'अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता' : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

Shahadat

4 Dec 2024 10:21 AM IST

  • अगर पुरुषों को मासिक धर्म होता तो उन्हें पता होता : सुप्रीम कोर्ट ने गर्भपात के बाद महिला जज को बर्खास्त करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से सवाल किया

    सुप्रीम कोर्ट ने महिला न्यायिक अधिकारियों के प्रदर्शन का आकलन करने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित मानदंडों के खिलाफ कड़ी टिप्पणी की, जिसमें हाईकोर्ट ने गर्भपात के कारण जज की मानसिक और शारीरिक बीमारी को ध्यान में नहीं रखा।

    मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा बर्खास्त की गई दो महिला न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस एन.के. सिंह की पीठ को बताया गया कि इनमें से महिला अधिकारी ने लगातार खराब प्रदर्शन किया। मामलों के निपटान की उनकी दर का उदाहरण देते हुए कहा गया कि उन्होंने एक साल में केवल दो सिविल मुकदमों का निपटारा किया।

    इस मामले में एक साथ छह न्यायिक अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। कोर्ट के निर्देश पर मध्य प्रदेश कोर्ट की पूर्ण पीठ ने 4 महिला न्यायिक अधिकारियों को बहाल करने पर सहमति जताई। इसलिए 2 महिला अधिकारी बर्खास्तगी के खिलाफ उपाय की मांग करते हुए कोर्ट के समक्ष हैं।

    यह भी बताया गया कि COVID काल के दौरान, हालांकि प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए यूनिट मानदंड निलंबित कर दिया गया, लेकिन उसकी निपटान दर औसत से कम रही। फिर वर्ष 2021 के लिए याचिकाकर्ता ने केवल 1.36 यूनिट अर्जित की। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के वकील एडवोकेट अर्जुन गर्ग ने कहा कि चूंकि COVID-19 अभी-अभी गुजरा है। इसलिए मानदंड यह है कि जो भी अर्जित किया जाएगा वह दोगुना हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसकी निपटान दर वैसी ही रही।

    जस्टिस नागरत्ना ने रिकॉर्ड देखा तो उन्होंने पाया कि अधिकारी का गर्भपात हो गया था। वह अपने खराब मानसिक स्वास्थ्य के कारण प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थी।

    सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह (याचिकाकर्ता के लिए) ने कहा कि उसे कोविड भी था। इतना ही नहीं, उसके सगे भाई को कैंसर था।

    इस पर जस्टिस नागरत्ना ने टिप्पणी की:

    "मुझे उम्मीद है कि पुरुष जजों पर भी ऐसे मानदंड लागू किए जाएंगे। मुझे यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। महिला, वह गर्भवती हो गई है और उसका गर्भपात हो गया! एक महिला की मानसिक और शारीरिक बीमारी जिसका गर्भपात हो गया। यह क्या है? मैं चाहती हूं कि पुरुषों को मासिक धर्म हो। तब उन्हें पता चलेगा कि यह क्या है। हमें खेद है। यह एक हाईकोर्ट है, जो महिला न्यायिक अधिकारी से निपट रहा है। उसने यहां काले और सफेद लिखा कि गर्भपात के कारण। पुरुष जजों के लिए भी इसी तरह के मानदंड हैं!

    हम देखेंगे कि आप कितने लोगों को समाप्त करने जा रहे हैं। जज केवल सहायक प्रणाली नहीं हैं। यह क्या है? मिस्टर वकील आप कहते हैं, प्रदर्शन देखें! इस मामले से निपटने के बाद कितने वकील कह सकते हैं कि न्यायालय धीमा है? कि हम निपटान नहीं कर रहे हैं? हम इस न्यायालय में सूची पूरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हम धीमे हैं? लक्ष्य या इकाइयों का क्या अर्थ है? बर्खास्त करो और घर जाओ कहना बहुत आसान है! जिला न्यायपालिका के लिए सड़ा हुआ बात। यह मत कहो कि वह ऐसा नहीं किया है। रिकॉर्ड देखिए! जब वे काम नहीं कर रहे हों तो उन्हें घर भेज दीजिए। लेकिन जब वे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित हों तो यह मत कहिए कि वे काम नहीं कर रहे हैं, खासकर महिलाओं के मामले में। हम संदेशवाहक को गोली नहीं मार रहे हैं, बल्कि हम यह व्यक्त कर रहे हैं।"

    अदालत द्वारा सख्त राय व्यक्त किए जाने के बाद हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि वे इस मामले में आगे बहस नहीं करेंगे।

    दोनों एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल और एडवोकेट जयसिंह ने कहा कि महिला न्यायिक अधिकारी के खिलाफ दायर शिकायतों को स्थगित रखा गया। इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया। हालांकि, इन शिकायतों को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की फुल बेंच ने विचार में लिया और कहा कि उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता।

    इसके अलावा, उनके प्रदर्शन के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी, जिसके आधार पर उनकी बर्खास्तगी हुई, रतलाम के निरीक्षण न्यायाधीश (प्रशासनिक न्यायाधीश) द्वारा की गई, न कि सतना में जहां वे पदस्थ थीं, प्रधान जिला जज द्वारा। इसके अलावा, ये टिप्पणियां बर्खास्तगी के बाद बताई गईं। जयसिंह का मामला यह है कि महिला अधिकारी को उनकी एसीआर में अच्छी और बहुत अच्छी टिप्पणियां मिली थीं, लेकिन निरीक्षण न्यायाधीश ने उन्हें 'औसत टिप्पणी' दी, जिससे उनका मूल्यांकन प्रभावित हुआ।

    अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी।

    केस टाइटल: अदिति कुमार शर्मा बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 233/2024

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