सुप्रीम कोर्ट ने ICU और CCU मानक पालन में ढुलमुल रवैये पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया

Praveen Mishra

14 Oct 2025 5:32 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने ICU और CCU मानक पालन में ढुलमुल रवैये पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (13 अक्टूबर) को 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) के स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस जारी किया और उन्हें 20 नवंबर, 2025 को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। यह नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि उन्होंने ICU और CCU के लिए देशव्यापी मानक बनाने संबंधी अदालत के निर्देशों का “ढुलमुल” पालन किया।

    अदालत ने कहा कि किसी अधिकारी की व्यस्तता या मीटिंग बहाना स्वीकार नहीं होगा। साथ ही, अगर 20 नवंबर तक रिपोर्ट नहीं आती या ढुलमुल तरीके से आती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    मामले की पृष्ठभूमि:

    यह मामला 2016 की एक मेडिकल नेगलिजेंस से शुरू हुआ था, जिसे PIL में बदलकर सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में ICU और CCU के न्यूनतम मानक तय करने का आदेश दिया। अदालत ने राज्यों और UTs को 30 सितंबर तक रिपोर्ट तैयार करने और 5 अक्टूबर तक प्रस्तुत करने का समय दिया था।

    लेकिन अधिकांश राज्यों ने समय पर कोई रिपोर्ट नहीं दी। अदालत ने कहा कि यह बहुत ही “ढुलमुल रवैया” है और संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से पेश होने के लिए कहा।

    रिपोर्ट न देने वाले राज्य/UTs:

    अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, एनसीटी दिल्ली, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, लद्दाख, अंडमान-निकोबार, दादरा और नगर हवेली एवं दमन-दीव।

    Praveen Mishra

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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