नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

30 Nov 2024 11:14 AM IST

  • नियमित कार्य करने वाले आउटसोर्स कर्मचारी को अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता, भले ही वह स्वीकृत पद पर न हो : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि उम्मीदवार ने आउटसोर्स मैनपावर के रूप में काम किया। यदि उम्मीदवार ने स्वीकृत पद के अनुरूप कार्य किया तो वह अंक पाने का पात्र है, भले ही उम्मीदवार स्वीकृत पद पर नियुक्त न हुआ हो।

    अदालत ने कहा,

    "इस प्रकार, प्रथम प्रतिवादी को केवल इसलिए अनुभव अंक देने से इनकार नहीं किया जा सकता कि आउटसोर्स मैनपावर के रूप में नियुक्ति के समय वह स्वीकृत पद पर नियुक्त नहीं थी।"

    जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी, हिसार (अपीलकर्ता) द्वारा विभिन्न ग्रुप-सी (गैर-शिक्षण) पदों पर सीधी भर्ती के लिए प्रतिवादी (आउटसोर्सिंग आधार पर नियुक्त) के अनुभव अंकों पर विचार करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की, क्योंकि उसने स्वीकृत पद के लिए आवश्यक समान कार्य किए।

    ग्रुप-सी पदों के लिए विज्ञापन में समान या उच्चतर पदों पर प्रति वर्ष 0.5 अंक दिए गए, जिसकी अधिकतम सीमा 5 अंक थी। प्रतिवादी ने 75 अंक प्राप्त किए, लेकिन कट-ऑफ से नीचे रह गया, क्योंकि उसके आउटसोर्स अनुभव को नहीं गिना गया। उसने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसने उसके पक्ष में फैसला सुनाया, उसे 0.5 अंक दिए और मौजूदा नियुक्तियों को प्रभावित किए बिना उसके विचार का निर्देश दिया।

    यूनिवर्सिटी ने तर्क दिया कि प्रतिवादी का आउटसोर्स किया गया कार्य स्वीकृत पद पर अनुभव के रूप में योग्य नहीं था। यूनिवर्सिटी के बजाय आउटसोर्सिंग एंटरप्राइजेज द्वारा जारी उसका प्रमाण पत्र चयन प्रक्रिया के विरुद्ध होगा। इसने आगे दावा किया कि यूनिवर्सिटी की आउटसोर्सिंग नीति ने इसे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनुभव प्रमाणित करने से रोक दिया। आउटसोर्स किए गए कार्य के लिए अंक देना विज्ञापन के मानदंडों के विरुद्ध है।

    इसके विपरीत, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि उसका कार्य नियमित कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्य के बराबर था। अनुभव मानदंड स्पष्ट रूप से स्वीकृत पद पर कार्य को अनिवार्य नहीं करता था। उसने तर्क दिया कि उसे अंक देने से मना करना मनमाना था और उसके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन था।

    न्यायालय का अवलोकन

    यूनिवर्सिटी का तर्क खारिज करते हुए जस्टिस दत्ता द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया कि विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिए उसके आवेदन पर विचार करते समय प्रतिवादी (आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में) द्वारा नियमित कार्य के कर्तव्यों का पालन करते हुए प्राप्त अनुभव अंकों पर विचार किया जाएगा।

    न्यायालय ने तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी ने आउटसोर्स कर्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं, तब कोई स्वीकृत पद अस्तित्व में नहीं था, इसलिए विज्ञापित पद के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए उससे अनुभव अंक अर्जित करने के लिए नियमित/स्वीकृत पद पर काम करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती।

    न्यायालय ने निर्णय के लिए एक प्रश्न तैयार किया,

    “इस मामले में हमारा विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विषय विज्ञापन में संज्ञा 'पद' का अर्थ हमेशा स्वीकृत पद होगा। क्या कोई उम्मीदवार अनुभव के लिए अंक पाने का पात्र नहीं होगा, यदि उसने नियमित/स्वीकृत पद पर काम नहीं किया है।”

