NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

Shahadat

18 Jun 2024 7:04 AM GMT

  • NEET-UG 2024 में 0.001% लापरवाही पर भी सख्त कार्रवाई की जरूरत: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) से कहा कि वे सुनिश्चित करें कि NEET-UG 2024 परीक्षा आयोजित करने में '0.001% लापरवाही' की भी गंभीरता से जांच की जाए, क्योंकि देश भर में होने वाली इस परीक्षा की तैयारी में उम्मीदवारों ने बहुत मेहनत की है।

    जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवी भट्टी की वेकेशन बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें पिछले मामलों में उठाए गए इसी तरह के सवालों जैसे पेपर लीक, कदाचार और कुछ उम्मीदवारों को दिए गए विवादास्पद ग्रेस मार्क्स को उठाया गया।

    वेकेशन बेंच ने मौजूदा याचिका को अन्य समान मामलों के साथ जोड़ दिया, जो 8 जुलाई को सूचीबद्ध हैं।

    केंद्र सरकार और NTA का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील कनु अग्रवाल और वर्धमान कौशिक को संबोधित करते हुए जस्टिस भट्टी ने मौखिक रूप से कहा,

    "अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है तो उससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। इन सभी मामलों को विरोधात्मक मुकदमेबाजी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।"

    जस्टिस भट्टी ने यह भी कहा कि परीक्षा में धोखाधड़ी करने के बाद डॉक्टर बनने वाला उम्मीदवार समाज के लिए अधिक खतरनाक है। उन्होंने कहा कि जज इस अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा के लिए उम्मीदवारों द्वारा की गई कड़ी मेहनत के प्रति सचेत हैं।

    जस्टिस भट्टी ने टिप्पणी की,

    "ऐसी स्थिति की कल्पना करें, जहां जिस व्यक्ति ने सिस्टम के साथ धोखाधड़ी की, डॉक्टर बन गया, वह समाज के लिए अधिक हानिकारक है...हम सभी जानते हैं कि इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए बच्चे कितनी मेहनत करते हैं।"

    जस्टिस भट्टी ने यह भी कहा कि NTA को सक्रिय रूप से कार्य करना चाहिए और यदि कोई गलती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इससे नीट परीक्षाओं में जनता का विश्वास फिर से बढ़ेगा।

    आपका रुख (NTA और संघ) उस समय नहीं बदलना चाहिए, जब आप परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी का प्रतिनिधित्व करते हुए अदालत में प्रवेश करते हैं। आपको दृढ़ रहना चाहिए, (यदि) कोई गलती है- हां, गलती है, हम यही कार्रवाई करेंगे, कम से कम इससे आपके प्रदर्शन पर भरोसा तो पैदा होगा....अगर कोई अपने सामने सिर्फ टेबल रख दे, ज्यादातर उम्मीदवारों का प्रदर्शन पता लगा ले तो कोई भी आसानी से समझ जाएगा कि कहां गलती हुई, कितने सेल फोन का इस्तेमाल किया गया...स्पष्ट रूप से हम प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन छुट्टियों में हम धीरे-धीरे प्रतिक्रिया करते हैं।"

    वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं ने NEET-UG पेपर लीक मामलों की जांच की अद्यतन स्थिति पर चिंता जताई। यह प्रस्तुत किया गया कि चूंकि NEET-UG के लिए काउंसलिंग 6 जुलाई को होने वाली है, इसलिए जांच की स्थिति जानना महत्वपूर्ण है।

    बेंच ने मामले को अन्य लंबित याचिकाओं के साथ टैग किया और वकीलों से कहा कि वे 8 जुलाई को एक बार में विस्तार से अपनी दलीलें पेश करें। NTA और केंद्र सरकार को भी 2 सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

    जस्टिस नाथ ने केंद्र सरकार और NTA से मौखिक रूप से कहा,

    "हमें आपसे समय पर कार्रवाई की आवश्यकता है।"

    जवाब में केंद्र के वकील ने प्रस्तुत किया कि पिछले सप्ताह स्टूडेंट को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द करने का निर्णय लिया गया। 1563 स्टूडेंट ने संकेत दिया कि अधिकारी उम्मीदवारों द्वारा उठाई गई चिंताओं के प्रति उत्तरदायी हैं।

    केस टाइटल: नितिन विजय बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 000373/2024

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