'कोर्ट आज भी डीके बसु मामले के सिद्धांतों को बहाल करने के लिए मजबूर', सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

Shahadat

22 March 2024 4:16 AM GMT

  • कोर्ट आज भी डीके बसु मामले के सिद्धांतों को बहाल करने के लिए मजबूर, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस और जांच एजेंसियों को गिरफ्तारी के नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के दौरान संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों का पालन नहीं करने के लिए जांच एजेंसियों और पुलिस के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की।

    लॉक-अप से बाहर निकलने के बाद आरोपी को महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी और शिकायतकर्ता द्वारा शारीरिक और मौखिक दुर्व्यवहार का शिकार होना पड़ा। आरोपी को हथकड़ी लगाई गई और उसके गले में जूतों की माला पहनाकर अर्धनग्न कर घुमाया गया।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने कहा,

    "यह दुखद है कि आज भी यह न्यायालय डी के बसु (सुप्रा) के सिद्धांतों और निर्देशों को दोबारा दोहराने के लिए मजबूर है।"

    डीके बसु मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण का समर्थन करते हुए, जहां सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिशानिर्देश निर्धारित किए गए कि हिरासत में रहने के दौरान बंदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह द्वारा लिखित निर्णय में कहा गया,

    “इस तरह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के साथ-साथ गिरफ्तारी और हिरासत की शक्ति वाली सभी एजेंसियों को सभी संवैधानिक और वैधानिक सुरक्षा उपायों और इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अतिरिक्त दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन करने के लिए सामान्य निर्देश दिया जाएगा। जब किसी व्यक्ति को उनके द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और/या उनकी हिरासत में भेजा जाता है।"

    अपीलकर्ता ने पुलिस अधिकारी/प्रतिवादी नंबर 2 के खिलाफ विभागीय जांच और आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से बॉम्बे हाईकोर्ट के इनकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    अदालत ने प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा इस तरह की मनमानी कार्रवाई की कड़ी निंदा की, जिसने सत्ता की स्थिति में होने के नाते अपीलकर्ता को शारीरिक यातना देकर अपने आधिकारिक पद का पूरी तरह से दुरुपयोग किया।

    अदालत ने कहा,

    “हालांकि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी नंबर 2 सेवानिवृत्त हो गया और वर्तमान कार्यवाही के दौरान हाईकोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के अलावा 1,00,000/- रुपये (केवल एक लाख रुपये) भी दिए गए। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा अपीलकर्ता को अपनी जेब से भुगतान किया गया, जिसे अपीलकर्ता ने स्वीकार कर लिया, अदालत ने पाया कि मामले को अब अंततः शांत करने की आवश्यकता है।''

    अदालत ने पुलिस अधिकारी/प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा किए गए इस तरह के अत्याचारपूर्ण कृत्यों के प्रति शून्य-सहिष्णुता दृष्टिकोण की वकालत की और कहा कि ऐसे कृत्यों को न्यायपालिका द्वारा गंभीरता से देखा जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    “ऐसे मामलों में अदालतों को बहुत सख्त रुख अपनाने की ज़रूरत है। इस तरह के जघन्य कृत्यों के प्रति शून्य-सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, क्योंकि सामान्य नागरिक, जो गैर-सौदेबाजी की स्थिति में है, उसके खिलाफ सत्ता में बैठे व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे कृत्य संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली को शर्मसार करते हैं।''

    केस टाइटल: सोमनाथ बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य।

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