BREAKING| 'चुनावों के बीच हस्तक्षेप': सुप्रीम कोर्ट ने ECI को फॉर्म 17C में डाले गए वोटों के रिकॉर्ड का खुलासा करने का निर्देश देने से इनकार किया
Shahadat
24 May 2024 1:59 PM IST
चुनाव प्रक्रिया के बीच में हस्तक्षेप करने की अनिच्छा व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (24 मई) को उस आवेदन को स्थगित कर दिया, जिसमें बूथ-वार मतदाता मतदान की पूर्ण संख्या प्रकाशित करने और फॉर्म 17C रिकॉर्ड अपलोड करने के लिए भारत के चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई।
जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अवकाश पीठ ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के संबंध में न्यायालय को "हैंड-ऑफ दृष्टिकोण" अपनाना होगा और प्रक्रिया में कोई रुकावट नहीं हो सकती।
पीठ ने यह भी बताया कि अंतरिम आवेदन में प्रार्थनाएं 2019 में दायर मुख्य रिट याचिका में प्रार्थनाओं के समान हैं। पीठ ने कहा कि अंतरिम आवेदन में मुख्य राहत की मांग नहीं की जा सकती और सुझाव दिया कि आवेदन को इसके साथ ही सुना जाए।
जस्टिस दत्ता ने मौखिक रूप से कहा,
"चुनावों के बीच व्यावहारिक रुख अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें प्राधिकार पर थोड़ा भरोसा करना चाहिए।"
एक घंटे से अधिक समय तक दलीलें सुनने के बाद पीठ ने निम्नलिखित आदेश दिया:
"अंतरिम आवेदन पर दलीलें सुनी गईं। प्रथम दृष्टया हम अंतरिम आवेदन की प्रार्थना (ए) और रिट याचिका की प्रार्थना (बी) की समानता को देखते हुए इस स्तर पर अंतरिम आवेदन पर कोई राहत देने के इच्छुक नहीं हैं। इसमें से अंतरिम आवेदन उत्पन्न होता है। अंतरिम आवेदन में राहत का अनुदान अंतिम राहत के अनुदान के समान होगा। हमने छुट्टियों के बाद योग्यता पर कोई राय व्यक्त नहीं की है प्रथम दृष्टया दृश्य ऊपर दर्शाया गया।"
अंतरिम आवेदन एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) द्वारा 2019 में दायर रिट याचिका में दायर किया गया। 2019 में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा द्वारा दायर रिट याचिका में 2019 के आम चुनावों के मतदाता मतदान डेटा में विसंगतियों का आरोप लगाया गया।
मित्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ADR की ओर से और सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ECI की ओर से पेश हुए।
ECI ने प्रारंभिक आपत्तियां उठाईं
सिंह ने इस आधार पर ADR द्वारा दायर याचिका की सुनवाई योग्यता पर सवाल उठाया कि ये मुद्दे EVM-VVPAT मामले के फैसले में शामिल थे। प्रस्तुतीकरण का खंडन करते हुए दवे ने कहा कि EVM-VVPAT मामले में एक पूरी तरह से अलग पहलू शामिल है; यह मतगणना के बाद की स्थिति से संबंधित है, जबकि वर्तमान आवेदन मतगणना-पूर्व चरण के संबंध में है।
सिंह ने तर्क दिया कि ADR का आवेदन "निराधार संदेह" और "झूठे आरोपों" पर आधारित है। उन्होंने कहा कि 9 मई को दायर आवेदन में EVM-VVPAT मामले में 26 अप्रैल को दिए गए फैसले को दबा दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 329 का हवाला देते हुए सिंह ने तर्क दिया कि प्रावधान चुनाव प्रक्रिया के बीच में न्यायिक हस्तक्षेप पर रोक लगाता है।
उन्होंने कहा कि वोटर टर्नआउट ऐप के आंकड़े अस्थायी हैं, क्योंकि वे द्वितीयक स्रोतों पर आधारित हैं। उन्होंने ADR के इस तर्क का भी खंडन किया कि प्रकाशित आंकड़ों से अंतिम डेटा में 6% का अंतर था; उन्होंने कहा, अंतर केवल 1-2% है।
यह बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने VVPAT मामले में ADR की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया था, सिंह ने कहा कि जिस दिन फैसला सुनाया गया, उसी दिन EVM-VVPAT में फैसले को दबाते हुए वर्तमान आवेदन "फैक्ट्री द्वारा मंथन किया गया"। चूंकि इसमें याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी थी। सिंह ने यह भी दावा किया कि इस तरह की याचिकाएं "प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठाने" के कारण मतदान प्रतिशत को कम करने के लिए जिम्मेदार हैं।
ADR की प्रतिक्रिया
जब दवे ने मंच संभाला तो जस्टिस दत्ता ने कहा,
"हमारे पास कुछ प्रश्न हैं।"
सबसे पहले, जस्टिस दत्ता ने कहा कि आवेदन में मांगी गई प्रार्थना मुख्य रिट याचिका में की गई प्रार्थना के समान है। इसलिए जस्टिस दत्ता ने पूछा कि क्या अंतरिम आवेदन में मुख्य राहत मांगी जा सकती है।
जस्टिस दत्ता ने आगे बताया कि अंतरिम आवेदन ECI की कुछ प्रेस विज्ञप्तियों के आधार पर दायर किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या लंबित रिट याचिका में बाद के घटनाक्रम पर ध्यान दिया जा सकता है।
जस्टिस दत्ता ने पूछा,
"2019 की याचिका और 2024 के आवेदन के बीच क्या संबंध है? आपने अलग WP दायर क्यों नहीं किया?"
