प्रीमियम का एडवांस भुगतान न होने पर तय बीमा राशि से ज़्यादा जोखिम के लिए बीमा कंपनी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

18 Aug 2026 10:37 PM IST

  • प्रीमियम का एडवांस भुगतान न होने पर तय बीमा राशि से ज़्यादा जोखिम के लिए बीमा कंपनी ज़िम्मेदार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18.08.2026) को कहा कि बीमा कंपनी उस नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं हो सकती, जो तब हुआ जब बीमित व्यक्ति का टर्नओवर 'मरीन कार्गो एनुअल टर्नओवर पॉलिसी' के तहत तय बीमा राशि (सम एश्योर्ड) से ज़्यादा हो गया, और बढ़े हुए टर्नओवर के लिए प्रीमियम का एडवांस भुगतान नहीं किया गया। यह फ़ैसला इंश्योरेंस एक्ट, 1938 की धारा 64VB की पाबंदी को ध्यान में रखते हुए लिया गया।

    जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह की बेंच ने 'न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी' की अपील को मंज़ूरी दे दी। यह अपील 'नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन' (NCDRC) के उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ थी, जिसमें कमीशन ने अपीलकर्ता को आग से हुए नुकसान के क्लेम के लिए अपने ही सर्वेयर द्वारा आंकी गई रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया।

    प्रतिवादी ने अपीलकर्ता से 1200 करोड़ रुपये के अनुमानित टर्नओवर के लिए 'मरीन कार्गो एनुअल टर्नओवर पॉलिसी' ली थी, जिसका प्रीमियम दो बराबर किस्तों में दिया जाना था। एक कंटेनर फ्रेट स्टेशन पर आग लग गई, जहां प्रतिवादी ने कपास की 41,481 गांठें रखी थीं। अपीलकर्ता के अपने सर्वेयर ने नुकसान का आकलन 22,01,29,271 रुपये किया।

    हालांकि, आग लगने की तारीख तक प्रतिवादी का टर्नओवर 1200 करोड़ रुपये की बीमित राशि को पार कर चुका था और 1724.12 करोड़ रुपये हो गया। उस समय तक कोई अतिरिक्त प्रीमियम नहीं दिया गया। आग लगने की घटना के एक महीने से ज़्यादा समय बाद प्रतिवादी ने 86,86,125 रुपये का अतिरिक्त प्रीमियम दिया; यह भुगतान अपीलकर्ता के रिलेशनशिप मैनेजर द्वारा भेजे गए एक ईमेल के बाद किया गया, जिसमें "टर्नओवर को रेगुलर करने" के लिए "मौजूदा टर्नओवर के आधार पर एक और किस्त" जारी करने की मांग की गई। बाद में अपीलकर्ता ने क्लेम खारिज किया।

    NCDRC ने प्रतिवादी के पक्ष में फ़ैसला सुनाया। उसने अपीलकर्ता के डिविजनल मैनेजर द्वारा भेजे गए ईमेल पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया कि दूसरी किस्त के भुगतान के बाद "पॉलिसी की समाप्ति तक सभी ट्रांज़िट कवर किए जाते हैं, भले ही यह 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाए।"

    NCDRC के अनुसार, इस आश्वासन का मतलब था कि बीमित राशि से ज़्यादा टर्नओवर होने के बावजूद कवरेज जारी रहा। बेंच ने अलग-अलग लेकिन एक जैसी राय के साथ फ़ैसला सुनाया।

    जस्टिस संजय करोल ने कहा कि इंश्योरेंस एक्ट की धारा 64VB के तहत अगर प्रीमियम का भुगतान नहीं किया गया (चाहे जोखिम लेने से पहले या तय समय-सीमा के भीतर, जिसकी गारंटी भुगतान की गई हो), तो बीमा कंपनी के लिए जोखिम उठाना कानूनी रूप से मना है। उन्होंने आगे कहा कि धारा 64VB(2) के तहत, "जोखिम उस तारीख से पहले नहीं लिया जा सकता जिस तारीख को प्रीमियम का भुगतान किया गया हो।"

    जस्टिस करोल ने यह भी कहा कि धारा 64VB यहाँ पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि आग लगने की घटना से बहुत पहले ही 1200 करोड़ रुपये की टर्नओवर-लिंक्ड बीमा राशि खत्म हो चुकी थी। धारा 64VB के स्पष्ट प्रावधानों को देखते हुए प्रतिवादी (Respondent) की यह ज़िम्मेदारी थी कि वह या तो अनुमानित टर्नओवर के आधार पर राशि का भुगतान करके कवरेज बढ़ाए या कम से कम एक निश्चित समय-सीमा के भीतर भुगतान करने की गारंटी दे।

    अपीलकर्ता ने कंपनी द्वारा जारी 2006 की आंतरिक गाइडलाइंस पेश कीं, जिनमें साफ़ तौर पर कहा गया कि "धारा 64VB के प्रावधानों को देखते हुए, प्रीमियम का समायोजन (Adjustment) केवल कम करने की दिशा में ही किया जाना चाहिए।"

