जीएसटी परिषद को विदेशी OIDAR सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी की ट्रैकिंग पर गौर करने दें: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

5 Aug 2025 3:51 PM IST

  • जीएसटी परिषद को विदेशी OIDAR सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी की ट्रैकिंग पर गौर करने दें: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था के तहत भारत में विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।

    जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ता चारु माथुर की संक्षिप्त सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया।

    सुनवाई के दौरान, अधिवक्ता माथुर ने कहा, "अगर फेसबुक कुछ सेवाएं प्रदान करता है या ओपनएआई कुछ सेवाएं प्रदान करता है, तो भारत सरकार के पास उन्हें ट्रैक करने का कोई तरीका नहीं है और हमें राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है।"

    जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि न्यायालय पूरी रिट याचिका को जीएसटी परिषद के समक्ष एक अभ्यावेदन मानकर याचिका का निपटारा करेगा और परिषद को अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का निर्देश देगा।

    अपने आदेश में, न्यायालय ने कहा,

    "हम पाते हैं कि रिट याचिका का निपटारा स्वतंत्रता सुरक्षित रखते हुए और याचिकाकर्ता को इस रिट याचिका की एक प्रति, जिसमें प्रार्थनाएं भी शामिल हैं, तीसरे प्रतिवादी जीएसटी परिषद को अभ्यावेदन के रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देकर किया जा सकता है ताकि उक्त प्रतिवादी के ध्यान में इस रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा व्यक्त की गई शिकायतें लाई जा सकें। यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा कोई अभ्यावेदन किया जाता है, तो उक्त प्रतिवादी उस पर यथासंभव शीघ्रता से और कानून के अनुसार विचार करेगा।"

    रिट याचिका में एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (IGST) ढांचे के तहत भारतीय प्राप्तकर्ताओं को ऑनलाइन सूचना और डेटाबेस एक्सेस या रिट्रीवल (OIDAR) सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों से कर संग्रह में कथित अंतराल को दूर करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिका में रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत भारत में गैर-कर योग्य ऑनलाइन प्राप्तकर्ताओं (गैर-एनटीओआर) द्वारा उपयोग की जाने वाली ओआईडीएआर सेवाओं पर भुगतान किए गए कुल जीएसटी को ट्रैक करने के लिए एक तंत्र की कमी सहित कई चिंताएं उठाई गईं। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसी सेवाओं से प्राप्त राजस्व के आंकड़े जीएसटी रिटर्न में दर्ज नहीं किए गए थे और भारत सरकार के पास विदेशी सेवा प्रदाताओं द्वारा भारतीय उपभोक्ताओं से अर्जित कुल प्राप्तियों को सत्यापित करने का कोई साधन नहीं था।

    याचिका में आगे कहा गया है कि चूंकि इनमें से कई कंपनियों के खाते विदेशों में हैं और भारत में उनका कोई स्थायी प्रतिष्ठान नहीं है, इसलिए मौजूदा भारतीय ऑडिट या रिपोर्टिंग ढांचों के माध्यम से जीएसटी अनुपालन सुनिश्चित करने का कोई तरीका नहीं था। याचिका में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भारत में कितनी विदेशी संस्थाएं ऐसी सेवाएं प्रदान कर रही हैं, इस बारे में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है।

    याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि हालांकि जीएसटी कानूनों में विदेशी ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं के पंजीकरण को अनिवार्य बनाया गया है और आईजीएसटी अधिनियम की धारा 14 जैसे प्रावधानों के माध्यम से कर देयता को परिभाषित किया गया है, फिर भी अनुपालन सुनिश्चित करने या पंजीकृत संस्थाओं से चालान-स्तरीय आंकड़े एकत्र करने के लिए कोई परिचालन तंत्र नहीं है। याचिका में तर्क दिया गया है कि इस नियामकीय कमी के परिणामस्वरूप भारतीय राजकोष को विदेशी मुद्रा का भारी नुकसान हो सकता है।

    याचिका में तर्क दिया गया है कि विदेशी आपूर्तिकर्ताओं का व्यक्तिगत उपभोक्ताओं या एनटीओआर को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर पंजीकरण और आईजीएसटी का भुगतान करना कानूनी दायित्व है। इसमें अधिनियम की धारा 2(16) के तहत एनटीओआर की परिभाषा का हवाला दिया गया है और बताया गया है कि एक भी लेनदेन जीएसटी देयता को ट्रिगर करेगा।

    याचिका में बिलिंग पता, आईपी पता और भारत में जारी किए गए भुगतान साधनों जैसे मानदंडों का हवाला दिया गया था ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि आपूर्ति का स्थान भारत में था और इसलिए कर योग्य था।

    याचिका के अनुसार, प्रवर्तन तंत्र की कमी के कारण विदेशी सेवा प्रदाताओं को भारतीय समकक्षों की तुलना में अनुचित कर लाभ प्राप्त हुआ और सरकार को पर्याप्त कर राजस्व से वंचित होना पड़ा।

    याचिका में निम्नलिखित अनुरोध किए गए थे:

    -रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत भारतीय प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली ओआईडीएआर सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी को ट्रैक करने की एक प्रणाली।

    -जीएसटी रिटर्न फॉर्म (जैसे जीएसटीआर-5ए) में बदलाव या गैर-एनटीओआर को प्रदान की गई सेवाओं से प्राप्त राजस्व को दर्शाने के लिए एक नया फॉर्म शुरू करना।

    -भारत से विदेशी ओआईडीएआर सेवा प्रदाताओं द्वारा अर्जित कुल प्राप्तियों को सत्यापित करने और उनके जीएसटी अनुपालन की जांच करने की एक प्रणाली।

    -यह सुनिश्चित करने के लिए एक निर्देश कि विदेशी सेवा प्रदाताओं का या तो भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान हो या भारतीय अधिकारियों को उनके लेखा रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान की जाए।

    -विदेशी ओआईडीएआर प्रदाताओं के लिए एक मजबूत अनुपालन और रिपोर्टिंग तंत्र का कार्यान्वयन, जो जीएसटी कानूनों के तहत अन्य पर लागू होता है।

    -भारत में ओआईडीएआर सेवाएं प्रदान करने वाले गैर-कर योग्य क्षेत्रों में व्यक्तियों की संख्या पर डेटा का प्रकटीकरण।

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