जस्टिस दत्ता ने यह भी पूछा कि याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे को 16 मार्च (चुनाव की अधिसूचना की तारीख) से पहले क्यों नहीं लाया और आवेदन 26 अप्रैल के बाद ही दायर किया, जब प्रक्रिया चल रही थी। उन्होंने पूछा कि याचिकाकर्ता ने पांच साल तक मामले की सुनवाई के लिए कोई कदम क्यों नहीं उठाया।
जवाब में दवे ने कहा कि आवेदन के लिए चुनाव का कारण तभी सामने आया, जब चुनाव आयोग ने मतदाता मतदान के संबंध में खुलासे किए।
जस्टिस दत्ता ने कहा,
"चुनाव के बीच 'हैंडऑफ अप्रोच' अपनाना होगा। आवेदन को मुख्य रिट याचिका के साथ सुना जाए। हम प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकते। हमें कुछ अधिकारियों पर भरोसा करना चाहिए।"
मित्रा की ओर से पेश होते हुए सिंघवी ने कहा कि जनहित याचिका मामलों में अदालतों को तकनीकी दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए और रचनात्मक न्यायिक निर्णय, अंतिम प्रार्थनाओं के साथ अंतरिम प्रार्थना आदि जैसे तर्कों पर विचार नहीं करना चाहिए।
जस्टिस दत्ता ने सिंघवी से कहा,
"कल छठा चरण है, 5 चरण पूरे हो गए... इस विशेष अनुपालन पर आप जोर दे रहे हैं, जिसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इस अवधि के दौरान यह संभव नहीं है। हमें जमीनी हकीकत के प्रति बहुत सचेत रहना होगा, हमें लगता है कि यह हो सकता है छुट्टियों के बाद सुनवाई की जाए।“
जवाब में सिंघवी ने कहा कि सभी 543 निर्वाचन क्षेत्रों में लगभग 10.37 लाख फॉर्म 17C रिकॉर्ड हैं। यदि कुल फॉर्मों को निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या, प्रति रिटर्निंग ऑफिसर प्रति निर्वाचन क्षेत्र की संख्या से विभाजित किया जाए तो आंकड़ा 1911 फॉर्म आएगा।
उन्होंने कहा,
"यह प्रबंधनीय है।"
हालांकि, पीठ ने इस स्तर पर हस्तक्षेप करने में अनिच्छा व्यक्त की और आदेश सुनाया।
फॉर्म 17C का खुलासा करने से हो सकती है शरारत: ECI
अपने काउंटर-शपथपत्र में ECI ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि आम जनता के लिए फॉर्म 17C तक पहुंचने का कोई कानूनी आदेश नहीं है। ECI ने कहा कि चुनाव संचालन नियमों के अनुसार, फॉर्म 17C केवल उम्मीदवार के पोलिंग एजेंट को दिया जा सकता है। ECI ने यह भी कहा कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से "शरारत" हो सकती है और मतदाता भ्रमित हो सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में अविश्वास पैदा हो सकता है।
ECI ने अपने हलफनामे में फॉर्म 17C (मतदान केंद्र में डाले गए वोटों का वैधानिक रिकॉर्ड) की प्रतियों को सार्वजनिक करने की याचिका का विरोध किया।
चल रहे लोकसभा चुनावों के संबंध में मतदाता मतदान डेटा के तत्काल प्रकाशन की मांग करने वाले ADR और कॉमन कॉज द्वारा दायर आवेदन का विरोध करते हुए चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फॉर्म 17C डेटा के अंधाधुंध खुलासे से मतगणना सहित छवियों के छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाएगी। परिणाम, जो चुनावी प्रक्रिया में व्यापक सार्वजनिक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकते हैं।
आगे प्रस्तुत किया गया,
