क्या नया जमानत कानून तैयार किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

Shahadat

23 Feb 2024 5:13 AM GMT

  • क्या नया जमानत कानून तैयार किया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा

    सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार से यह बताने को कहा कि क्या वह सतेंदर कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में अपने 2022 के फैसले में कोर्ट द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार नया जमानत कानून लाने पर विचार कर रहा है।

    जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एसवीएन भट्टी की खंडपीठ ने सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में निर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करते हुए अपने हालिया आदेश में कहा,

    "पैरा 100.1 में निहित निर्देश के संदर्भ में संघ को न्यायालय को सूचित करने का निर्देश दिया गया कि क्या कोई जमानत कानून विचाराधीन है या तैयारी के तहत है।"

    खंडपीठ ने केंद्र को यह भी सूचित करने का निर्देश दिया कि क्या उच्च लंबित मामलों वाले जिलों में अपेक्षित डेटा के साथ अतिरिक्त विशेष अदालतें (CBI) बनाने की आवश्यकता का पता लगाने के लिए कोई मूल्यांकन किया गया।

    न्यायालय ने केंद्र को यह भी निर्देश दिया कि वह न्यायालय को सूचित करे कि उसके दायरे में आने वाली जांच एजेंसियां (CBI के अलावा) अनावश्यक गिरफ्तारी से बचने के लिए सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में दिए गए निर्देशों का पालन कर रही हैं या नहीं।

    सतेंद्र कुमार अंतिल मामले में 2022 के फैसले में जस्टिस संजय किशन कौल (रिटायर्ड) और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को जमानत देने को सुव्यवस्थित करने के लिए "जमानत अधिनियम" की प्रकृति में विशेष अधिनियम पेश करने की सिफारिश की।

    इस संबंध में कोर्ट ने यूनाइटेड किंगडम में जमानत अधिनियम का हवाला दिया।

    खंडपीठ ने गिरफ्तारी के लिए उचित प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करने और जमानत याचिकाओं के निपटान के लिए समय-सीमा निर्धारित करने के लिए कई निर्देश भी पारित किए।

    "यूनाइटेड किंगडम का जमानत अधिनियम विभिन्न कारकों पर विचार करता है। यह सरल प्रक्रिया का पालन करके जमानत से निपटने के लिए व्यापक कानून बनाने का प्रयास है। यह अधिनियम विचाराधीन कैदियों के साथ जेलों की रुकावट, वारंट, दोषसिद्धि से पहले और बाद में जमानत देना, जांच एजेंसी और अदालत द्वारा शक्ति का प्रयोग, जमानत की शर्तों का उल्लंघन, अनुमान के अजेय सिद्धांत पर बांड और ज़मानत का निष्पादन और जमानत पाने का अधिकार जारी करने से जुड़े मामलों पर विचार करता है। अन्य अपवादों का उल्लेख किया गया है, जैसा कि अनुसूची I में उल्लिखित है, अपराध की प्रकृति और निरंतरता सहित विभिन्न आकस्मिकताओं और कारकों से संबंधित है। इनमें विशेष अधिनियम भी शामिल हैं। हमारा मानना ​​है कि हमारे देश में इसी तरह के अधिनियम की तत्काल आवश्यकता है। हम कुछ भी नहीं कहना चाहते हैं की गई टिप्पणी से परे भारत सरकार से विशेष रूप से जमानत देने के लिए अधिनियम लाने पर विचार करने का आह्वान करने के अलावा, जैसा कि यूनाइटेड किंगडम जैसे कई अन्य देशों में किया गया है। हमारा विश्वास इस कारण से भी है कि यह संहिता आज भी अपने संशोधनों के साथ स्वतंत्रता-पूर्व की ही निरंतरता है। हमें आशा और विश्वास है कि भारत सरकार दिए गए सुझाव पर गंभीरता से विचार करेगी।''

    दिशा-निर्देश जारी किए गए

    न्यायालय ने निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए:

    1) भारत सरकार जमानत अधिनियम की प्रकृति में अलग अधिनियम की शुरूआत पर विचार कर सकती है, जिससे जमानत देने को सुव्यवस्थित किया जा सके।

    2) जांच एजेंसियां और उनके अधिकारी संहिता की धारा 41 और 41ए के आदेश और अर्नेश कुमार (सुप्रा) मामले में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। उनकी ओर से की गई किसी भी लापरवाही को अदालत द्वारा उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।

    3) अदालतों को संहिता की धारा 41 और 41ए के अनुपालन पर खुद को संतुष्ट करना होगा। कोई भी गैर-अनुपालन आरोपी को जमानत देने का हकदार बना देगा।

    4) सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को रिट याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के दिनांक 07.02.2018 के आदेश को ध्यान में रखते हुए संहिता की धारा 41 और 41ए के तहत पालन की जाने वाली प्रक्रिया के लिए स्थायी आदेश देने का निर्देश दिया जाता है।

    5) 2018 की नंबर 7608 और संहिता की धारा 41ए के आदेश का पालन करने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा जारी स्थायी आदेश यानी 2020 का स्थायी आदेश नंबर 109 है।

    6) संहिता की धारा 88, 170, 204 और 209 के तहत आवेदन पर विचार करते समय जमानत आवेदन पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है।

    7) सिद्धार्थ मामले में इस अदालत के फैसले में दिए गए आदेश का कड़ाई से अनुपालन करने की आवश्यकता है (जिसमें यह माना गया कि जांच अधिकारी को आरोप पत्र दाखिल करते समय प्रत्येक आरोपी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता नहीं है)।

    8) राज्य और केंद्र सरकारों को विशेष अदालतों के गठन के संबंध में समय-समय पर इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा। हाईकोर्ट को राज्य सरकारों के परामर्श से विशेष अदालतों की आवश्यकता पर विचार करना होगा। विशेष अदालतों में पीठासीन अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरना होगा।

    9) हाईकोर्ट को उन विचाराधीन कैदियों का पता लगाने का निर्देश दिया गया, जो जमानत शर्तों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं। ऐसा करने के बाद रिहाई की सुविधा के लिए संहिता की धारा 440 के आलोक में उचित कार्रवाई करनी होगी।

    10) जमानतदारों पर जोर देते समय संहिता की धारा 440 के अधिदेश को ध्यान में रखना होगा।

    11) जिला न्यायपालिका स्तर और हाईकोर्ट दोनों पर संहिता की धारा 436ए के आदेश का पालन करने के लिए समान तरीके से अभ्यास करना होगा, जैसा कि पहले भीम सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया था, जिसके बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

    12) जमानत आवेदनों का निपटारा दो सप्ताह की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए, सिवाय इसके कि प्रावधानों के अनुसार अन्यथा हस्तक्षेप करने वाला आवेदन हो। किसी भी हस्तक्षेप आवेदन को छोड़कर अग्रिम जमानत के आवेदनों का छह सप्ताह की अवधि के भीतर निपटारा होने की उम्मीद है।

    13) सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और हाईकोर्ट को चार महीने की अवधि के भीतर हलफनामे/स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है।

    13 फरवरी, 2024 के अपने नवीनतम आदेश में न्यायालय ने जुलाई, 2022 के फैसले में जारी निर्देशों के संबंध में राज्यों और हाईकोर्ट से अनुपालन के हलफनामे मांगे हैं।

    केस टाइटल: सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो

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