    इस पर जस्टिस करोल ने कहा,

    "हालांकि कानून की स्थापित स्थिति यह है कि मुख्य व्यक्ति (Principal) अपने एजेंट के कार्यों के लिए ज़िम्मेदार होता है, लेकिन यह भी आम बात है कि ऐसा मुख्य व्यक्ति के नियमों और विनियमों के अनुसार या दूसरे शब्दों में एजेंट द्वारा अपने कर्तव्य के नियमित पालन के दौरान किया जाना चाहिए। अपीलकर्ता केवल यही उम्मीद कर सकते हैं - और उचित रूप से कर सकते हैं - कि उनका एजेंट उनके द्वारा जारी निर्देशों से अवगत होगा। इस मामले को देखते हुए अपीलकर्ता के डिविजनल मैनेजर के लिए प्रतिवादी को कवरेज बढ़ाने का आश्वासन देने का कोई कारण नहीं बनता था।"

    हर्षद जे. शाह बनाम एलआईसी ऑफ़ इंडिया मामले का ज़िक्र करते हुए जस्टिस करोल ने कहा कि एजेंट का अधिकार "साफ़ तौर पर बताया जाना ज़रूरी नहीं है और इसे परिस्थितियों से समझा जा सकता है", लेकिन उन्होंने कहा कि कंपनी की 2006 की गाइडलाइंस को देखते हुए, "परिस्थितियाँ ऐसे अधिकार की अनुमति नहीं देती हैं।"

    प्रतिवादी ने मामले के तथ्यों में 'एस्टॉपेल' (Estoppel) के सिद्धांत को लागू करने की दलील दी।

    हालांकि, जस्टिस करोल ने इस दलील को खारिज किया और कहा,

    "अगर कोई बीमा कंपनी अपनी सुविधा के लिए कोई खास काम करती है, जैसे कि किश्तों में प्रीमियम लेना तो वे धारा 64VB की आड़ नहीं ले सकतीं।" अदालत ने कहा कि 'एस्टॉपेल' का सिद्धांत, जिसे 'श्याम टेलीलिंक लिमिटेड बनाम भारत संघ' मामले में मान्यता दी गई थी, "किसी कानून के खिलाफ या उसके उल्लंघन में लागू नहीं हो सकता।"

    एक अन्य सहमति वाले फैसले में जस्टिस नोंगमेइकापम कोटिश्वर सिंह ने 'इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872' के तहत एजेंसी के कानून की विस्तार से जांच की।

    कानून के संबंधित प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए उन्होंने कहा,

    "एजेंट को मिली अथॉरिटी उन कामों तक ही सीमित होती है, जो अधिकृत कामकाज को चलाने के लिए जरूरी, सामान्य और कानूनी हों; यह अथॉरिटी सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ जाती कि कोई काम आम तौर पर नियोक्ता (Employer) के कामकाज से जुड़ा है।"

    उन्होंने आगे कहा कि एक डिविजनल मैनेजर "आम तौर पर बीमित व्यक्ति से बातचीत कर सकता है, पॉलिसी समझा सकता है और प्रीमियम मांग सकता है, लेकिन इससे उसे नया जोखिम पैदा करने, बीमित राशि बढ़ाने, बीमा कंपनी की देनदारी का दायरा बढ़ाने या जोखिम शुरू होने के लिए जरूरी कानूनी शर्त को खत्म करने की अथॉरिटी नहीं मिल जाती।"

    जस्टिस सिंह ने वास्तविक (Actual) और स्पष्ट (Apparent) अथॉरिटी के बीच अंतर स्पष्ट किया और कहा कि "स्पष्ट अथॉरिटी प्रिंसिपल (मुख्य व्यक्ति) द्वारा तीसरे पक्ष के सामने किए गए व्यवहार या दिखावे से बनती है," और "एजेंट खुद के दावे से ऐसी अथॉरिटी नहीं बना सकता।"

    कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 196 के तहत 'रेटिफिकेशन' (मंजूरी/पुष्टि) के सवाल पर, जस्टिस सिंह ने कहा कि बीमित राशि बढ़ाने वाला एंडोर्समेंट (Endorsement) उस इरादे के साथ मेल नहीं खाता था जिससे आग लगने की घटना से पहले दिए गए उस आश्वासन को पिछली तारीख से मंजूरी दी जा सके कि अतिरिक्त कवर पहले ही जोड़ दिया गया।

    अदालत ने कहा,

    "रेटिफिकेशन से अथॉरिटी की कमी को तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बीमा जोखिम लेने से जुड़ी अनिवार्य कानूनी शर्त को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता।"

    जस्टिस सिंह ने कहा,

    "'qui facit per alium facit per se' (जो किसी और के जरिए काम करता है, वह खुद काम करता है) का सिद्धांत एजेंट की अथॉरिटी के दायरे में आने वाले कामों पर लागू होता है; हालांकि, यह सिद्धांत एजेंट को प्रिंसिपल पर ऐसी देनदारी डालने का अधिकार नहीं देता जिसे लेने के लिए एजेंट न तो अधिकृत था और न ही कानूनी रूप से सक्षम।"

    बेंच ने माना कि NCDRC ने डिविज़नल मैनेजर के ईमेल पर भरोसा करके बीमा कंपनी पर उस रकम से ज़्यादा की ज़िम्मेदारी तय करने में गलती की थी, जिसके लिए प्रीमियम का भुगतान किया गया। इसलिए बेंच ने दोनों अपील मंज़ूर कर लीं और NCDRC के उस फ़ैसले को रद्द किया जिसमें सर्वेयर द्वारा तय की गई क्लेम की रकम का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

    Case Title: The New India Assurance Company Limited & Ors. v M/S Louis Dreyfus Commodities India Pvt. Ltd.

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