हाईकोर्ट को न तो जांच पर रोक लगानी चाहिए और न ही गिरफ्तारी से पूरी सुरक्षा देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स के अधिकारियों को राहत दी

Shahadat

14 Feb 2024 5:07 AM GMT

  • हाईकोर्ट को न तो जांच पर रोक लगानी चाहिए और न ही गिरफ्तारी से पूरी सुरक्षा देनी चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने इंडियाबुल्स के अधिकारियों को राहत दी

    सुप्रीम कोर्ट ने (13 फरवरी को) शिप्रा एस्टेट के निदेशक की शिकायत पर दर्ज एफआईआर और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा परिणामी जांच में इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकारियों को दी गई अंतरिम सुरक्षा रद्द कर दी। पिछले साल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिससे अधिकारियों को गिरफ्तारी से बचाया गया।

    जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने जांच पर रोक लगाने के लिए हाईकोर्ट की कड़ी आलोचना की। बेंच ने कहा कि विवादित आदेश मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य में जारी दिशा-निर्देशों की 'पूरी तरह से अवहेलना' और 'चोरी' में हैं। निहारिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को जांच लंबित रहने तक गिरफ्तारी न करने या "कोई कठोर कदम न उठाने" का आदेश पारित करने के प्रति आगाह किया।

    कोर्ट ने कहा,

    “अधिक विस्तार किए बिना यह कहना पर्याप्त है कि न्यायिक सौहार्द और न्यायिक अनुशासन की मांग है कि हाईकोर्ट को कानून का पालन करना चाहिए। अदालत की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां अदालत को अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने का कोई मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं।''

    संक्षिप्त आरोप यह हैं कि 2017 और 2020 के बीच IHFL ने शिप्रा समूह/उधारकर्ताओं को 2,801 करोड़ रुपये की 16 ऋण सुविधाएं स्वीकृत कीं। हालांकि, शिप्रा समूह IHFL को ऋण भुगतान में चूक गया। इस प्रकार, शिप्रा ग्रुप की संपत्ति विशेष रूप से शिप्रा मॉल, IHFL द्वारा नीलाम की गई। हिमरी एस्टेट सफल बोलीदाता के रूप में उभरा और उसने मॉल खरीद लिया।

    शिप्रा ग्रुप के प्रतिनिधि मोहित सिंह ने आईएचएफएल और हिमरी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज कीं। लिमिटेड ने आरोप लगाया कि शिप्रा मॉल की बिक्री अवैध हैं, क्योंकि इसे कम मूल्यांकन पर बेचा गया। इस बिक्री से राज्य को राजस्व की भारी हानि हुई। इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया कि IHFL ने अवैध रूप से शिप्रा ग्रुप को डिफॉल्टर के रूप में दिखाया, जिससे वे ग्रुप के स्वामित्व वाली संपत्तियों का दुरुपयोग कर सकें।

    एफआईआर 1860 के भारतीय दंड संहिता के कई प्रावधानों के खिलाफ दर्ज की गईं। इन एफआईआर के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, 2002 के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों की जांच के लिए ईसीआईआर दर्ज की।

    इससे व्यथित होकर संबंधित अधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एफआईआर और परिणामी कार्यवाही रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    हाईकोर्ट ने पाया कि मामला वित्तीय ऋण लेनदेन, उसका भुगतान न करना और उसके बाद डिफॉल्टर की संपत्तियों की नीलामी से संबंधित था।

    तदनुसार, यह आयोजित किया गया:

    "साहूकारों के वित्तीय संस्थानों से संबंधित घटना की प्रकृति को देखते हुए, जो अपने प्रवर्तनीय ऋणों की वसूली की कार्यवाही कर रहे थे और उनकी कार्यवाही इसे संतुष्ट करती है, यह याचिकाकर्ताओं को अंतरिम सुरक्षा देने के लिए उपयुक्त मामला है।"

    इस आदेश के विरुद्ध ED ने वर्तमान अपील दायर की।

    सुप्रीम कोर्ट ने अन्य बातों के अलावा, कहा कि हाईकोर्ट ने विवादित आदेश पारित करके गिरफ्तारी के खिलाफ व्यापक आदेश दिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना नहीं की तो ऐसा नहीं हो सकता था।

    "इसे शायद ही दोहराने की जरूरत है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियां हाईकोर्ट को अपनी इच्छा या मनमर्जी के अनुसार कार्य करने के लिए कोई मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं। वैधानिक शक्ति का प्रयोग सावधानी से और दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए।

    एक तरह से जांच पर रोक लगाने और जांच एजेंसियों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिकाएं लंबित रहने तक आरोपियों के खिलाफ कोई भी कठोर कदम उठाने से रोकने के ऐसे आदेश पारित करके हाईकोर्ट ने सीआरपीसी की धारा 438 के तहत अग्रिम जमानत के आरोपी के आवेदन के बिना गिरफ्तारी पर रोक लगाने के व्यापक आदेश दिए हैं।”

    इसका समर्थन करने के लिए तेलंगाना राज्य बनाम हबीब अब्दुल्ला जिलानी और अन्य पर भरोसा किया गया। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं करने या उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश अग्रिम जमानत के आदेश के समान होगा।

    न्यायालय ने यह भी पाया कि आक्षेपित आदेश कानून की स्थापित स्थिति के विरुद्ध है।

    न्यायालय ने तर्क दिया,

    “अगर एफआईआर या शिकायत में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनते हैं, या यदि आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से पाई जाती है तो कार्यवाही रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 के तहत हाईकोर्ट की शक्तियों को कम किए बिना दुर्भावनापूर्ण, गुप्त उद्देश्य आदि से शुरू की गई। हमारी राय है कि हाईकोर्ट जांच पर रोक नहीं लगा सकता था।''

    इन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दिया गया आदेश रद्द कर दिया। फैसले में यह भी स्पष्ट किया गया कि उपरोक्त टिप्पणियां हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मामले के गुण-दोष पर नहीं हैं।

    केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम नीरज त्यागी, डायरी नंबर- 31911 - 2023

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