"फॉर्म 17C का संपूर्ण खुलासा पूरे चुनावी क्षेत्र को नुकसान पहुंचाने और बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार है। फिलहाल, मूल फॉर्म 17C केवल स्ट्रॉन्ग रूम में उपलब्ध है। इसकी कॉपी केवल मतदान एजेंटों के पास है, जिनके हस्ताक्षर हैं। इसलिए प्रत्येक फॉर्म 17C और उसके धारक के बीच एक-से-एक संबंध है। अंधाधुंध प्रकटीकरण से वेबसाइट पर सार्वजनिक पोस्टिंग से छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें गिनती के परिणाम भी शामिल हैं, जो व्यापक सार्वजनिक असुविधा पैदा कर सकते हैं।"
ECI ने यह भी कहा कि नियमों के अनुसार, फॉर्म 17C केवल पोलिंग एजेंट को दिया जाना चाहिए। नियम किसी अन्य इकाई को फॉर्म 17C देने की अनुमति नहीं देते हैं। नियमों के तहत जनता के सामने फॉर्म 17C का सामान्य खुलासा करने पर विचार नहीं किया गया।
कहा गया,
"फॉर्म 17C के संबंध में कानूनी व्यवस्था अजीब है कि यह मतदान एजेंट को फॉर्म 17C की कॉपी प्राप्त करने के लिए मतदान के अंत में अधिकृत करता है, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई प्रकृति का सामान्य खुलासा वैधानिक ढांचे में प्रदान नहीं किया जाता। नियम किसी अन्य संस्था को फॉर्म 17C की कॉपी देने की अनुमति नहीं देते। याचिकाकर्ता का तर्क ऐसी स्थिति पैदा करता है, जहां जनता का कोई भी सदस्य या मतदान केंद्र पर निर्वाचक इस तर्क पर फॉर्म 17C की प्रति की मांग कर सकता है। यह सार्वजनिक दस्तावेज़ के चरित्र में शामिल होता है।"
मामले की पृष्ठभूमि
गैर-लाभकारी ADR और कॉमन कॉज़ ने 2019 की रिट याचिका में अंतरिम आवेदन दायर किया, जिसमें 2019 के आम चुनावों के संबंध में मतदाता आंकड़ों में विसंगतियों का आरोप लगाया गया।
इसमें कहा गया कि मौजूदा लोकसभा चुनावों में ECI ने कई दिनों के बाद मतदान प्रतिशत डेटा प्रकाशित किया। 19 अप्रैल को हुए पहले चरण के मतदान के आंकड़े 11 दिन बाद और 26 अप्रैल को हुए दूसरे चरण के मतदान के आंकड़े 4 दिन बाद प्रकाशित किए गए। इसके अलावा, मतदान के दिन जारी किए गए प्रारंभिक आंकड़ों से अंतिम मतदाता मतदान डेटा में 5% से अधिक का अंतर था।
याचिकाकर्ताओं ने ECI को यह निर्देश देने की मांग की:
(i) 2024 के मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के बाद सभी मतदान केंद्रों के फॉर्म 17C भाग-1 (रिकॉर्ड किए गए वोटों का लेखा) की स्कैन की गई सुपाठ्य प्रतियां तुरंत अपनी वेबसाइट पर अपलोड करें।
(ii) मौजूदा 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रत्येक चरण के मतदान के बाद फॉर्म 17C भाग- I में दर्ज किए गए वोटों की संख्या के निरपेक्ष आंकड़ों में सारणीबद्ध मतदान केंद्र-वार डेटा प्रदान करें और निर्वाचन क्षेत्र-वार आंकड़ों का सारणीबद्ध विवरण भी प्रदान करें।
(iii) अपनी वेबसाइट पर फॉर्म 17C भाग- II की स्कैन की गई सुपाठ्य कॉपी अपलोड करना, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों के परिणामों के संकलन के बाद उम्मीदवार-वार गणना के परिणाम शामिल हैं।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मामले को 24 मई को अवकाश पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया, जिसमें ECI से जवाब दाखिल करने को कहा गया कि फॉर्म 17C डेटा क्यों नहीं दिया जा सका। खुलासा.
केस टाइटल: एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया | WP(C) 1382/2019