Motor Accident Claim | ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण ट्रेलर में सवार यात्री की मौत के लिए ट्रैक्टर का बीमाकर्ता उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

6 May 2025 9:56 AM IST

  • Motor Accident Claim | ट्रैक्टर की लापरवाही के कारण ट्रेलर में सवार यात्री की मौत के लिए ट्रैक्टर का बीमाकर्ता उत्तरदायी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि यदि बीमाकृत ट्रैक्टर के कारण किसी गैर-बीमित ट्रेलर से दुर्घटना होती है, तो बीमाकर्ता उत्तरदायी रहेगा।

    कोर्ट ने कहा कि यदि दुर्घटना ट्रेलर की किसी स्वतंत्र गलती के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रैक्टर के साथ चलते समय हुई तो बीमाकर्ता तीसरे पक्ष के दायित्व के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने इस प्रकार बीमाकर्ता की एमएसीटी के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की, जिसमें बीमाकृत ट्रैक्टर की लापरवाही से पलटे ट्रेलर पर सवार एक महिला की मौत के लिए दावेदारों को मुआवजा देने का निर्देश दिया गया था।

    अपीलकर्ता-बीमाकर्ता ने दावे का विरोध करते हुए तर्क दिया कि ट्रेलर गैर-बीमित था, इसलिए गैर-बीमित वाहन के लिए कोई तीसरे पक्ष का दायित्व नहीं बनता।

    अपीलकर्ता की दलील खारिज करते हुए जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि चूंकि घटना के समय ट्रेलर को बीमाकृत ट्रैक्टर द्वारा खींचा जा रहा था, इसलिए ट्रैक्टर ही दुर्घटना का मुख्य कारण था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि ट्रेलर जुड़ा हुआ नहीं होता और दुर्घटना केवल उसी के कारण होती तो बीमाकर्ता उत्तरदायी नहीं होता।

    अदालत ने कहा,

    “इसलिए निर्विवाद स्थिति यह है कि ट्रेलर को ट्रैक्टर द्वारा खींचा जा रहा था/उससे जोड़ा जा रहा था। फिर जिस ट्रेलर पर मृतक मौजूद था। वह पलट गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि जिस ट्रैक्टर का बीमा किया गया, वह दुर्घटना का कारण था। ऐसा नहीं है कि केवल ट्रेलर की ओर से किसी गलती के कारण दुर्घटना हुई। इसे समझाने के लिए हम एक उदाहरण दे सकते हैं: कि यदि ट्रेलर किसी स्थान पर स्थिर था और किसी कारण से यह पलट गया या कोई दुर्घटना हुई तो ट्रेलर के विशेष रूप से बीमाकृत न होने पर अपीलकर्ता भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, लेकिन यहां दुर्घटना का मुख्य कारण ट्रैक्टर था जो ट्रेलर को खींच रहा था/चला रहा था/चल रहा था। इस तरह की घटनाओं के क्रम में ट्रेलर पलट गया। इस प्रकार, दुर्घटना ट्रैक्टर के कारण हुई, क्योंकि ट्रैक्टर द्वारा चलाए जाने/खींचे जाने के दौरान दुर्घटना हुई।”

    इस संबंध में न्यायालय ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, कडप्पा जिला बनाम कोडुरु भाग्यम्मा, 2007 एससीसी ऑनलाइन एपी 830 के मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णय को मंजूरी दी, जिसमें कहा गया कि जब ट्रेलर को बीमाकृत ट्रैक्टर से जोड़ा जाता है तो उसके लिए अलग से बीमा की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि यह ट्रैक्टर का एक हिस्सा बन जाता है।

    इस प्रकार, न्यायालय ने अपील खारिज की और दुर्घटना के लिए बीमाकर्ता-अपीलकर्ता पर दिए गए मुआवजे की मात्रा या देयता का निर्धारण बरकरार रखा।

    केस टाइटल: रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम श्रीमती होन्नाम्मा और अन्य।

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