सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और EC के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए
Amir Ahmad
9 May 2025 4:56 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष के पद के साथ-साथ कार्यकारी समिति के 30% पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित किए जाएंगे।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु के मामलों में लिए गए दृष्टिकोण से अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं है, जहां भी महिला वकीलों के लिए इसी तरह के पद आरक्षित किए गए।
इसके अलावा, कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ता ने न केवल बार एसोसिएशनों के संबंध में, बल्कि गुजरात की बार काउंसिल के संबंध में भी महिला वकीलों के लिए आरक्षण की मांग की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस मांग पर कहा कि वह बाद के चरण में सभी राज्य बार काउंसिल और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के संबंध में इस मुद्दे पर विचार करेगा।
केस टाइटल: मीना ए. जगतप बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 819/2024