ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर 2 सितंबर तक फैसला करे ओडिशा Sentence Review Board, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

Praveen Mishra

19 Aug 2026 4:03 PM IST

  • ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड: दारा सिंह की समयपूर्व रिहाई पर 2 सितंबर तक फैसला करे ओडिशा Sentence Review Board, सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

    सुप्रीम कोर्ट ने ग्राहम स्टेन्स और उनके दो नाबालिग बेटों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे दारा सिंह उर्फ रवींद्र कुमार पाल की समयपूर्व रिहाई की याचिका पर ओडिशा Sentence Review Board को 2 सितंबर तक फैसला लेने का निर्देश दिया है।

    जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि बोर्ड फैसला नहीं लेता है, तो कोर्ट खुद याचिका पर निर्णय करेगा। कोर्ट ने कहा, “हम निर्णय लेने से बचने की प्रवृत्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते।”

    दारा सिंह 26 साल से अधिक समय से जेल में है। उसे 2003 में मौत की सजा सुनाई गई थी, जिसे 2005 में उड़ीसा हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में इस फैसले को बरकरार रखा।

    1999 में ओडिशा के क्योंझर जिले में ग्राहम स्टेन्स और उनके दो बेटों को उनकी गाड़ी में जिंदा जला दिया गया था। दारा सिंह की ओर से सुधारात्मक सिद्धांत का हवाला देते हुए समयपूर्व रिहाई की मांग की गई है। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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