मेडिकल लापरवाही: गलत पैर की सर्जरी के लिए जिम्मेदार डॉक्टर की अपील सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की
Praveen Mishra
5 Dec 2024 4:07 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के उस आदेश को चुनौती देने वाली एक डॉक्टर की अपील शुक्रवार को खारिज कर दी जिसमें मरीज के गलत पैर की सर्जरी करने पर चिकित्सकीय लापरवाही के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने फोर्टिस अस्पताल में 2016 में हड्डी रोग सर्जन के रूप में काम करने वाले डॉ राहुल काकरान की अपील को खारिज कर दिया।
उपभोक्ता शिकायत इस आरोप पर आधारित थी कि सर्जरी उसके घायल दाहिने पैर के बजाय रोगी के बाएं पैर पर की गई थी।
जून 2024 में, एनसीडीआरसी ने रोगी (रवि राय नामक) को कुल 1.10 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया, जिसमें से अस्पताल को 90 लाख रुपये और दो डॉक्टरों (सर्जन सहित) को 10-10 लाख रुपये का भुगतान करना था।
सर्जन ने दावा किया कि ऑपरेशन रूम में मरीज के बाएं पैर में भी चोट पाई गई थी और उसे सर्जिकल उपचार लेने की सलाह दी गई थी जिसके लिए रोगी ने मौखिक सहमति दी थी। एनसीडीआरसी ने पाया कि दाहिने पैर के लिए सभी प्री-सर्जरी टेस्ट (एक्स-रे, स्कैन आदि) लिए गए थे और दाहिने पैर के लिए सहमति ली गई थी।
आयोग ने आदेश में कहा, "शिकायतकर्ता अस्पताल से लगभग भाग गया और अपने जीवन के लिए भाग गया, क्योंकि बाएं पैर की सर्जरी करने के लिए आगे बढ़ने में विरोधी पक्षों द्वारा बनाई गई गड़बड़ी के कारण दाहिने पैर के फ्रैक्चर को सुधारने और इलाज करने की योजना बनाई गई थी। बाद में मरीज ने सर्जरी के लिए खुद को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया। आयोग ने यह भी पाया कि बाएं पैर के ऑपरेशन से पहले सहमति से संबंधित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था।
2 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सर्जन की अपील को खारिज करते हुए एनसीडीआरसी के निष्कर्षों की पुष्टि की। खंडपीठ ने कहा, 'मामले पर विस्तार से विचार करने के बाद हमारी राय है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग, नयी दिल्ली ने कानून या तथ्य में कोई त्रुटि नहीं की है। इस मामले के मद्देनजर दीवानी अपील खारिज की जाती है।