केरल ने शर्तों के साथ 5 हजार करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने के केंद्र का प्रस्ताव खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट से योग्यता के आधार पर मुकदमे की सुनवाई करने का आग्रह किया

Shahadat

13 March 2024 6:51 AM GMT

  • केरल ने शर्तों के साथ 5 हजार करोड़ रुपये उधार लेने की अनुमति देने के केंद्र का प्रस्ताव खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट से योग्यता के आधार पर मुकदमे की सुनवाई करने का आग्रह किया

    केंद्र सरकार ने बुधवार (13 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि वह एकमुश्त उपाय के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में केरल राज्य द्वारा 5000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधार लेने की सहमति दे सकती है। हालांकि, यह अगले वित्तीय वर्ष में लागू होने वाली कड़ी शर्तों के अधीन होगा।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन वेंकटरमन ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ को इस बारे में सूचित किया।

    एएसजी ने कहा,

    "...अदालत के सुझाव के मद्देनजर, हम पहले नौ महीनों के लिए शुद्ध उधार सीमा से 5,000 करोड़ रुपये की कटौती की अनुमति दे सकते हैं...कुछ शर्तों के अधीन।"

    केरल राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने केंद्र के प्रस्ताव को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि रियायत इस धारणा पर आधारित है कि राज्य अतिरिक्त उधार लेने का हकदार नहीं है।

    सिब्बल ने कहा,

    "5000 करोड़ रुपये हमें कहीं नहीं ले जाएंगे, हमें कम से कम 10,000 करोड़ रुपये की जरूरत है। वे यह इस धारणा पर कह रहे हैं कि मुकदमा खारिज किया जा सकता है।"

    उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत राज्य इस पैसे का हकदार है। हालांकि, रियायत देने की आड़ में केंद्र ऐसी स्थितियां लागू करने की कोशिश कर रहा है, जो राज्य के खर्चों को नियंत्रित कर सकें, सीनियर वकील ने तर्क दिया कि ऐसा उपाय संघवाद के सिद्धांतों का उल्लंघन करेगा।

    सिब्बल ने पीठ से अंतरिम राहत के लिए गुण-दोष के आधार पर मामले की सुनवाई करने का आग्रह किया,

    "मैं प्रदर्शित कर सकता हूं कि हम कानून के तहत यह राशि उधार लेने के हकदार हैं।"

    उन्होंने कहा कि राज्य के पास अंतरिम राहत के लिए मजबूत मामला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला और सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में है और इस बात पर प्रकाश डाला कि यदि अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति नहीं दी गई तो उसे अपूरणीय क्षति होगी।

    अंततः, खंडपीठ अंतरिम राहत पर सुनवाई के लिए मुकदमे को 21 मार्च को पोस्ट करने पर सहमत हुई।

    न्यायालय का सुझाव है कि राज्य संघ के प्रस्ताव को स्वीकार करे; राज्य ने संघ की शर्तों का हवाला देते हुए खारिज कर दिया

    सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने सुझाव दिया कि राज्य 5000 करोड़ रुपये स्वीकार कर ले।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "हम केवल यह कह सकते हैं कि आप उन्हें 5000 से 10000 तक जाने के लिए राजी करना चाहते हैं। आप ऐसा करें। इस बीच, आप 5000 करोड़ ले लें।"

    हालांकि, सिब्बल ने कहा कि यह प्रस्ताव कड़ी शर्तों के साथ आया है, जिससे राज्य के बजट पर केंद्र का नियंत्रण हो जाएगा।

    जब खंडपीठ ने पाया कि राज्य जिस अंतरिम राहत की मांग कर रहा था, वह अंतिम राहत थी तो सिब्बल ने असहमति जताई।

    उन्होंने कहा,

    "यह सही नहीं है। यह अगले वित्तीय वर्ष में समायोजन के अधीन होगा। आप मुझे एक, डेढ़ घंटे तक सुन सकते हैं... राज्य को अपूरणीय क्षति होगी। यह मेरा कानूनी अधिकार है। यह हमें फंसा देगा। हम लोगों को भुगतान नहीं कर पाएंगे। फिर वे कहते हैं कि वे हमारे खर्च को नियंत्रित करेंगे। यह संघीय सिद्धांतों के खिलाफ है"।

    5000 करोड़ रुपये उधार लेने की इजाजत देने के लिए केंद्र ने रखीं शर्तें

    एएसजी ने नोट को इस प्रकार पढ़ा:

    “इस अदालत के सुझाव पर अत्यधिक विचार करते हुए बहुत ही विशेष और असाधारण उपाय के रूप में किसी अन्य राज्य द्वारा या किसी अन्य अवसर पर उदाहरण के रूप में इस्तेमाल या उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए, जिससे केरल राज्य को अपने संकट से उबरने में मदद मिल सके। वित्तीय संकट और अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए यदि न्यायालय चाहे तो भारत सरकार निम्नलिखित शर्तों के अधीन 5,000 करोड़ रुपये उधार लेने के लिए अपनी सहमति देने के लिए तैयार है:

    1. यह राशि वित्त वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों के लिए केरल की शुद्ध उधार सीमा से काट ली जाएगी।

    2. वर्ष 2024-25 के लिए कोई तदर्थ उधार नहीं दिया जाएगा।

    3. वर्ष 2024-25 में उधार लेने हेतु सहमति राज्य सरकार से निर्धारित सूचना एवं दस्तावेज प्राप्त होने पर ही जारी की जाएगी।

    4. 2024-25 के पहले नौ महीनों में केरल को उधार लेने की सहमति 5,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक विशेष रियायत की कटौती के बाद प्राप्त पात्रता के 25 प्रतिशत तक तिमाही आधार पर जारी की जाएगी।

    5. केरल सरकार संसाधन जुटाने और राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए 2024-25 के अपने बजट में घोषित 'प्लान बी' प्रस्तुत करेगी और 2024-25 की अंतिम तिमाही के लिए उधार लेने की सहमति देने से पहले योजना को क्रियान्वित करेगी।''

    एएसजी ने कहा कि राज्य के पिछले व्यय रुझान को देखते हुए वह पहले नौ महीनों में इस राशि का प्रबंधन नहीं कर पाएगा। इससे, पूरी संभावना है कि केरल के लोगों के लिए कठिनाइयां पैदा होंगी।

    कानून अधिकारी ने यह भी आशंका जताई कि राज्य सरकार के अनुरोध पर 15,000 करोड़ रुपये की उधार सहमति की अनुमति देने से राज्य वित्तीय संकट में पड़ सकता है।

    उन्होंने समझाया,

    “पहले नौ महीनों के लिए उनके पास केवल 21,664 करोड़ रुपये होंगे। अगर इस रकम में से 15,000 करोड़ रुपये का एडवांस पहले दे दिया जाए तो उसके पास 6,664 करोड़ रुपये ही बचेंगे। राज्य सरकार के लिए इससे निपटना बेहद मुश्किल होगा, खासकर इसके पिछले व्यय पैटर्न को देखते हुए।'

    उन्होंने अतिरिक्त उधार लेने के लिए इसे मिसाल बताते हुए अन्य राज्यों की आशंका भी जताई।

    न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र को एक बार के उपाय के रूप में 31 मार्च से पहले राज्य को अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति देने का सुझाव दिया और एएसजी से आज यानी बुधवार को रिपोर्ट देने को कहा था कि क्या केंद्र इस सुझाव से सहमत है।

    केस टाइटल- केरल राज्य बनाम भारत संघ | मूल सूट नंबर 1/2024

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