मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

Shahadat

6 Sept 2024 2:52 PM IST

  • मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

    सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा माफ करने में देरी से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जेल से अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध है।

    सुनवाई के दौरान, दिल्ली सरकार के वकील ने जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ को बताया कि जब तक मुख्यमंत्री द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाते, तब तक फाइल उपराज्यपाल को नहीं भेजी जा सकती, जो वर्तमान में कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले में जेल में हैं।

    जस्टिस ओक ने पूछा,

    “क्या माननीय मुख्यमंत्री पर जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई प्रतिबंध आदेश है? हम इसकी जांच करना चाहते हैं, क्योंकि इससे सैकड़ों मामले प्रभावित होंगे। मुख्यमंत्री से संबंधित न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न आदेशों के कारण बहुत सारी फाइलें होंगी। क्या मुख्यमंत्री द्वारा ऐसी महत्वपूर्ण फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर कोई प्रतिबंध है?”

    साथ ही उन्होंने कहा कि ये मामले लंबित नहीं रह सकते।

    सीएम 21 मार्च 2024 से ED की हिरासत में हैं। ED की हिरासत में रहते हुए उन्हें 26 जून 2024 को CBI ने गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत मांगने और CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

    12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दे दी थी, जबकि ED की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका को बड़ी बेंच को भेज दिया था। हालांकि, CBI द्वारा उनकी गिरफ्तारी के कारण वे हिरासत में ही रहे।

    सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिल्ली सरकार को याचिकाकर्ता को स्थायी छूट देने पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। 10 अप्रैल को कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फरलो दिया था।

    10 मई 2024 को कोर्ट ने राज्य को दो महीने के भीतर उनकी स्थायी छूट पर फैसला करने का निर्देश दिया था। इस समय सीमा को 19 जुलाई 2024 को एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया, जिस पर आज यानी शुक्रवार को मामले की सुनवाई होनी है।

    हालांकि, राज्य ने न्यायालय को सूचित किया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 45आई(4) के खंड (i) और (vii) के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है।

    न्यायालय ने आदेश में कहा,

    “यह तर्क दिया गया कि खंड (i) और (vii) के स्पष्ट प्रावधानों के मद्देनजर, याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को तब तक नहीं भेजा जा सकता, जब तक कि फाइल माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत न की जाए, जो विचाराधीन कैदी के रूप में हिरासत में हैं। राज्य को इस प्रश्न पर हमसे पूछना होगा कि क्या माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हिरासत में रहते हुए मामलों की फाइलों से निपटने पर कोई प्रतिबंध है। राज्य की ओर से उपस्थित एएसजी निर्देश प्राप्त करें और न्यायालय को संबोधित करें।”

    जस्टिस ओक ने कहा कि यह मामला याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता से संबंधित है। इससे कई समान मामले प्रभावित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यदि हिरासत में रहते हुए मुख्यमंत्री द्वारा आधिकारिक फाइलों से निपटने में कोई बाधा आती है तो न्यायालय को आगे की देरी को रोकने के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ सकता है।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि इस मुद्दे पर कोई मिसाल नहीं है। मामले पर निर्देश लेने के लिए समय मांगा। न्यायालय ने मामले को 23 सितंबर, 2024 तक के लिए टाल दिया।

    केस टाइटल- हरप्रीत सिंह बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)

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