कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 March 2024 5:01 AM GMT

  • कानून एवं व्यवस्था से निपटने में राज्य पुलिस की अक्षमता, निवारक हिरासत लागू करने का बहाना नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    एक उल्लेखनीय फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने निवारक हिरासत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया है। न्यायालय ने कहा कि कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य की पुलिस मशीनरी की असमर्थता निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए।

    दरअसल तेलंगाना निवारक हिरासत कानून के तहत एक कथित चेन स्नैचर की निवारक हिरासत को रद्द करते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत किया-

    (i) हिरासत प्राधिकारी को अपेक्षित व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचने के लिए केवल प्रासंगिक और महत्वपूर्ण सामग्री पर विचार करना चाहिए,

    (ii) यह एक अलिखित कानून है, संवैधानिक और प्रशासनिक, कि जहां भी कोई निर्णय लेने का कार्य वैधानिक पदाधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि को सौंपा जाता है, वहां उसका एक अंतर्निहित कर्तव्य है कि वह अपने विवेक को प्रासंगिक और निकटवर्ती मामलों पर लगाए और उन मामलों से दूर रहे जो अप्रासंगिक और दूरस्थ हैं,

    (iii) इस स्थापित प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि हिरासत आदेश के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की व्यक्तिपरक संतुष्टि की आवश्यकता होती है, जिस पर सामग्री की अपर्याप्तता के लिए अदालत द्वारा आम तौर पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। फिर भी, यदि हिरासत में लेने वाला प्राधिकारी प्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार नहीं करता है या पूरी तरह से अनावश्यक, सारहीन और अप्रासंगिक परिस्थितियों पर विचार करता है, तो ऐसी व्यक्तिपरक संतुष्टि ख़राब हो जाएगी,

    (iv) हिरासत के आदेश को रद्द करने में, न्यायालय व्यक्तिपरक संतुष्टि की शुद्धता पर निर्णय नहीं देता है। न्यायालय की चिंता यह सुनिश्चित करने की होनी चाहिए कि क्या व्यक्तिपरक संतुष्टि तक पहुंचने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया वस्तुनिष्ठ तथ्यों पर आधारित है या किसी जिद, द्वेष या अप्रासंगिक विचारों या विवेक के गैर-प्रयोग से प्रभावित है।

    (v) हिरासत का आदेश देते समय, प्राधिकारी को उचित संतुष्टि पर पहुंचना चाहिए जो हिरासत के क्रम में स्पष्ट रूप से और स्पष्ट शब्दों में परिलक्षित होनी चाहिए।

    (vi) आदेश में केवल इस कथन से संतुष्टि का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि "हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करने से रोकना आवश्यक था, " बल्कि निरुद्ध करने वाले प्राधिकारी को उसके समक्ष मौजूद सामग्री से निवारक आदेश को उचित ठहराना होगा और उक्त सामग्री पर विचार करने की प्रक्रिया को अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुए निवारक आदेश में प्रतिबिंबित करना होगा।

    (vii) कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य की पुलिस मशीनरी की अक्षमता निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए,

    (viii) ऐसे आदेश का औचित्य हिरासत के आदेश को सुदृढ़ करने के लिए हिरासत में लिए गए आधारों में मौजूद होना चाहिए। इसे बंदी को न दिए गए कारण/आधारों से नहीं समझाया जा सकता। प्राधिकारी का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध प्रासंगिक और सामग्री तथ्यों पर विवेक लगाने की स्वाभाविक परिणति पर होना चाहिए, और

    (ix) निवारक हिरासत के आदेश की उचित संतुष्टि पर पहुंचने के लिए, हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी को पहले संभावित बंदी के खिलाफ पेश की गई सामग्री की जांच करनी चाहिए ताकि वह खुद को संतुष्ट कर सके कि क्या उसका आचरण या पूर्व इतिहास दर्शाता है कि वह सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य कर रहा है। और, दूसरा, यदि उपरोक्त संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, तो उसे आगे विचार करना चाहिए कि क्या यह संभावना है कि उक्त व्यक्ति निकट भविष्य में सार्वजनिक व्यवस्था के लिए प्रतिकूल तरीके से कार्य करेगा जब तक कि उसे हिरासत का आदेश पारित करके ऐसा करने से रोका न जाए । व्यक्तिपरक संतुष्टि के आधार पर हिरासत आदेश पारित करने के लिए, उपरोक्त पहलुओं और बिंदुओं का उत्तर संभावित बंदी के विरुद्ध होना चाहिए। प्रासंगिक और निकटवर्ती सामग्री और महत्वपूर्ण मामलों पर विवेक लगाने की अनुपस्थिति हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी की ओर से वैधानिक संतुष्टि की कमी को दर्शाएगी।

    हिरासत के आदेश को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि जब तक निवारक रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गतिविधियां ऐसी प्रकृति की न हों, जिससे संबंधित क्षेत्र/इलाके के लोगों के मन में दहशत और भय का माहौल पैदा हो, निवारक हिरासत के आदेश को उचित नहीं ठहराया जा सकता।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है, “मौजूदा मामले में, ऐसा कोई संकेत नहीं है कि लोगों, विशेष रूप से संबंधित इलाके की महिलाओं के ऐसे किसी भी बयान को दर्ज किया गया था ताकि व्यक्तिपरक संतुष्टि पर पहुंचा जा सके कि हिरासत में लिए गए लोगों की नापाक गतिविधियों ने दहशत का माहौल पैदा किया और संबंधित इलाके के लोगों के मन में डर है।”

