बीमाधारक को प्रथम प्रीमियम भुगतान रसीद जारी करने से बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

11 May 2024 5:54 AM GMT

  • बीमाधारक को प्रथम प्रीमियम भुगतान रसीद जारी करने से बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

    बीमा कानून से संबंधित हालिया फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बीमाकर्ता द्वारा पहले प्रीमियम भुगतान की रसीद जारी करने से बीमाकर्ता द्वारा पॉलिसी की स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा।

    राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के निष्कर्षों को उलटते हुए जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने बीमा अनुबंध के नियमों और शर्तों की व्याख्या करते हुए कहा कि बीमाकर्ता द्वारा प्रथम प्रीमियम राशि रसीद जारी करने की तिथि से बीमाधारक के जोखिम को कवर किया गया माना जाता है।

    उदाहरण के मामले में प्रतिवादी/जीवन बीमा निगम (LIC) ने अपीलकर्ता के पति/बीमाधारक के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि प्रथम प्रीमियम राशि का भुगतान पॉलिसी रसीद जारी होने की तारीख से लागू नहीं मानी जाएगी।

    हालांकि, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि पॉलिसी LIC को किए गए पहले प्रीमियम राशि भुगतान की प्राप्ति की तारीख से शुरू मानी जाएगी।

    निर्विवाद तथ्य यह है कि बीमा पॉलिसी का पहला प्रीमियम स्वीकार कर लिया गया और LIC द्वारा 09.07.1996 को विधिवत हस्ताक्षरित रसीद जारी की गई। प्रीमियम राशि के भुगतान के विरुद्ध अपीलकर्ता द्वारा जारी किया गया चेक 12.07.1996 को भुनाया गया। अपीलकर्ता के पति की मृत्यु 14.07.1996 को हुई और पॉलिसी 15.07.1996 को तैयार की गई।

    डी. श्रीनिवास बनाम एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले का संदर्भ लेते हुए अदालत ने सवाल उठाया कि क्या LIC को पहले प्रीमियम भुगतान की रसीद जारी करने से LIC द्वारा पॉलिसी की स्वीकृति का अनुमान लगाया जाएगा।

    अनुबंध के नियमों और शर्तों की सख्ती से व्याख्या करने के बजाय डी. श्रीनिवास मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अदालत के लिए यह देखने के लिए एक लचीला फॉर्मूला निर्धारित किया कि क्या बीमा की स्वीकृति का स्पष्ट संकेत था।

    यह ध्यान देने के बाद कि LIC ने आश्वासन वाली पहली प्रीमियम रसीद जारी करने पर विवाद नहीं किया, अदालत ने डी. श्रीनिवास के आदेश पर भरोसा करते हुए यह माना कि LIC द्वारा पॉलिसी जारी होने के बाद से प्रथम प्रीमियम रसीद स्वीकार करने की धारणा मौजूद है।

    जस्टिस सीटी रविकुमार द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

    “पहले प्रीमियम की प्राप्ति के अनुबंध बी में यह विशेष रूप से कहा गया कि भुगतान की स्वीकृति निगम को उक्त स्वीकृति सह-प्रथम प्रीमियम रसीद की तारीख से जोखिम में डाल देगी, बशर्ते कि राशि नकद में प्राप्त की जाए और स्वीकृति के नियम और शर्तें पृष्ठ पर मुद्रित हैं। पृष्ठ के ऊपर जो मुद्रित है, वह रिकॉर्ड पर नहीं है, क्योंकि इसे प्रस्तुत नहीं किया गया। हालांकि इसे अनुबंध बी का हिस्सा होना चाहिए। इस प्रकार, इस निर्णय में जिला फोरम और राज्य आयोग के आदेशों में दस्तावेजों के आधार पर पूरी परिस्थितियों पर चर्चा की गई है। डी. श्रीनिवास के मामले (सुप्रा) में निर्णय के आलोक में हमें यह मानने के लिए बाध्य किया गया कि प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।''

    उपरोक्त अवलोकन के आधार पर NCDRC का विवादित आदेश रद्द कर दिया गया और राज्य आयोग के आदेश की अदालत ने पुष्टि की, जिसमें LIC को दो महीने के भीतर अपीलकर्ता को पॉलिसी राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    तदनुसार, अपील की अनुमति दी गई।

    केस टाइटल: भूमिकाबेन एन. मोदी और अन्य बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम

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