INI CET 2024: AIMS कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में INI CET सीट आवंटन परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Praveen Mishra

14 Aug 2024 6:23 PM IST

  • INI CET 2024: AIMS कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में INI CET सीट आवंटन परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

    सुप्रीम कोर्ट ने आज (14 अगस्त) राष्ट्रीय महत्व के संयुक्त प्रवेश परीक्षा (INI CET) 2024 परीक्षा के अंतिम सीट आवंटन परिणामों की घोषणा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

    AIMS से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में स्नातकों को दिए जाने वाले 50 प्रतिशत से अधिक संस्थागत वरीयता कोटा को चुनौती देने वाली याचिका में रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी।

    चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खांडपीठ ने जब मामले की सुनवाई 20 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी तो याचिकाकर्ताओं ने अनुरोध किया कि तब तक परिणाम घोषित नहीं किए जाएं।

    "उन्हें परिणामों के प्रकाशन पर रोक लगाने दें, उन्हें दो और दिनों के लिए रोक दें .... याचिकाकर्ताओं के लिए सीनियर एडवोकेट पीबी सुरेश ने आग्रह किया, तीसरे दौर में तीसरे पक्ष के अधिकार प्रभावित होंगे।

    एम्स के वकील दुष्यंत पाराशर ने कहा कि परिणाम पर रोक का अगले वर्षों में दाखिले पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा. उन्होंने कहा कि देश भर के डॉक्टर परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

    परिणाम पर रोक लगाने से इनकार करते हुए, सीजेआई ने कहा: "पीजी मेडिकल प्रवेश के लिए (काउंसलिंग) परिणामों की घोषणा को रोकना एक गंभीर मामला है, हम सिर्फ एक आदेश पारित नहीं करते हैं ... पूरे देश में छात्रों को प्रवेश लेना पड़ता है।

    एम्स आईएनआईसीईटी आज (14 अगस्त) सीट आवंटन परिणाम घोषित करने वाला है।

    यह ध्यान दिया जा सकता है कि जुलाई 2024 INICET सत्र के लिए, लिखित परीक्षा के स्कोर 25 मई को घोषित किए गए थे।

    संस्थागत वरीयता कोटा अनिवार्यत एक आंतरिक आरक्षण प्रणाली है जिसमें स्नातकोत्तर प्रवेश सीटों का प्रतिशत एम्स में पहले से पढ़ रहे एमबीबीएस छात्रों (सामान्य श्रेणी से संबंधित) के लिए आरक्षित है।

    पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए यूनियन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से जवाब मांगा था।

    कोर्ट अब इस मामले में 20 अगस्त को सुनवाई करेगा।

    याचिकाकर्ताओं के तर्क:

    याचिका में कहा गया है कि कई संस्थान जो राष्ट्रीय महत्व के संयुक्त प्रवेश परीक्षा का हिस्सा हैं, ने सौरभ चौधरी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% की सीमा से परे संस्थागत वरीयता के तहत सीटें दी हैं।

    उक्त निर्णय में, न्यायालय ने 50% की संवैधानिकता को बरकरार रखा (एम्स छात्र संघ बनाम एम्स और अन्य में निर्धारित 25% से बढ़ाया)।अखिल भारतीय आयुवळ्ाना संस्थान में स्नातकोत्तर दाखिले में संस्थागत वरीयता कोटा। न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि यह केवल एक अंतरिम उपाय था और राज्य को योग्यता के आधार पर सीटों का उचित आवंटन सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का निर्देश दिया था। हालांकि, याचिकाकर्ता का दावा है कि 21 साल बाद भी इन निर्देशों पर कार्रवाई नहीं की गई है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि "अनारक्षित" श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें INICET संस्थानों के मौजूदा छात्रों को आवंटित की गई थीं। एम्स दिल्ली में, हजारों रैंक वाले छात्रों को सीटें दी गईं, जबकि याचिकाकर्ता (287 रैंक) को नहीं दिया गया।

    याचिका में परमादेश की रिट की मांग की गई है (1) उत्तरदाताओं (संघ और एम्स) को याचिकाकर्ता द्वारा पसंद किए गए किसी एक अनुशासन के लिए सीट आवंटित करने का निर्देश देना; (2) न्यायालय के पूर्व निर्णयों के अनुसार स्नातकोत्तर दाखिलों में संस्थागत वरीयता कोटा को 50% तक सीमित करना; (3) उत्तरदाताओं को सुप्रीम कोर्ट के पिछले सुझावों पर कार्रवाई करने और "संस्थागत वरीयता" को लागू करने के तरीके को संहिताबद्ध करने का निर्देश देना; (4) यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियम बनाने का भी अनुरोध करता है कि इस वरीयता का उपयोग केवल तभी किया जाता है जब दो या अधिक उम्मीदवारों के बीच एक अलग समानता हो।

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