राज्य बार काउंसिल कितनी Enrollment Fee ले सकती हैं? होली की छुट्टी के बाद होगा फैसला

Shahadat

19 March 2024 3:05 AM GMT

  • राज्य बार काउंसिल कितनी Enrollment Fee ले सकती हैं? होली की छुट्टी के बाद होगा फैसला

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए जाने वाले नामांकन शुल्क (Enrollment Fee) को चुनौती देने की मांग करने वाले याचिकाकर्ताओं को सूचित किया कि वह होली की छुट्टियों के बाद इस मुद्दे पर विचार करेगा और इस पर फैसला देगा।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ वर्तमान मामले के साथ-साथ इसी तरह की अन्य याचिकाओं पर भी विचार कर रही है, जिसमें अलग-अलग राज्य बार काउंसिल द्वारा अलग-अलग Enrollment Fee वसूलने को चुनौती दी गई।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रागेंथ बसंत ने कहा कि मुख्य मुद्दा इस सवाल तक सीमित है कि क्या बार काउंसिल अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 24(1)(एफ) के आलोक में निर्धारित सीमा से अधिक फीस वसूलती है।

    उसी पर ध्यान देते हुए पीठ ने टिप्पणी की,

    "हम एक संक्षिप्त निर्णय देंगे, हम इसे होली के तुरंत बाद रखेंगे।"

    सीनियर वकील ने बार काउंसिल द्वारा विभिन्न राज्यों में अत्यधिक फीस वसूलने की निरंतर स्थिति को दोहराया।

    उन्होंने कहा,

    "केरल में यह 15,000 रुपये है, जबकि प्रतिमा कहती है कि यह 750 रुपये है...उड़ीसा में मुझे बताया गया कि यह 42000 रुपये है।"

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम ने पीठ को सूचित किया कि अदालत ने पहले हाईकोर्ट में याचिकाओं के हस्तांतरण के लिए BCI द्वारा दायर ट्रांसफर याचिका की अनुमति दी थी।

    एडवोकेट एक्ट 1961 की धारा 24(1)(एफ) के तहत राज्य बार काउंसिल को देय Enrollment Fee रु. 600/- निर्धारित है।

    पिछले अवसर पर, पीठ ने एडवोकेट एक्ट के तहत निर्दिष्ट राशि से अधिक Enrollment Fee वसूलने के लिए बार काउंसिल से सवाल किया। पीठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों में Enrollment Fee समान नहीं है। उदाहरण के लिए, ओडिशा में यह 42,100 रुपये है; गुजरात में यह 25,000 रुपये है; उत्तराखंड में यह 23,650 रुपये है; झारखंड में यह 21,460 रुपये है; केरल में यह 20,000 रुपये है। पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट ने Enrollment Fee को चुनौती देने वाली विभिन्न हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।

    इसी तरह, कोर्ट ने 2 फरवरी को उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल द्वारा लिए गए Enrollment Fee को चुनौती देने वाले लॉ ग्रेजुएट द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया।

    केस टाइटल: गौरव कुमार बनाम भारत संघ | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 352/2023

    Next Story