्तविक मुआवज़ा पाने का अधिकार है।
मोना बघेल और अन्य बनाम सज्जन सिंह यादव और अन्य के निर्णय पर भरोसा करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने 2022 लाइव लॉ (एससी) 734 में रिपोर्ट की कि चूंकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (MV Act) की धारा 168 के तहत न्यायाधिकरण या न्यायालय का कार्य "उचित मुआवज़ा" देना है, इसलिए कोई प्रतिबंध नहीं है कि न्यायालय दावा की गई राशि से अधिक मुआवज़ा नहीं दे सकता।
न्यायालय ने कहा,
“उपर्युक्त निर्णय स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि न्यायालय पर दावा की गई राशि से अधिक मुआवज़ा देने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। MV Act की धारा 168 के तहत न्यायाधिकरण या न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उचित मुआवजा प्रदान करे। चूंकि MV Act एक लाभकारी कानून है, इसलिए “उचित मुआवजा” वह है, जो दावा की गई राशि के बावजूद प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उचित और उचित है।”
वर्तमान मामले में अपीलकर्ता को 38,34,000/- रुपये की दावा की गई राशि के विरुद्ध MACT द्वारा 19,55,250/- रुपये का मुआवजा प्रदान किया गया। MACT के आदेश के विरुद्ध हाईकोर्ट के समक्ष अपील में अपीलकर्ता ने अपना दावा 23,55,250/- रुपये तक सीमित रखा, अर्थात, MACT द्वारा निर्धारित मुआवजे के अतिरिक्त 4,00,000/- (19,55,250/- रुपये और 4,00,000/- रुपये मिलाकर 23,55,250/- रुपये) हाईकोर्ट ने मुआवजे के निर्धारण को 19,55,250/- रुपये से संशोधित कर 28,00,375/- रुपये कर दिया।
हालांकि, ऐसा मुआवजा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि अपीलकर्ता ने 28,00,375/- रुपये की कोर्ट फीस का भुगतान नहीं किया, लेकिन उसने 23,55,250/- रुपये की कोर्ट फीस का भुगतान किया था। न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट ने निर्धारित मुआवजा 19,55,250/- रुपये न देकर गलती की। 28,00,375/- रुपये का भुगतान दावेदार को करने के लिए किया और नोट किया कि कोर्ट फीस का भुगतान न करने का दोष शेष राशि (28,00,375/- रुपये में से 23,55,250/- रुपये घटाने पर 4,45,125/- रुपये) पर कोर्ट फीस का भुगतान करके ठीक किया जा सकता है।
अदालत ने कहा,
“उपर्युक्त के आलोक में हम अपीलकर्ताओं को अपील में दावा राशि में संशोधन करने और मुआवजे की अतिरिक्त राशि 28,00,375/- रुपये में से दी गई राशि यानी 19,55,250/- घटाकर और 4,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि पर कोर्ट फीस का भुगतान करने की अनुमति देते हैं, जिस पर कोर्ट फीस पहले ही चुकाया गया प्रतीत होता है, यानी 2,00,000/- रुपये। 4,45,125/-, आज से चार सप्ताह की अवधि के भीतर, जिसके बाद अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे की राशि अपीलकर्ताओं को उसके बाद चार सप्ताह की अवधि के भीतर भुगतान की जाएगी।”
तदनुसार, अपील को अनुमति दी गई।
केस टाइटल: कविता बालोठिया और अन्य बनाम संतोष कुमार और अन्य।