Haldwani Evictions | रेलवे के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले पुनर्वास जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

24 July 2024 10:21 AM GMT

  • Haldwani Evictions | रेलवे के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले पुनर्वास जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (24 जुलाई) को कहा कि उत्तराखंड में हल्द्वानी रेलवे स्टेशन के विकास के लिए जमीन सुरक्षित करने के लिए लोगों को बेदखल करने से पहले अधिकारियों को उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना चाहिए।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ भारत संघ/रेलवे द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे की संपत्तियों पर कथित रूप से अतिक्रमण करने वाले लगभग 50,000 लोगों को बेदखल करने पर रोक लगाने के आदेश में संशोधन की मांग की गई। रेलवे ने कहा कि पिछले साल मानसून के दौरान घुआला नदी के तेज बहाव के कारण रेलवे पटरियों की सुरक्षा करने वाली एक दीवार ढह गई और आग्रह किया कि रेलवे परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन की एक पट्टी तत्काल उपलब्ध कराई जाए।

    हालांकि पीठ ने रेलवे से सवाल किया कि क्या उन्होंने कथित अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कुछ किया, जो कई दशकों से जमीन पर स्थायी रूप से कब्जा किए हुए हैं।

    जस्टिस भुयान ने कहा कि उनके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही शुरू करने के बजाय, रेलवे ने निजी व्यक्ति द्वारा दायर जनहित याचिका के सहारे चलना चुना।

    उल्लेखनीय है कि रेलवे की जमीन से बेदखली का आदेश उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिसंबर 2022 में जनहित याचिका पर दिया। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी और अंतरिम आदेश को समय-समय पर बढ़ाया गया।

    जस्टिस भुयान ने पूछा,

    "क्या आपने कोई नोटिस जारी किया? आप जनहित याचिका के सहारे क्यों चल रहे हैं? अगर अतिक्रमणकारी हैं तो रेलवे को अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी करना चाहिए। आप कितने लोगों को बेदखल करना चाहते हैं? वे भी इंसान हैं।"

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को सूचित किया कि सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के तहत कार्यवाही भी अधिभोगियों के खिलाफ लंबित है।

    जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि चूंकि कई निवासी दस्तावेजों के आधार पर मालिकाना हक का दावा कर रहे हैं, इसलिए तथ्यों के विवादित सवालों को संबोधित करने के लिए जनहित याचिका "प्रभावी उपाय" नहीं है।

    जस्टिस कांत ने कहा,

    "मान लें कि वे अतिक्रमणकारी हैं, फिर भी अंतिम प्रश्न यह है...वे सभी मनुष्य हैं। वे दशकों से रह रहे हैं। ये सभी पक्के मकान हैं। न्यायालय निर्दयी नहीं हो सकते, लेकिन साथ ही न्यायालय लोगों को अतिक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर सकते। जब सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा है, तो राज्य के रूप में आपको भी कुछ करना था।"

    जस्टिस कांत ने पूछा,

    "तथ्य यह है कि लोग 3-5 दशकों से वहां रह रहे हैं, शायद आजादी से भी पहले से। आप इतने सालों से क्या कर रहे थे?"

    जब एएसजी ने कहा कि रेलवे ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्यवाही कलेक्टर को सौंप दी थी, तो जस्टिस कांत ने पूछा,

    "उन्होंने क्या किया? हमें कलेक्टरों को जवाबदेह क्यों नहीं ठहराना चाहिए?"

    एएसजी ने पीठ से "क्रमिक आधार पर" रोक हटाने का अनुरोध किया, उन्होंने कहा कि भूमि की अनुपलब्धता के कारण रेलवे की कई विस्तार योजनाएं विफल हो गईं। उन्होंने जोर देकर कहा कि हल्द्वानी पहाड़ियों का प्रवेश द्वार है और कुमाऊं क्षेत्र से पहले अंतिम स्टेशन है।

    जब पीठ ने विशेष रूप से पूछा कि वर्तमान उद्देश्यों के लिए कितने लोगों को बेदखल करने की आवश्यकता है तो एएसजी ने जवाब दिया, "1200 झोपड़ियाँ।"

    सुनवाई के दौरान, पीठ को बताया गया कि लगभग 30.40 हेक्टेयर रेलवे/राज्य के स्वामित्व वाली भूमि पर अतिक्रमण किया गया और वहाँ लगभग 4,365 घर और 50,000 से अधिक निवासी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे की आवश्यकता को स्वीकार किया, लेकिन प्रभावित लोगों के साथ मानवीय व्यवहार और पुनर्वास की आवश्यकता पर बल दिया।

    इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि "सैकड़ों परिवार दशकों से इस स्थल पर रह रहे हैं", पीठ ने भारत संघ और उत्तराखंड राज्य को निम्नलिखित कार्य करने के लिए प्रेरित किया-

    1. रेलवे लाइनों को स्थानांतरित करने या आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए बिना किसी देरी के आवश्यक भूमि की पट्टी (चौड़ाई और लंबाई सहित) की पहचान करें।

    2. उन परिवारों की पहचान करें जो उस पट्टी से खाली होने की स्थिति में प्रभावित होने की संभावना रखते हैं।

    3. ऐसी जगह का प्रस्ताव करें, जहां ऐसे प्रभावित/उजाड़ दिए गए परिवारों का पुनर्वास किया जा सके।

    न्यायालय ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को रेलवे अधिकारियों (मंडल वरिष्ठ प्रबंधक, उत्तराखंड) और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार के साथ एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, जिससे ऐसी शर्तों के अधीन तुरंत पुनर्वास योजना विकसित की जा सके, जो "निष्पक्ष, न्यायसंगत, न्यायसंगत और सभी पक्षों को स्वीकार्य हों।"

    पीठ ने कहा,

    "पहली पहल के रूप में जिस भूमि की तुरंत आवश्यकता है, उसे पूर्ण विवरण के साथ पहचाना जाए। इसी तरह उस भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में प्रभावित होने वाले परिवारों की भी तुरंत पहचान की जाए।"

    यह अभ्यास चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है। मामले की अगली सुनवाई 11 सितंबर, 2024 को होगी।

    केस टाइटल: अब्दुल मतीन सिद्दीकी बनाम यूओआई और अन्य। डायरी नंबर 289/2023 और इससे जुड़े मामले।

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