    विज्ञापन में अनुभव खंड इस प्रकार है:

    “(घ) अनुभव: हरियाणा सरकार के किसी भी विभाग/बोर्ड/निगम/कंपनी/सांविधिक निकाय/आयोग/प्राधिकरण में समान या उच्चतर पद पर अधिकतम 10 वर्षों में से छह महीने से अधिक के प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए आधा (= 0.5) अंक। छह महीने से कम अवधि के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। (अधिकतम 5 अंक)”

    विज्ञापन में अनुभव खंड को देखते हुए न्यायालय ने व्याख्या की कि खंड में 'स्वीकृत' कार्य गायब था और न तो आउटसोर्सिंग नीति और न ही विज्ञापन में "पद" शब्द को परिभाषित किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने के लिए एक आकांक्षी को दस्तावेजों के साथ यह साबित करना होगा कि उसे उसी या उच्चतर पद द्वारा अपेक्षित प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित किया गया।

    अदालत ने कहा,

    "अनुभव से संबंधित शब्दों को शाब्दिक रूप से पढ़ने पर यह पुष्टि होती है कि हरियाणा सरकार के सूचीबद्ध विभागों में काम करते हुए प्राप्त अनुभव के लिए उम्मीदवार द्वारा अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि, 'समान या उच्चतर पद' का उल्लेख करते समय, उपसर्ग के रूप में 'स्वीकृत' शब्द की अनुपस्थिति स्पष्ट है। इसके अतिरिक्त, न तो आउटसोर्सिंग नीति और न ही विज्ञापन में "पद" शब्द को परिभाषित किया गया। इसके अनुसार, अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को दस्तावेजों के साथ यह साबित करना होगा कि उसे उसी या उच्चतर पद के लिए आवश्यक प्रकृति के कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नहीं दिखाया गया कि भर्ती नियम या विज्ञापन विशेष रूप से अनुबंधित/आउटसोर्स रोजगार से प्राप्त अनुभव के लिए अंक प्राप्त करने से उम्मीदवारों को रोकते हैं।"

    साथ ही अदालत ने आउटसोर्सिंग उद्यमों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र को मान्य किया, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित था। अदालत ने भर्ती विज्ञापन को गलत ठहराया, क्योंकि इसमें 'पद' शब्द के अर्थ पर स्पष्टता का अभाव था। न्यायालय ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर बाहर करना न्याय की विफलता होगी कि उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया।

    न्यायालय ने टिप्पणी की,

    “प्रत्येक चयन प्रक्रिया का वास्तविक उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों में से संबंधित कार्य में अनुभव रखने वाले तथा अन्य मानदंडों को पूरा करने वाले उपयुक्त उम्मीदवारों को खोजना तथा उनका चयन करना तथा उपयुक्त पाए जाने वाले अधिक योग्य उम्मीदवारों की नियुक्ति करना होना चाहिए। यदि वास्तव में कोई व्यक्ति बिना किसी सेवा सुरक्षा के भी अच्छा प्रदर्शन करता है। विभागाध्यक्ष से ही प्रशंसा प्राप्त करता है, जिसने उसके प्रदर्शन पर बारीकी से नज़र रखी होगी तो ऐसे व्यक्ति को इस आधार पर बाहर करना न्याय की विफलता होगी कि उसने स्वीकृत पद पर काम नहीं किया। यदि वास्तव में ऐसी आवश्यकता है तो इसे बिना किसी अस्पष्टता के विज्ञापन में स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिससे सार्वजनिक रोजगार के इच्छुक व्यक्तियों के मन में झूठी उम्मीदें पैदा न हों। कोई भी अन्य दृष्टिकोण संविधान में निहित समानता तथा मनमानी न करने के सिद्धांतों के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के भी विरुद्ध होगा। अनुच्छेद 14 और 16 की कसौटी पर कसने पर यूनिवर्सिटी का विवादित निर्णय टिक नहीं सकता।''

    तदनुसार, न्यायालय ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी, हिसार एवं अन्य बनाम मोनिका एवं अन्य।

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