    यह मामला उस व्यक्ति/हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निवारक हिरासत से संबंधित है, जिसे तेलंगाना खतरनाक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम, 1986 ("1986 अधिनियम") की धारा 2 (जी) के तहत 'गुंडा' घोषित किया गया था। बंदी पर आरोप है कि उसने चेन छीनने की हरकतें कीं इससे महिलाओं के मन में डर और दहशत पैदा हो गई। बंदी के खिलाफ डकैती आदि के कथित अपराधों के लिए दो एफआईआर दर्ज करने के कारण उसके खिलाफ निवारक हिरासत आदेश पारित किया गया।

    अदालत के सामने जो महत्वपूर्ण मुद्दा आया वह यह था कि क्या हिरासत में लिए गए लोगों की गतिविधियां निवारक हिरासत के आदेश को उचित ठहराने वाली सार्वजनिक व्यवस्था के लिए हानिकारक थीं।

    नकारात्मक जवाब देते हुए, अदालत ने कहा कि मौजूदा मामला अपीलकर्ता/हिरासत में लिए गए व्यक्ति की निवारक हिरासत की गारंटी नहीं देता है क्योंकि अपीलकर्ता द्वारा की गई गतिविधियों को सामान्य कानून (आईपीसी) के प्रावधानों के तहत निपटाया जा सकता है, इसके अलावा, गतिविधियां ऐसी नहीं हैं जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जो बड़े पैमाने पर समाज को प्रभावित करे और अपीलकर्ता के खिलाफ निवारक हिरासत का आदेश दिया जाए ।

    “अपीलकर्ता बंदी के खिलाफ जो आरोप लगाया गया है, उसके बारे में कहा जा सकता है कि इससे कानून और व्यवस्था से संबंधित समस्याएं बढ़ी हैं, लेकिन हमारे लिए यह कहना मुश्किल है कि उसने सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डाली है। इस न्यायालय ने बार-बार दोहराया है कि किसी व्यक्ति की गतिविधियों को "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल किसी भी तरीके से कार्य करने" की अभिव्यक्ति के अंतर्गत लाने के लिए गतिविधियां ऐसी प्रकृति की होनी चाहिए कि समाज को प्रभावित करने वाली विध्वंसक गतिविधियों को रोकने में सामान्य कानून निपट न सकें । कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में राज्य की पुलिस मशीनरी की अक्षमता निवारक हिरासत के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का बहाना नहीं होनी चाहिए।

    'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर समझाया गया

    अदालत ने 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए कहा कि 'कानून और व्यवस्था' की अभिव्यक्ति अपने प्रभाव में केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, जबकि 'सार्वजनिक व्यवस्था' का व्यापक स्पेक्ट्रम समुदाय को प्रभावित करता है या बड़े पैमाने पर जनता को ।

    अदालत ने जोर देकर कहा कि यदि कानून के उल्लंघन का प्रभाव जनता के व्यापक स्पेक्ट्रम से सीधे तौर पर जुड़े कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित है, तो यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या को बढ़ा सकता है।

    अदालत ने कहा,

    "यह समुदाय के जीवन की सम गति को बाधित करने की अधिनियम की क्षमता है जो इसे सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव के लिए प्रतिकूल बनाती है।"

    संक्षेप में, अदालत ने माना कि 'कानून और व्यवस्था' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' के बीच असली अंतर कृत्य की प्रकृति या गुणवत्ता के साथ नहीं है, बल्कि समाज पर कृत्य के प्रभाव के साथ है।

    अदालत ने कहा,

    “दूसरे शब्दों में, कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के क्षेत्रों के बीच वास्तविक अंतर केवल कृत्य की प्रकृति या गुणवत्ता में नहीं है, बल्कि समाज पर इसकी पहुंच की डिग्री और सीमा में भी निहित है। प्रकृति में समान, लेकिन विभिन्न संदर्भों और परिस्थितियों में किए गए कार्य अलग-अलग प्रतिक्रियाओं का कारण बन सकते हैं। एक मामले में यह केवल विशिष्ट व्यक्तियों को प्रभावित कर सकता है, और इसलिए केवल कानून और व्यवस्था की समस्या को छूता है, जबकि दूसरे में यह सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। इसलिए, कार्य अपने आप में अपनी गंभीरता का निर्धारक नहीं है। अपनी गुणवत्ता में यह अन्य समान कृत्यों से भिन्न नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी क्षमता में, यानी समाज पर इसके प्रभाव में, यह बहुत भिन्न हो सकता है।"

    निष्कर्ष

    यह देखने के बाद कि बंदी की चेन छीनने की घटना ने सार्वजनिक व्यवस्था के उल्लंघन के खिलाफ उसकी निवारक हिरासत को उचित ठहराने के लिए संबंधित इलाके के लोगों के मन में दहशत और भय का माहौल पैदा नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। हिरासत के आदेश को बरकरार रखने वाले हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया।

    तदनुसार अपील की अनुमति दी गई।

    केस: नेनावथ बुज्जी आदि बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य

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