सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित शिकायतों को उठाने वाली जनहित याचिका खारिज की
Praveen Mishra
9 Dec 2024 5:40 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के प्रदर्शन से संबंधित शिकायतें करने वाली एक जनहित याचिका आज खारिज कर दी और कहा कि इसी मुद्दे पर एक अन्य मामला अदालत के समक्ष लंबित है जिसमें कुछ पहल की गई हैं।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने यह आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता के वकील को लंबित मामले में निर्धारित अगली तारीख पर अदालत की मदद करने की छूट दी।
संक्षेप में कहें तो जनहित याचिका में केंद्र और पंजाब सरकारों को किसानों के विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध हटाने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई है कि प्रदर्शनकारी किसानों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे पटरियों को अवरुद्ध नहीं किया जाए।
सुनवाई के दौरान, जब खंडपीठ ने कहा कि उठाई गई शिकायतों के संबंध में एक अन्य मामला पहले से ही अदालत के समक्ष लंबित है, तो याचिकाकर्ता के वकील ने आग्रह किया कि हालांकि अदालत ने किसानों की शिकायतों के संबंध में सभी रचनात्मक कदम उठाए हैं, लेकिन याचिका प्रभावित क्षेत्र में यात्रियों की दुर्दशा को रेखांकित करती है।
इसके जवाब में जस्टिस कांत ने कहा, 'हमें हर चीज की जानकारी है। ऐसा नहीं है कि वह (याचिकाकर्ता) अकेले समाज के सजग रक्षक हैं और बाकी लोग जागरूक नहीं हैं... बार-बार याचिकाएं दायर न करें। यदि आप लंबित जनहित याचिका में सहायता करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है।
बार-बार ऐसी याचिकाएं दायर नहीं करने की चेतावनी देते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की कि इससे अदालत को ऐसा लगता है कि वादी प्रचार याचिका में शामिल है और/या गैलरी में खेल रहा है।
इसके बाद, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष लंबित मामले के साथ वर्तमान याचिका को टैग करने की प्रार्थना की। हालांकि, जस्टिस कांत ने कहा कि इस मुद्दे पर किसी नई याचिका पर विचार नहीं किया जाएगा। हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील के लिए यह खुला होगा, अगर उन्हें सलाह दी जाती है, तो लंबित मामले में अदालत की सहायता करें।