'पहले धार्मिक समिति को जांच करने दें': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के महरौली में दरगाह की सुरक्षा याचिका पर कहा
Shahadat
6 March 2024 10:19 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (5 मार्च) को दिल्ली के महरौली में कुछ धार्मिक संरचनाओं के अस्तित्व पर अपना फैसला टाल दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और अधिकारियों को पहले अदालत द्वारा गठित धार्मिक समिति को अपना प्रतिनिधित्व देने का निर्देश दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ महरौली पुरातत्व पार्क के अंदर 13वीं सदी की आशिक अल्लाह दरगाह (1317 ईस्वी) और बाबा फरीद की चिल्लागाह सहित सदियों पुरानी धार्मिक संरचनाओं को विध्वंस से बचाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से दायर की गई, जिसमें वकील मोहम्मद शाज़ खान और अदनान यूसुफ ने सहायता की।
सुनवाई के दौरान, दिल्ली विकास प्राधिकरण के वकील सीनियर एडवोकेट कैलाश वासदेव ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा,
“यदि धार्मिक समिति संरचना को मंजूरी देती है तो हम इसे नहीं छूते हैं। यदि ऐसा नहीं होता है तो इसे हटाया जा सकता है।”
वासदेव ने आगे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के आदेश की ओर इशारा किया, जिसमें विशिष्ट क्षेत्र की रक्षा की गई, जहां दरगाह स्थित है। यह दर्शाता है कि वे इसे नहीं छूएंगे। डीडीए की विध्वंस कार्रवाई को सही ठहराने के लिए उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस संरक्षित क्षेत्र के बाहर कई अनधिकृत संरचनाएं खड़ी हो गई।
आगे कहा गया,
“यदि आप हमारे द्वारा संलग्न की गई तस्वीरों को देखेंगे तो आप देखेंगे कि अधिकांश संरचनाएं 1337 की नहीं हैं, जैसा कि उन्होंने दावा किया है। यदि ये संरचनाएं 1337 की हैं तो यह वास्तुशिल्प चमत्कार है, माई लॉर्ड्स। यह पूरा क्षेत्र पुरातात्विक पार्क है, जिसे हम विकसित करना चाहते हैं, लेकिन इन प्रतिबंधों के कारण हम विवश हैं। साथ ही यह वन क्षेत्र है, जहां वे निर्माण कार्य नहीं कर सकते। इन प्राचीन स्मारकों की आड़ में और भी बहुत कुछ हुआ है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने साइट पर निरीक्षण किया है।"
सीनियर वकील ने तब हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया, जिसमें 'सिस्टम में निर्मित सुरक्षा उपायों' के मद्देनजर बिना सोचे-समझे विध्वंस की आशंकाओं को 'गलत' करार दिया गया, जिसमें सितंबर, 2009 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित धार्मिक समिति की मंजूरी लेने की आवश्यकता भी शामिल थी।
वासदेव ने आश्वासन दिया,
"हम इसी बात का पालन करेंगे।"
हालांकि, विरोधी वकील तल्हा अब्दुल रहमान ने धार्मिक समिति के अधिकार क्षेत्र, विशेषकर प्राचीन विरासत संरचनाओं के संबंध में चिंताएं जताईं। रहमान के साथ याचिकाकर्ता की ओर से वकील निज़ाम पाशा भी पेश हुए।
उन्होंने तर्क दिया,
“आधुनिक समय में होने वाले अतिक्रमणों के संबंध में धार्मिक समिति का गठन किया गया। मान लीजिए कि कोई सड़क पर या सार्वजनिक भूमि पर कुछ बनाता है...प्राचीन विरासत संरचनाओं के संबंध में उनका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। इस समिति में केवल नौकरशाह शामिल हैं।”
जस्टिस कांत ने जवाब दिया,
“क्षेत्राधिकार के सवाल पर दूसरा पक्ष कह सकता है कि धार्मिक समिति सक्षम है। इसे निर्णय लेने दीजिए। फिर हम इसके आदेश की जांच करेंगे।
आख़िरकार, पीठ ने मामले को चार सप्ताह बाद आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया। इस बीच, अधिकारियों के साथ-साथ याचिकाकर्ताओं या अन्य पीड़ित व्यक्तियों को अपने अभ्यावेदन के साथ धार्मिक समिति से संपर्क करने की अनुमति दी गई।
केस टाइटल- ज़मीर अहमद जुमलाना बनाम दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और अन्य। | डायरी नंबर 6711/2024