सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा की गई अवैध नीलामी बिक्री को अनुच्छेद 226 के तहत रद्द किया जा सकता है; रिट कोर्ट सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 से बाध्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Shahadat
11 July 2024 10:45 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक अधिकारी द्वारा कानून के अनिवार्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन करके की गई नीलामी बिक्री से व्यथित व्यक्ति को नीलामी बिक्री रद्द करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (सीपीसी) के आदेश XXI नियम 90 में निर्धारित दोहरी शर्तों को स्थापित करने के लिए नहीं कहा जा सकता।
जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा,
“हमारा विचार है कि ऐसे मामलों में, जैसे कि वर्तमान में, जिसमें राज्य द्वारा अपने अधिकारियों के माध्यम से की गई नीलामी बिक्री की वैधता और औचित्य पर दुर्भावना, बाहरी विचारों के लिए अनुचित पक्षपात और कानून के अनिवार्य प्रावधानों के घोर उल्लंघन के आधार पर सवाल उठाया जाता है, सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 में निहित सिद्धांतों को लागू करना खतरनाक होगा।”
न्यायालय ने कहा कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कानून के अनिवार्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए अपनी संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए रिट याचिका दायर की जाती है तो उस व्यक्ति को सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 के तहत बिक्री को चुनौती देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। सीपीसी का आदेश 21 नियम 90 निर्णय ऋणी को बिक्री के दौरान की गई भौतिक अनियमितता और धोखाधड़ी के आधार पर अपनी संपत्ति की बिक्री को चुनौती देने के लिए एक उपाय प्रदान करता है। बिक्री रद्द करने के लिए निर्णय ऋणी द्वारा दो शर्तों को पूरा किया जाना चाहिए अर्थात, संपत्ति की बिक्री में की गई भौतिक अनियमितता और धोखाधड़ी और संपत्ति की बिक्री में की गई ऐसी अनियमितता या धोखाधड़ी के कारण निर्णय ऋणी को हुई क्षति।
सीपीसी की धारा 141 के तहत निहित स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए और चिलमकुर्ती बाला सुब्रह्मण्यम बनाम सामंथापुडी विजया लक्ष्मी और अन्य (2017) 6 एससीसी 770 में रिपोर्ट किए गए मामले पर भरोसा करते हुए न्यायालय ने माना कि सीपीसी के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे, और यह उस व्यक्ति के लिए न्याय का उपहास होगा यदि उसे सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 के तहत कानून की नजर में शून्य होने वाली बिक्री कार्यवाही को चुनौती देने के लिए कहा जाता है।
जस्टिस जेबी पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,
“समय बदल गया। सार्वजनिक पदाधिकारियों में मानवीय मूल्य और नैतिकता काफी हद तक कम हो गई। भ्रष्टाचार चरम पर है। इसे ध्यान में रखते हुए और कानून के शासन की रक्षा और उसे बनाए रखने के लिए न्यायालयों का कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि राज्य के अधिकारियों ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से सार्वजनिक नीलामी की है। ऐसा कुछ भी नहीं किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ हो। यह कहना अतिशयोक्ति होगी कि हालांकि रिट कोर्ट किसी सार्वजनिक पदाधिकारी द्वारा की गई नीलामी बिक्री को कानून के अनिवार्य प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा ऐसे सार्वजनिक पदाधिकारी की कार्रवाई को मनमाना मान सकता है, फिर भी शिकायत करने वाले पीड़ित पक्ष को सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 में निर्धारित दोहरी शर्तों को स्थापित करने के लिए कहा जाना चाहिए।
न्यायालय ने कहा कि एक बार जब राज्य की कार्रवाई अनुचित तथा मनमाना पाई जाती है तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पहलू जिस पर रिट कोर्ट को गौर करना चाहिए, वह है संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुरूप नीलामी बिक्री आयोजित करने में राज्य की ओर से निष्पक्षता तथा पारदर्शिता।
