मेडिकल लापरवाही से पैर गंवाने वाली मरीज को NCDRC ने 75 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

Praveen Mishra

13 March 2025 6:51 PM

  • मेडिकल लापरवाही से पैर गंवाने वाली मरीज को NCDRC ने 75 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने हाल ही में एक सर्जन और एक अस्पताल को निर्देश दिया कि वे संयुक्त रूप से एक मरीज को 75 लाख रुपये का मुआवजा दें, जिनके सर्जरी में लापरवाही के कारण अपना दाहिना पैर खो दिया। यह शिकायत डॉ. अनिर्बान चटर्जी और नाइटिंगेल डायग्नोस्टिक एंड मेडिकेयर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता के खिलाफ दायर की गई थी।

    साल 2015 में सर्जरी की गई थी, जब मरीज की उम्र 17 वर्ष थी। यह प्रक्रिया तब की गई जब मरीज के दाहिने ग्लूटियल क्षेत्र (कूल्हे के पास) में एक गांठ विकसित हो गई थी। 2015 में, मरीज पर "वेस्कुलर एम्बोलाइजेशन" नामक एक प्रक्रिया की गई। हालांकि, सर्जरी के दौरान कुछ मात्रा में गोंद फिसलकर दाहिने पैर की मुख्य धमनी में चली गई, जिससे पैर में रक्त संचार रुक गया और गैंग्रीन विकसित हो गया। अंततः, मरीज को दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में स्थानांतरित किया गया, लेकिन पैर की स्थिति और बिगड़ने के कारण जटिलताओं को रोकने के लिए उसे काटना पड़ा। इसके बाद, मरीज को 90% स्थायी विकलांगता प्रमाणित किया गया।

    2017 में, मरीज और उसके पिता ने अस्पताल और डॉक्टर से 20 करोड़ रुपये से अधिक के मुआवजे की मांग करते हुए उपभोक्ता शिकायत दायर की। आयोग ने उपलब्ध साक्ष्यों की जांच के बाद पाया कि लापरवाही के कारण सर्जरी के दौरान गोंद धमनी में प्रवेश कर गया, जिससे रक्त प्रवाह रुक गया और अंततः पैर को काटना पड़ा। आयोग ने यह भी पाया कि सर्जरी से जुड़ी संभावित जोखिमों के बारे में मरीज से पूर्वानुमति नहीं ली गई थी। चूंकि मरीज को आर्टेरियो-वेनस मैलफॉर्मेशन था, इसलिए डॉक्टर का यह कर्तव्य था कि वह मरीज को विशेष रूप से संभावित जोखिमों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दें, बजाय इसके कि सामान्य सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिए जाएं।

    आयोग के सदस्य सुभाष चंद्रा (अध्यक्ष) और जे. राजेंद्र (सेवानिवृत्त) ने अपने आदेश में कहा,"यह और भी आवश्यक था कि प्रतिवादियों (डॉक्टर व अस्पताल) द्वारा मरीज/शिकायतकर्ता से विशेष रूप से इन जोखिमों के बारे में चर्चा की जाती और केस शीट में इसका उल्लेख किया जाता। जोखिम के स्तर को निर्धारित करने के बाद, मरीज को उसकी गंभीरता के बारे में समझाया जाना चाहिए था और फिर उसकी सहमति ली जानी चाहिए थी। इसके अलावा, सहमति लेने के बाद, जोखिम मूल्यांकन के अनुसार उचित चिकित्सा तैयारियां भी की जानी चाहिए थीं। लेकिन रिकॉर्ड पर ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है..."

    "वास्तव में यह मेडिकल पेशेवरों का दायित्व था, जिनके पास आवश्यक ज्ञान था, कि वे विशेष रूप से इन विवरणों को जानने का प्रयास करें, जो कि इस मामले में नहीं किया गया। इसलिए, प्राप्त सहमति और प्रतिवादियों द्वारा दी गई दलीलों का सीमित महत्व है। यदि इस सर्जरी में उच्च जोखिम था, जैसा कि ओपी द्वारा दावा किया गया, तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि ओपी मरीज के चिकित्सा इतिहास और संबंधित स्थितियों के बारे में विशिष्ट प्रश्न पूछकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करें, ताकि उसकी जोखिम संभावना का मूल्यांकन किया जा सके और आवश्यक रोकथाम उपायों के साथ-साथ ऐसी स्थिति से निपटने के लिए प्रभावी उपाय किए जा सकें। यह नहीं किया गया, और जब केमिकल ग्लू धमनियों में चला गया और रक्त प्रवाह अवरुद्ध हो गया, तो मरीज को गंभीर स्थिति में तत्काल दिल्ली के गंगा राम अस्पताल में स्थानांतरित करना पड़ा, जहां उसका दायां पैर काटना पड़ा।

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मामलों, जैसे कि नीरज सूद और अन्य बनाम जसविंदर सिंह (नाबालिग) और अन्य (2024 लाइव लॉ (SC) 863) तथा एम.ए. बिविजी बनाम सुनीता और अन्य (2023 लाइव लॉ (SC) 931) का संदर्भ दिया। आयोग ने पाया कि ओपी द्वारा की गई एवीएम सर्जरी में लापरवाही स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है। इस सर्जरी के अप्रत्याशित परिणामस्वरूप मरीज का पैर काटना पड़ा, जिससे उसकी आत्म-सम्मान, रोजगार की संभावनाओं और गरिमा के साथ जीवन जीने की क्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा।

    राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यह भी माना कि पीड़ित एक बालिका है, इसलिए इसके परिणाम और भी गंभीर हैं। आयोग ने यह ध्यान में रखा कि मरीज ने सर्जरी के लिए ₹2,00,000 खर्च किए और कृत्रिम पैर के लिए ₹7,25,000 खर्च किए, जिसे नियमित रूप से बदलने की आवश्यकता होगी।

    Next Story