गिरफ्तारी से बचने के लिए धक्का-मुक्की करना आपराधिक बल प्रयोग नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 के तहत दोषसिद्धि खारिज की

Shahadat

13 Aug 2024 10:11 AM GMT

  • गिरफ्तारी से बचने के लिए धक्का-मुक्की करना आपराधिक बल प्रयोग नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 353 के तहत दोषसिद्धि खारिज की

    सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 353 के तहत अपीलकर्ता को दोषमुक्त करने और सजा सुनाए जाने को खारिज किया।

    वर्तमान अपील में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के 14 अक्टूबर, 2009 के आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें स्पेशल जज द्वारा धारा 353 के तहत अपीलकर्ता को दोषसिद्ध किए जाने और 1000 रुपये का जुर्माना लगाए जाने की पुष्टि की गई थी।

    इस मामले में शिकायतकर्ता ने शिक्षा गारंटी भवन के निर्माण के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अपीलकर्ता को अध्यक्ष के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के लिए शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच सौंपी गई। अपीलकर्ता ने शिकायतकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोपों को झूठा पाया, लेकिन जब शिकायतकर्ता ने रिपोर्ट की प्रति मांगी तो अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ने 500 रुपये की रिश्वत मांगी।

    इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपीलकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस ने अपीलकर्ता को रंगे हाथों पकड़ने के लिए शिकायतकर्ता के साथ मिलकर ट्रैप कार्यवाही की। आरोप यह था कि अपीलकर्ता ने ट्रैप कार्यवाही के दौरान ट्रैप टीम के सदस्यों को उनके सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा डालने के इरादे से अपनी पत्नी के साथ मिलकर उन पर हमला किया या उन पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

    न्यायालय ने धारा 353 का अवलोकन किया तथा संकेत दिया कि इसके तत्वों के अनुसार, जो कोई भी व्यक्ति (क) किसी ऐसे व्यक्ति पर जो लोक सेवक है तथा लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, या (ख) उस व्यक्ति को लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने या रोकने के इरादे से, या (ग) ऐसे व्यक्ति द्वारा लोक सेवक के रूप में अपने कर्तव्य के विधिपूर्ण निर्वहन में किए गए या किए जाने के प्रयास के परिणामस्वरूप हमला करता है या आपराधिक बल का प्रयोग करता है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

    धारा 353 के तहत अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के संबंध में न्यायालय ने कहा:

    "जैसा कि स्पष्ट होगा, आपराधिक बल स्थापित करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी अपराध को करने के लिए उसकी सहमति के बिना जानबूझकर बल का प्रयोग करना आवश्यक है।"

    साक्ष्य का अवलोकन करने पर न्यायालय ने पाया कि मेडिकल साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता और उसकी पत्नी (जिसे सभी आरोपों से बरी कर दिया गया) ने पुलिस अधिकारी के विरुद्ध प्रतिरोध करने का प्रयास किया तथा इसलिए हेड कांस्टेबल को चोटें आईं। डॉक्टर द्वारा की गई चोटों की मेडिकल जांच से संकेत मिलता है कि चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हो सकती हैं।

    हालांकि, अदालत ने पाया:

    "इसके अलावा, यह दिखाने के लिए बिल्कुल भी कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्त ने किसी कठोर और कुंद वस्तु का इस्तेमाल किया। पीडब्लू-13 डॉ. एच.एल. भूरिया ने गवाही दी कि पीडब्लू-9 निरंजन सिंह, पीडब्लू-8 एन.के. परिहार, कांस्टेबल राज कुमार और कांस्टेबल शिवशंकर को लगी चोटें किसी कठोर और कुंद वस्तु से लगी हो सकती हैं। उपरोक्त के मद्देनजर, यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि अभियुक्तों ने अपने कर्तव्यों के निष्पादन में या उन्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने से रोकने या रोकने के उद्देश्य से ट्रैप पार्टी पर हमला किया या आपराधिक बल का प्रयोग किया।"

    इस संबंध में अदालत ने पाया:

    "मौखिक साक्ष्य और मेडिकल साक्ष्य पर विचार करने के बाद, हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य हैं कि अभियोजन पक्ष ने यह साबित नहीं किया कि अपीलकर्ता ने ट्रैप पार्टी के खिलाफ हमला किया या आपराधिक बल का प्रयोग किया। वास्तव में, जो बात सामने आई है, वह यह है कि जब अपीलकर्ता को पकड़ा गया तो ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता ने भागने का प्रयास किया और इस प्रक्रिया में, धक्का-मुक्की हुई, अपीलकर्ता ने खुद को गिरफ़्तार से छुड़ाने की कोशिश की। हमले या आपराधिक बल के किसी भी तत्व को आकर्षित नहीं किया गया।"

    जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के.वी. विश्वनाथन और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ ने कहा:

    "संक्षेप में, धारा 353 के किसी भी तत्व को आकर्षित नहीं किया गया। अभियुक्त द्वारा भागने के प्रयास के साथ धक्का-मुक्की, जैसा कि साक्ष्य से स्पष्ट है, हमला करने या आपराधिक बल का उपयोग करने के किसी भी इरादे से नहीं की गई।"

    न्यायालय ने यह भी बताया कि धारा 353 के विपरीत, अपीलकर्ता पर धारा 186 के तहत आरोप नहीं लगाया गया, क्योंकि इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195(1)(ए)(आई) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है।

    न्यायालय ने आगे कहा:

    "आईपीसी की धारा 186 के तहत किसी भी अपराध के लिए अपीलकर्ता के खिलाफ अधिकारी द्वारा कोई शिकायत भी नहीं की गई।"

    केस टाइटल: महेंद्र कुमार सोनकर बनाम मध्य प्रदेश राज्य, आपराधिक अपील नंबर 520/2022

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