यदि AAP मुख्य आरोपी है तो क्या केजरीवाल पर AAP के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

Shahadat

4 May 2024 12:07 PM IST

  • यदि AAP मुख्य आरोपी है तो क्या केजरीवाल पर AAP के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही के बिना मुकदमा चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने ED से पूछा

    दिल्ली शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने को ED के वकील एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूछा कि क्या कोई फैसला न होने पर एजेंसी केजरीवाल पर मुकदमा चला सकती है। आम आदमी पार्टी (AAP) के खिलाफ कार्यवाही चल रही है।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान एएसजी से सवाल किया कि क्या PMLA Act के तहत आपराधिक कार्यवाही न्यायनिर्णयन कार्यवाही से पहले हो सकती है। एएसजी ने तर्क दिया कि केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए AAP के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही अनिवार्य नहीं है।

    यह अनुमान लगाते हुए कि वर्तमान मामला 23 मई (दिल्ली में चुनाव की तारीख) से आगे बढ़ सकता है, खंडपीठ ने कहा कि अगर सुनवाई में देरी होती है तो वह चुनावों के मद्देनजर AAP प्रमुख के लिए अंतरिम जमानत के सवाल पर विचार कर सकती है।

    PMLA Act की धारा 19 के तहत "विश्वास करने के कारणों" के संबंध में जस्टिस खन्ना ने आगे कहा कि ED ने केजरीवाल के मामले में PMLA Act की धारा 70 लागू की है। इसलिए एजेंसी के अनुसार, मुख्य आरोपी AAP पार्टी है और केजरीवाल पर AAP प्रमुख के रूप में परोक्ष रूप से उत्तरदायी होने का आरोप लगाया गया।

    खंडपीठ ने यह भी बताया कि केजरीवाल पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत घातीय अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा रहा है, जिसे CBI द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है।

    हालांकि, केजरीवाल पर CBI द्वारा मुकदमा नहीं चलाया जा रहा, क्योंकि उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर नहीं किया गया। इससे यह सवाल उठता है कि क्या AAP को नोटिस भेजे बिना उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

    जस्टिस खन्ना ने पूछा,

    "अगर आप पार्टी मुख्य आरोपी है तो AAP के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही शुरू होने तक क्या AAP (केजरीवाल) पर मुकदमा चला सकते हैं?"

    एएसजी ने सकारात्मक जवाब दिया,

    "हां, न्यायनिर्णयन कार्यवाही की कोई आवश्यकता नहीं है... न्यायनिर्णयन कार्यवाही अनिवार्य शर्त नहीं है... बिना न्यायनिर्णयन के जब्ती हो सकती है...जब्ती के लिए पूर्ववर्ती शर्त एक मुकदमे में दोषसिद्धि है।"

    यह तर्क देने के लिए कि आपराधिक मुकदमा चलाने से पहले कुर्की की कार्यवाही भी अनिवार्य नहीं है, एएसजी ने अदालत को PMLA Act की धारा 5(1) के माध्यम से प्रस्तुत किया और कहा कि केवल तभी जब संबंधित अधिकारी का विचार हो कि जब्ती की कार्यवाही विफल हो सकती है, तभी कुर्की आदेश पारित किया जाता है।

    अपराध से प्राप्त आय की वसूली के लिए PMLA Act की धारा 8 के तहत न्यायिक कार्यवाही की जाती है।

    जस्टिस खन्ना ने सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि विजय मदनलाल चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED अधिकारियों को इस तर्क पर पुलिस अधिकारी नहीं माना कि वे न्यायनिर्णयन कार्यवाही के संबंध में जांच कर रहे हैं।

    मामला अगली बार 7 मई को सूचीबद्ध है।

    केस टाइटल: अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) 5154/2024

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