अगर जान से मारने की धमकी नहीं है तो अपहरण के बाद केवल फिरौती की मांग करना आईपीसी की धारा 364ए अपराध नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

28 Feb 2024 2:15 PM GMT

  • अगर जान से मारने की धमकी नहीं है तो अपहरण के बाद केवल फिरौती की मांग करना आईपीसी की धारा 364ए अपराध नहीं माना जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता की धारा 364ए यानी फिरौती के लिए अपहरण के तहत आरोपित एक आरोपी को बरी कर दिया, क्योंकि अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में विफल रहा कि आरोपी से अपहृत को तत्काल मौत का खतरा था।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने कहा,

    “इसलिए, आईपीसी की धारा 364ए की सामग्री अभियोजन पक्ष द्वारा साबित नहीं की गई क्योंकि अभियोजन पक्ष ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने के लिए आरोपी द्वारा दी गई धमकियों के बारे में धारा 364ए के दूसरे भाग को स्थापित करने के लिए ठोस सबूत पेश करने में विफल रहा। किसी दिए गए मामले में, यदि आरोपी द्वारा अपहृत व्यक्ति के माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को दी गई धमकियां साबित हो जाती हैं, तो यह मामला बनाया जा सकता है कि उचित आशंका थी कि अपहृत व्यक्ति को मारा जा सकता है या उसे चोट पहुंचाई जा सकती है। हालाँकि, इस मामले में, अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपी की मांग और धमकी को स्थापित नहीं किया गया है।''

    धारा 364ए आईपीसी (फिरौती के लिए अपहरण) के तहत अपराध को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष द्वारा दो तत्वों को स्थापित करने की आवश्यकता है।

    धारा 364ए का पहला घटक यह है कि किसी भी व्यक्ति का अपहरण होना चाहिए या ऐसे अपहरण के बाद किसी व्यक्ति को हिरासत में रखा जाना चाहिए। दूसरा घटक यह है कि यदि उक्त कृत्य ऐसे व्यक्ति को मौत या चोट पहुंचाने की धमकी से जुड़ा है।

    अभियोजन पक्ष के गवाहों, विशेष रूप से पीड़ित बच्चे और पीड़ित के माता-पिता की गवाही पर गौर करने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अभियोजन पक्ष फिरौती की कथित मांग और जान से मारने की धमकी को जोड़ने में सक्षम नहीं था, जिससे आरोपी को धारा 364ए आईपीसी के के तहत दोषी ठहराया जा सके।

    अदालत ने कहा कि धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि नहीं बनती है क्योंकि अभियोजन पक्ष अपहृत व्यक्ति के माता-पिता या करीबी रिश्तेदारों को आरोपी द्वारा की गई मांग और धमकी को स्थापित करने में विफल रहा है।

    नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने धारा 364ए के तहत दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, लेकिन आईपीसी की धारा 361 द्वारा परिभाषित अपहरण के छोटे अपराध के लिए दोषसिद्धि बरकरार रखी, जो आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय है।

    अदालत ने रिकॉर्ड किया, "चूंकि अपीलकर्ता हिरासत में हैं और चूंकि उन्होंने आईपीसी की धारा 363 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अधिकतम सजा काट ली है, इसलिए हम निर्देश देते हैं कि उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाएगा।"

    केस डिटेलः विलियम स्टीफन बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, क्रिमिनल अपील नंबर 607/2024

    साइटेशन: 2024 लाइव लॉ (एससी) 168

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