बिहार की हर आपराधिक अदालत में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है: पटना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

Shahadat

24 July 2024 11:03 AM IST

  • बिहार की हर आपराधिक अदालत में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है: पटना हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल पूरी करने के लिए समय सीमा तय करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट हैरान

    सुप्रीम कोर्ट को पटना हाईकोर्ट के उस आदेश पर "हैरान" हुआ, जिसमें आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट को एक साल के भीतर ट्रायल पूरा करने का निर्देश दिया गया, जबकि ट्रायल कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा है।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "28 फरवरी, 2024 को जमानत याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि ट्रायल एक साल की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, इलाहाबाद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (2024) आईएनएससी 150 के मामले में संविधान पीठ के फैसले के बावजूद, हाईकोर्ट इस बात पर विचार किए बिना ऐसे निर्देश जारी कर रहे हैं कि बिहार राज्य के हर आपराधिक न्यायालय में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी।"

    जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ अपीलकर्ता की जमानत खारिज करने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ एसएलपी पर विचार कर रही थी।

    अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 406, 419, 420, 467, 468, 471, 120बी और आईटी अधिनियम की धारा 66 के तहत दंडनीय कथित अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया।

    अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि किऊल रेलवे स्टेशन पर पुलिस द्वारा पकड़े गए सह-आरोपी ने अपने गिरोह के बारे में खुलासा किया और बताया कि वे साइबर अपराध कर रहे थे। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अन्य सह-आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से कई मोबाइल फोन, सिम कार्ड और एटीएम कार्ड बरामद किए गए। अपीलकर्ता कथित अपराध का सरगना है।

    28 फरवरी, 2024 को हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी, लेकिन ट्रायल कोर्ट को याचिकाकर्ता के मुकदमे को एक वर्ष की अवधि के भीतर समाप्त करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने आरोपी को ट्रायल कोर्ट के समक्ष जमानत के लिए अपनी प्रार्थना को नवीनीकृत करने की स्वतंत्रता दी, यदि ट्रायल एक वर्ष में समाप्त नहीं होता है।

    सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

    "हाईकोर्ट किस तरह के आदेश पारित कर रहे हैं? एक वर्ष के भीतर निर्णय लें, यह संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है।"

    अदालत ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए सभी अपराधों की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सकती है। अदालत ने कहा कि मुकदमे में लंबा समय लगेगा, अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो कुछ भी जब्त करने की आवश्यकता है, वह पहले ही जब्त कर लिया गया।

    राज्य ने तर्क दिया कि आरोपी आदतन अपराधी है, क्योंकि उसके खिलाफ चार अन्य मामले हैं और उसके भागने का खतरा है।

    अदालत ने कहा कि मामला अभी भी आरोपी की उपस्थिति के चरण में है और उसके खिलाफ तीन पूर्ववर्ती मामलों में उसे जमानत पर रिहा किया गया।

    यह देखते हुए कि आरोपी 24 जून, 2023 से हिरासत में है, अदालत ने कहा कि अपीलकर्ता ने जमानत के लिए मामला बनाया। अदालत ने उन्हें एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया, जिससे जमानत पर उनकी रिहाई के लिए उचित शर्तें तय की जा सकें।

    केस टाइटल- संतोष कुमार @ संतोष बनाम बिहार राज्य एवं अन्य।

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