सुप्रीम कोर्ट गेट के बाहर मैनुअल सीवर सफाई पर दिल्ली PWD पर 5 लाख रुपये का जुर्माना
Praveen Mishra
18 Sept 2025 9:20 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने आज (18 सितंबर) दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कारण यह था कि विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के गेट-एफ के बाहर नाले की सफाई के लिए मैनुअल सीवर क्लीनर, जिनमें एक नाबालिग भी शामिल था, को बिना सुरक्षा उपकरणों के काम पर लगाया। यह कोर्ट के उस फैसले का उल्लंघन है जिसमें मैनुअल सीवर सफाई पर रोक लगाई गई थी।
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजनिया की खंडपीठ ने कहा कि यदि भविष्य में ऐसी घटना दोहराई गई तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि ठेकेदारों को दिए गए अनुबंध में स्पष्ट शर्तें थीं कि सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं और 18 वर्ष से कम उम्र के श्रमिक न लगाए जाएं, लेकिन इनका पालन नहीं किया गया।
कोर्ट ने यह भी माना कि PWD का जवाब संतोषजनक नहीं है और अधिकारियों ने ठेकेदारों पर कार्रवाई नहीं की। जुर्माने की राशि चार सप्ताह के भीतर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग में जमा करनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे से यदि उल्लंघन हुआ तो BNSS और BNS के तहत आपराधिक कार्रवाई अनिवार्य होगी।

