Bombay Stamp Act & Company Shares | अधिकतम सीमा 'एकमुश्त उपाय' के रूप में लागू होती है, शेयर पूंजी में प्रत्येक वृद्धि पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

9 April 2024 4:52 AM GMT

  • Bombay Stamp Act & Company Shares | अधिकतम सीमा एकमुश्त उपाय के रूप में लागू होती है, शेयर पूंजी में प्रत्येक वृद्धि पर नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    यह देखते हुए कि कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक व्यक्तिगत वृद्धि पर कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' वही रहता है और शेयर पूंजी में वृद्धि पर स्टांप शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो उसी उपकरण पर भुगतान किए गए शुल्क को कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक बाद की व्यक्तिगत वृद्धि के लिए विचार करना होगा।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की खंडपीठ ने कहा,

    “ऐसे मामलों में जहां किसी कंपनी के पास कोई शेयर पूंजी नहीं है, उसे कोई स्टांप शुल्क नहीं देना होगा और यदि कोई कंपनी पहली बार अपने लेख जमा कर रही है तो स्टांप शुल्क की गणना नाममात्र शेयर पूंजी के अनुसार की जाएगी। "बढ़ी हुई शेयर पूंजी" जोड़ने का प्रभाव यह है कि अधिकतम सीमा के अधीन अधिकृत शेयर पूंजी में बाद की वृद्धि पर स्टांप शुल्क लगाया जाएगा। दूसरे शब्दों में, कॉलम 2 में 25 लाख रुपये रुपये की सीमा एसोसिएशन के लेखों और उसमें बढ़ी हुई शेयर पूंजी पर लागू होती हैं, व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक वृद्धि पर नहीं। यदि अधिकतम सीमा के बराबर या उससे अधिक स्टांप शुल्क का भुगतान पहले ही किया जा चुका है तो कोई और स्टांप शुल्क नहीं लगाया जा सकता है।''

    हाईकोर्ट के फैसले की पुष्टि करते हुए जस्टिस सुधांशु धूलिया द्वारा लिखे गए फैसले में स्पष्ट किया गया कि यदि कंपनी की शेयर पूंजी की व्यक्तिगत वृद्धि पर स्टांप शुल्क लगाने का कोई विशेष प्रावधान नहीं है तो किसी कंपनी की पूंजी के शेयर में किसी भी वृद्धि के लिए कोई स्टांप शुल्क देय नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

    अदालत ने माना कि प्रतिवादी/कंपनी कंपनी की बढ़ी हुई शेयर पूंजी के हर अवसर पर स्टांप शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।

    अदालत ने देखा,

    “तथ्य यह है कि 25 लाख रुपये की अधिकतम सीमा एक बार के उपाय के रूप में लागू होगी, न कि किसी कंपनी की शेयर पूंजी में प्रत्येक बाद की वृद्धि पर महाराष्ट्र स्टांप (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा सीधे तौर पर पुष्टि की गई है, जिसने एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स यानी स्टांप अधिनियम के अनुच्छेद 10 के लिए चार्जिंग अनुभाग में संशोधन किया।''

    इस मुद्दे पर कि क्या स्टांप शुल्क के भुगतान पर 25 लाख रुपये की सीमा के शेयर पूंजी में प्रत्येक व्यक्तिगत वृद्धि पर लागू होंगी, अदालत ने कहा कि "2015 के संशोधन का प्रभाव यह है कि "बढ़ी हुई शेयर पूंजी" को कॉलम 2 में भी जोड़ा गया और उचित स्टांप शुल्क लगाया जाएगा तो तीनों स्थितियों में से किसी एक के लिए शेयर पूंजी या बढ़ी हुई शेयर पूंजी के अनुसार गणना की जाएगी। इसका मतलब यह है कि सीमा अब प्रत्येक व्यक्तिगत वृद्धि पर लागू होगी।

    अदालत ने कहा कि कंपनी एक्ट की धारा 97 के अनुसार फॉर्म नंबर 5 में नोटिस भेजने को 'उपकरण' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को बढ़े हुए शेयर पूंजी के बारे में जानकारी प्रदान करना अनिवार्य आवश्यकता है।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि बढ़ी हुई शेयर पूंजी के बारे में रजिस्ट्रार को सूचित करने वाले फॉर्म -5 में भेजे गए नोटिस पर स्टांप एक्ट, 1958 के तहत स्टांप शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

    अदालत ने कहा,

    "यह केवल आर्टिकल हैं, जो स्टांप एक्ट की धारा 2 (एल) के अर्थ के तहत साधन हैं। तदनुसार स्टांप एक्ट की अनुसूची- I के अनुच्छेद 10 में उल्लेख किया गया।"

    निष्कर्ष

    अदालत ने अपील खारिज करते हुए निष्कर्ष निकाला,

    “हम अपीलकर्ता से भी सहमत नहीं हैं कि संशोधन से पहले भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी को ध्यान में नहीं रखा जा सकता। यह सच है कि संशोधन का पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं है। हालांकि चूंकि 'आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन' लिखत वही रहता है और कैप लागू होने के बाद प्रतिवादी द्वारा वृद्धि शुरू की गई, उसी लिखत पर पहले से ही भुगतान किया गया शुल्क देना होगा माना जा रहा है। यह कोई नया उपकरण नहीं है, जिस पर मुहर लगाने के लिए लाया गया, बल्कि केवल मूल दस्तावेज़ में शेयर पूंजी में वृद्धि है, जिसे विशेष रूप से विधान द्वारा प्रभार्य बनाया गया।''

    तदनुसार, अपीलकर्ताओं को निर्देश दिया गया कि फैसले की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर प्रतिवादी द्वारा 25 लाख रुपये का भुगतान 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ किया जाएगा।

    केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य और अन्य बनाम नेशनल ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

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