'किरायेदार के बेटे द्वारा अपराध के लिए घर को ध्वस्त किया गया': 'बुलडोजर कार्रवाई' के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

Shahadat

30 Aug 2024 5:32 PM IST

  • किरायेदार के बेटे द्वारा अपराध के लिए घर को ध्वस्त किया गया: बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका

    मध्य प्रदेश और राजस्थान में अधिकारियों द्वारा बुलडोजर/विध्वंस कार्रवाई के खिलाफ तत्काल राहत की मांग करते हुए दो आवेदन सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए । इस मामले पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी।

    सीनियर एडवोकेट सीयू सिंह ने जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ के समक्ष आवेदन का उल्लेख किया, जिसमें अनुरोध किया गया कि इसे वृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य (दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2022 के विध्वंस अभियान को चुनौती देने वाली याचिका) की सुनवाई की अगली तारीख पर लिया जाए।

    सिंह ने कहा,

    "पुश्तैनी घर से संबंधित आवेदन दायर किया गया, जिस दिन परिवार के सदस्य को गिरफ्तार किया गया, उसी दिन पुश्तैनी घर के सामने के हिस्से को ध्वस्त कर दिया गया, जिससे पूरा स्थान दुर्गम हो गया... बिना किसी नोटिस के, बिना किसी चीज के। यदि माननीय जज आईए को सूचीबद्ध कर सकते हैं...यह ऐसा व्यक्ति है, जो व्यक्तिगत रूप से [आहत] है।"

    अन्य आवेदन का उल्लेख एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड फौजिया शकील ने किया।

    उन्होंने कहा,

    "[यहां], उदयपुर में एक व्यक्ति का घर इसलिए ध्वस्त कर दिया गया, क्योंकि उसके किराएदार का बेटा आपराधिक मामले में आरोपी था। वह व्यक्तिगत रूप से व्यथित है, उसने आईए भी दायर किया है। इसे भी रिकॉर्ड में लिया जा सकता है।"

    अनुरोध पर पीठ ने निर्देश दिया कि मामले को 2 सितंबर की वाद सूची से हटाया नहीं जाएगा।

    संदर्भ के लिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में अप्रैल, 2022 में निर्धारित विध्वंस अभियान से संबंधित 2022 में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं का समूह दायर किया गया था। अभियान को अंततः रोक दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने यह घोषित करने के लिए प्रार्थना की कि अधिकारी दंड के रूप में बुलडोजर की कार्रवाई का सहारा नहीं ले सकते।

    इनमें से याचिका पूर्व राज्यसभा सांसद और सीपीआई (एम) नेता वृंदा करात द्वारा दायर की गई, जिसमें अप्रैल में शोभा यात्रा जुलूसों के दौरान सांप्रदायिक हिंसा के बाद जहांगीरपुरी क्षेत्र में तत्कालीन उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा किए गए विध्वंस को चुनौती दी गई।

    जब सितंबर, 2023 में मामले की सुनवाई हुई तो सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे (कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए) ने राज्य सरकारों द्वारा अपराध के आरोपी लोगों के घरों को ध्वस्त करने की बढ़ती प्रवृत्ति के बारे में चिंता व्यक्त की, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि घर का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि न्यायालय को ध्वस्त किए गए घरों के पुनर्निर्माण का आदेश देना चाहिए।

    केस टाइटल: वृंदा करात बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम और अन्य। | रिट याचिका (सिविल) संख्या 294/2022 (और संबंधित मामले)

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