सुप्रीम कोर्ट ने DA डीए मामले में तमिलनाडु के मंत्रियों KKSSR रामचंद्रन और थंगम थेनारासु के निर्वहन को रद्द करने वाले हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई
Praveen Mishra
6 Sept 2024 4:08 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें तमिलनाडु के मंत्रियों KKSSR रामचंद्रन, थंगम थेनारासु और उनकी पत्नी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में आरोपमुक्त करने के फैसले को रद्द कर दिया।
जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने उनकी विशेष अनुमति याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए अंतरिम आदेश पारित किया।
सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी और डॉ अभिषेक मनु सिंघवी थेनारासु और उनकी पत्नी मणिमेगालाई और सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल KKSSR रामचंद्रन के लिए पेश हुए। रामचंद्रन की पत्नी आर अधिलक्ष्मी की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. एस मुरलीधर पेश हुए। उन्होंने स्वत: आपराधिक पुनरीक्षण में आरोप मुक्त करने को रद्द करने में उच्च न्यायालय द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उन्होंने सवाल किया कि आपराधिक पुनरीक्षण करते समय हाईकोर्ट कैसे कह सकता था कि डीवीएसी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार्य नहीं थी। यह हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज की शक्ति को हड़पने के समान था। उच्च न्यायालय के फैसले को विनय त्यागी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा विचारित प्रक्रिया के विपरीत माना गया था।
यह आगे तर्क दिया गया कि चीफ़ जस्टिस, मास्टर ऑफ रोस्टर के रूप में, सांसद/विधायकों से संबंधित स्वत: संज्ञान आपराधिक मामलों को सौंपते हुए, मामले को एक डिवीजन बेंच को सौंपना चाहिए था। हालांकि, मामले को एक ही बेंच को सौंपा गया था। यह हाईकोर्ट के नियमों के विपरीत है।
तमिलनाडु के महाधिवक्ता पीएस रमन ने प्रस्तुत किया कि राज्य खुद आदेश के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर करने की योजना बना रहा है क्योंकि यह सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी निदेशालय (डीवीएसी) के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करता है।
हाईकोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को रद्द करते हुए मामलों को विशेष एमपी/एमएलए अदालत में बहाल कर दिया था और याचिकाकर्ताओं को 9 सितंबर, 2024 को मुकदमे के लिए उपस्थित होने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई को जल्दी पूरा करने के लिए दिन-प्रतिदिन के आधार पर आयोजित किया जाना चाहिए।