भुगतान न करने पर अवमानना मामले का सामना कर रहे व्यक्ति ने जवाब में और भी अपमानजनक टिप्पणियां कीं; सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई

Shahadat

14 March 2024 10:37 AM IST

  • भुगतान न करने पर अवमानना मामले का सामना कर रहे व्यक्ति ने जवाब में और भी अपमानजनक टिप्पणियां कीं; सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने उपेन्द्र नाथ दलाई को निर्देश दिया, जिनके खिलाफ अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान न करने के साथ-साथ अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही चल रही है, उन्हें सोमवार तक वापस हिरासत में लिया जाए।

    जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ के समक्ष मामले की उत्पत्ति दलाई द्वारा सत्संग के संस्थापक श्री श्री ठाकुर अनुकुलचंद्र को "परमात्मा" घोषित करने के लिए जनहित याचिका दायर करने में निहित है। इस जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दिया।

    पिछली तारीख पर जब अदालत ने उनसे जवाब मांगा तो दलाई ने पुलिस स्टेशन में हिरासत में पड़े अपने मोबाइल फोन तक पहुंच की मांग की। पहुंच को अस्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्देश दिया कि दलाई को जेल अधिकारियों द्वारा सभी प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएं, जिससे वह जवाब दाखिल करने में सक्षम हो सके, यदि वह ऐसा करना चाहता है। दलाई की ओर से कोर्ट में जवाब सौंपा गया, लेकिन दाखिल नहीं किया गया।

    उसी पर गौर करते हुए बेंच ने कहा कि माफी मांगने के बजाय दलाई ने और अधिक अपमानजनक बयान दिए।

    खंडपीठ ने दलाई को कानूनी सहायता की पेशकश की, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव अस्वीकार करते हुए जोर देकर कहा कि वह अपना बचाव खुद करेंगे। मामले की गंभीरता को देखते हुए खासकर जब दलाई "न्यायिक विभाग द्वारा साजिश" का आरोप लगा रहे थे तो अदालत में मौजूद सीनियर वकील पीएन मिश्रा को सहायता के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया गया।

    जस्टिस रविकुमार को कथित अवमाननाकर्ता से यह कहते हुए सुना गया,

    "ऐसा प्रतीत होता है कि आपको कानूनी सहायता की आवश्यकता है, हम इसकी पेशकश कर रहे हैं, यह आप पर निर्भर है... क्योंकि फिर से देखें कि आप इसे कैसे लिख रहे हैं... यह गंभीर मामला है। हम तैयार हैं... हम कानूनी सहायता प्रदान करेंगे, आप इसे ले सकते हैं।"

    फिर भी दलाई ने मना कर दिया। जब अदालत ने उनके दावे का उल्लेख किया कि उनका पिछला ईमेल (यह कहते हुए कि उन्होंने अदालत के सामने पेश होने से इनकार किया) उचित है तो दलाई ने कहा,

    "मुझे नोटिस नहीं भेजना चाहिए (नोटिस मुझे नहीं भेजा जाना चाहिए था)।"

    जस्टिस रविकुमार ने सौंपे गए जवाब का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि कथित अवमाननाकर्ता को कोई और मौका देना उचित नहीं है। जो भी हो, यह देखते हुए कि दलाई कानून के अच्छे जानकार नहीं थे, खंडपीठ ने उन्हें आगे की कार्रवाई के बारे में सोचने का मौका दिया और मामले को सोमवार के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

    खंडपीठ ने कहा,

    ''अगर वह इन सभी चीजों के लिए बिना शर्त माफी नहीं मांग रहे हैं तो सोमवार को हम आरोप तय करेंगे।''

    जब एमिक्स क्यूरी की नियुक्ति पर निर्देश पारित किए गए तो दलाई ने उनके साथ कुछ दस्तावेज़ साझा करने का प्रयास किया। हालांकि, इस पर आपत्ति जताते हुए बेंच ने कहा कि कोर्ट द्वारा सभी संबंधित दस्तावेज एमिक्स क्यूरी को मुहैया कराए जाएंगे।

    एमिक्स क्यूरी की सहायता के लिए एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड हितेंद्र नाथ रथ को भी नियुक्त किया गया।

    जस्टिस बिंदल ने अब नियुक्त अमीकस को सुझाव दिया कि मामले का एक और पहलू जिस पर गौर किया जाना चाहिए वह है, "[इसके] पीछे कौन है"। जज ने दलाई द्वारा व्यक्तिगत रूप से दायर की गई रिट याचिका और हिरासत से उनकी ओर से दायर जवाब का हवाला देते हुए कहा कि मसौदा तैयार करने में "विपरीतता" है।

    जज ने टिप्पणी की,

    "यदि आप याचिका पर ध्यान देंगे तो कई वकील इसका मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं होंगे।"

    केस टाइटल: पुनः: उपेन्द्र नाथ दलाई के विरुद्ध अवमानना | एसएमसी (सी) नंबर 3/2023 (और संबंधित मामला)

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