Halal Ban Case | सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत प्रमुख महमूद मदनी को हलाल उत्पादों पर यूपी सरकार के प्रतिबंध पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी

Shahadat

25 Jan 2024 8:43 AM GMT

  • Halal Ban Case | सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत प्रमुख महमूद मदनी को हलाल उत्पादों पर यूपी सरकार के प्रतिबंध पर दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा दी

    सुप्रीम कोर्ट ने हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जमीयत उलमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट की याचिका पर गुरुवार (25 जनवरी) को नोटिस जारी किया। इसने जमीयत प्रमुख महमूद मदनी और ट्रस्ट के अन्य पदाधिकारियों को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से भी राहत दी।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ जमीयत उलेमा-ए-हिंद हलाल ट्रस्ट द्वारा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुई।

    अदालत ने पहले हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और जमीयत उलमा-ए-महाराष्ट्र की दो अन्य याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा "हलाल-प्रमाणित उत्पादों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और वितरण" पर लगाए गए प्रतिबंध को चुनौती दी गई। पिछले साल 18 नवंबर को लागू किए गए प्रतिबंध से विवाद खड़ा हो गया और हलाल उत्पादों को जब्त करने के लिए राज्य भर के मॉलों पर पुलिस की छापेमारी हुई।

    याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि प्रतिबंध नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और स्थापित प्रमाणन प्रक्रियाओं को कमजोर करता है। उनका तर्क है कि यह गलत धारणा वाली कार्रवाई है, जो खुदरा विक्रेताओं के लिए अराजकता पैदा करती है और वैध व्यापार प्रथाओं को प्रभावित करती है।

    हालांकि शुरू में इस प्रतिबंध के खिलाफ चुनौती सुनने के लिए अपने अनुच्छेद 32 क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में अनिच्छुक थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इस जनवरी की शुरुआत में याचिकाओं में नोटिस जारी करने के लिए राजी किया गया, जिसमें याचिकाकर्ताओं के वकील ने हलाल प्रतिबंध के 'अखिल भारतीय प्रभाव' और अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य पर इसका प्रभाव का हवाला दिया।

    हालांकि खंडपीठ ने याचिकाओं पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा, लेकिन उसने सरकार की अधिसूचना के तहत कठोर कदमों पर रोक लगाने से इनकार किया।

    सुनवाई के दौरान, जमीयत की ओर से पेश वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने तर्क दिया कि संगठन पहले ही जांच में शामिल हो चुका है और मांगे गए सभी दस्तावेजों की विधिवत आपूर्ति कर चुका है। राज्य सरकार ने ट्रस्ट के अध्यक्ष को तलब किया। उन्हें उपस्थित होने के लिए कहा है।

    इस आरोप का जवाब देते हुए जस्टिस गवई ने कहा,

    "उन्हें दिखाइए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को समझ लिया है।"

    शमशाद ने जवाब दिया,

    "हमने बताया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है। वे चाहते हैं कि अध्यक्ष उपस्थित रहें। वह पूर्व राज्यसभा सदस्य और दाढ़ी वाले व्यक्ति हैं। टीवी कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं। यह पूरी तरह से न्यायेतर है। माई लॉर्ड उनकी रक्षा करें।"

    अंततः, नोटिस जारी करने के अलावा, खंडपीठ ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता-संगठन और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।

    केस टाइटल- हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। | रिट याचिका (आपराधिक) नंबर 690/2023 और संबंधित मामले।

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