न्यायालय ने माना कि सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 के प्रावधान किसी भी मामले में रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते।
न्यायालय ने आगे कहा,
"संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए हाईकोर्ट को उचित आदेश पारित करने का अधिकार है। ऐसी शक्ति को न तो नियंत्रित किया जा सकता है और न ही सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 के प्रावधानों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। यह कहना सही नहीं होगा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय आदेश XXI नियम 90 की शर्तों का अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए।"
वर्तमान मामले में प्रतिवादी नंबर 1 के स्वामित्व वाली संपत्तियों को महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के अनिवार्य प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए तहसीलदार द्वारा अपीलकर्ता के साथ मिलीभगत करके नीलामी में अपीलकर्ता को बेच दिया गया।
संपत्ति की बिक्री राजस्व संहिता की धारा 194 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए अनिवार्य 30 दिनों के नोटिस की समाप्ति से पहले हुई। बिक्री प्रमाण पत्र उसी दिन, यानी नीलामी की तारीख को ही जारी किया गया, जो अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा बिक्री की पुष्टि से बहुत पहले था, जो राजस्व संहिता की धारा 212 के विरुद्ध था।
न्यायालय ने कहा कि यह अनियमितता का मामला नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता के प्रावधानों का पालन किए बिना प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति को बेचने में तहसीलदार द्वारा की गई अवैधता का मामला है। इसलिए न्यायालय का मानना है कि प्रतिवादी नंबर 1 को अवैधता साबित करने के लिए सीपीसी के आदेश 21 नियम 90 का आवेदन न्याय का घोर उपहास होगा।
न्यायालय ने कहा,
"यदि हम इस निर्णय के पैरा 63 में उल्लिखित सभी अवैधताओं को माफ कर दें या अनदेखा कर दें तो सीपीसी के आदेश XXI नियम 90 के प्रावधानों को लागू करने से न्याय का घोर उपहास होगा।"
न्यायालय ने आगे कहा,
"सार्वजनिक अधिकारियों को सत्ता के प्रति जागरूक होने के बजाय कर्तव्य के प्रति सजग होना चाहिए। आम आदमी को प्रभावित करने वाले उनके कार्यों और निर्णयों को निष्पक्षता और न्याय की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। जो उचित और न्यायसंगत नहीं है, वह अनुचित है। और जो अनुचित है, वह मनमाना है। मनमाना कार्य अधिकार से परे है। यह केवल इसलिए सद्भावपूर्ण और नेकनीयत नहीं हो जाता, क्योंकि विवेक का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को कोई व्यक्तिगत लाभ या फायदा नहीं पहुंचाया गया। यदि कोई कार्रवाई उस उद्देश्य के विपरीत है, जिसके लिए उसे अधिकृत किया गया तो वह दुर्भावनापूर्ण है। कर्तव्य के निर्वहन में बेईमानी किसी और चीज के बिना कार्रवाई को निष्प्रभावी बनाती है। यदि प्राधिकारी को तर्क के विपरीत काम करते हुए पाया जाता है तो बेईमानी के मकसद के सबूत के बिना भी कार्रवाई खराब है।”
यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि यद्यपि न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 की संपत्ति की खरीद को अवैध पाया, लेकिन अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 1 को मुकदमे की संपत्ति का कब्जा हस्तांतरित करने से रोक दिया। इसके बजाय, न्यायालय ने अपीलकर्ता को प्रतिवादी नंबर 6-एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास 4,00,00,000/- रुपये (केवल चार करोड़ रुपये) की राशि जमा करने का निर्देश दिया, जिसके खिलाफ प्रतिवादी संख्या 1 का ऋण बकाया है।
न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा अपेक्षित राशि जमा करने में विफल रहने पर सक्षम प्राधिकारियों को निर्देश दिया जाएगा कि वे संबंधित भूमि सहित संपूर्ण इकाई का कब्जा ले लें तथा उसे पुनः नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से बिक्री के लिए रखें।
केस टाइटल: मेसर्स अल-कैन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम प्रेस्टीज एच.एम. पॉलीकंटेनर्स लिमिटेड एवं अन्य।