समरूप समूह के बीच भेदभाव करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

12 Sept 2024 10:27 AM IST

  • समरूप समूह के बीच भेदभाव करना अनुचित : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक ही शैक्षणिक सत्र में एक ही प्रक्रिया के माध्यम से एक ही कोर्स में एडमिशन लेने वाले उम्मीदवारों के समरूप वर्ग के बीच किसी विशेष पद पर नियुक्ति के लिए उनकी पात्रता निर्धारित करते समय उनकी एडमिशन तिथि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता।

    राजस्थान के अधिकारियों ने 11.09.2017 को अनुसूचित क्षेत्र (TSP) में शिक्षक ग्रेड III लेवल II के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते हुए विज्ञापन जारी किया। जबकि अधिसूचना में न्यूनतम 45% अंकों के साथ ग्रेजएट और एक वर्षीय शिक्षा स्नातक (बी.एड) योग्यता निर्धारित की गई।

    हालांकि, जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना दिनांक 31.8.09 के जारी होने के बाद बी.एड कोर्स में एडमिशन लिया था, उन्हें ग्रेजुएट स्तर या समकक्ष परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे।

    अपीलकर्ता ने 23.10.2009 (31.08.09 की कट-ऑफ के बाद) को बी.एड एडमिशन लिया था। 50% की आवश्यकता को पूरा न करने के आधार पर उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया।

    अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि उसी बैच के अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने कट-ऑफ तिथि से पहले बी.एड. कोर्स में एडमिशन लिया था, उन्हें बी.एड. कोर्स में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने की आवश्यकता के बिना नियुक्ति प्रदान की गई, इसलिए उनके मामले को उन अभ्यर्थियों के समान माना जाना चाहिए और कट-ऑफ तिथि के आधार पर समरूप वर्ग के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

    अपीलकर्ता के तर्क को स्वीकार करते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए एडमिशन पाने वाले स्टूडेंट के समरूप समूह के बीच आपस में भेदभाव करना अनुचित होगा।

    न्यायालय ने कहा कि यदि उसी शैक्षणिक वर्ष में बी.एड. पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले अन्य अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के पिछले दौर में बी.एड. पाठ्यक्रम में न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त किए बिना नियुक्ति प्रदान की गई तो उनके मामले को उन अभ्यर्थियों के समान माना जाना चाहिए। कट-ऑफ तिथि के आधार पर समरूप वर्ग के बीच भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम, तो काउंसलिंग के बाद के दौर में पाठ्यक्रम में एडमिशन लेने वाले अपीलकर्ता को शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता अंक मानदंड को पूरा करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

    “जैसा कि उसमें बताया गया था, ऐसा नहीं हो सकता कि काउंसलिंग के पहले दौर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंट ग्रेजुएट में 50% से कम अंकों के साथ भी पात्र होंगे, जबकि काउंसलिंग के बाद के दौर में प्रवेश लेने वाले अन्य लोग पात्र नहीं होंगे।”

    न्यायालय ने राजस्थान राज्य बनाम अंकुल सिंघल में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी थी।

    न्यायालय ने NCTE द्वारा 13.11.2019 को जारी अधिसूचना पर भी ध्यान दिया, जिसमें कहा गया कि ग्रेजुएट में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत उन पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने 29 जुलाई, 2011 से पहले बैचलर ऑफ एजुकेशन या समकक्ष पाठ्यक्रम में एडमिशन ले लिया था।

    न्यायालय ने नोट किया कि अंकुल सिंघल में यह माना गया कि याचिकाकर्ताओं का बी.एड. पाठ्यक्रम काउंसलिंग के पहले दौर से संबंधित होगा और उन्हें न्यूनतम अंक प्राप्त न करने के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनका एडमिशन काउंसलिंग के अगले दौर में पूरा हो गया था। अंकुल सिंघल (सुप्रा) में यह माना गया कि शैक्षणिक सत्र 2009-10 के लिए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट के समरूप समूह के बीच अंतर करना अनुचित होगा।

    न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि राकेश गौड़ बनाम राजस्थान राज्य में याचिकाकर्ता, जिसने 05.11.2009 को बी.एड. में एडमिशन लिया था, यहां अपीलकर्ता के बाद राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा राहत दी गई।

    न्यायालय ने कहा,

    "राकेश गौर (सुप्रा) का मामला अपीलकर्ता के मामले से मिलता-जुलता था। जो हंस के लिए सॉस है, वही हंस के लिए भी सॉस होना चाहिए।"

    तदनुसार, आरोपित निर्णय रद्द कर दिया गया और अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे अपीलकर्ता को दी गई नियुक्ति को हाईकोर्ट की खंडपीठ के दिनांक 23.10.2021 के अंतरिम आदेश के अनुसार, नियमित नियुक्ति के रूप में मानें और अपीलकर्ता को बहाल करने के बाद परिणामी लाभ प्रदान करें।

    केस टाइटल: मणिलाल बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, सी.ए. नंबर 010440/2024

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