सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान कोई होर्डिंग न गिरे: सुप्रीम कोर्ट ने घाटकोपर त्रासदी का उल्लेख करते हुए मुंबई अधिकारियों से कहा

Shahadat

7 Jun 2024 9:06 AM GMT

  • सुनिश्चित करें कि मानसून के दौरान कोई होर्डिंग न गिरे: सुप्रीम कोर्ट ने घाटकोपर त्रासदी का उल्लेख करते हुए मुंबई अधिकारियों से कहा

    रेलवे की भूमि पर होर्डिंग के लिए मुंबई नगर निगम अधिनियम के कुछ प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में ग्रेटर मुंबई नगर निगम (MCGM) द्वारा दायर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सुनिश्चित करें कि मानसून के मौसम के आने पर शहर में होर्डिंग से संबंधित कोई अप्रिय घटना न हो।

    जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस पीबी वराले की अवकाश पीठ ने मामले को अगले सप्ताह सूचीबद्ध किया, जिससे प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का मौका मिल सके।

    जस्टिस कुमार ने आदेश सुनाते हुए कहा,

    "इस बीच, रेलवे सहित सभी संबंधित पक्ष यह सुनिश्चित करें कि किसी भी होर्डिंग के संबंध में कोई अप्रिय घटना न हो, चाहे वह रेलवे की भूमि पर हो या [...]। इसलिए जो भी भूमि का प्रभारी है, कृपया देखें कि अब मानसून आ गया है, कम से कम एक सप्ताह के भीतर कुछ भी न हो।"

    संक्षेप में कहें तो यह मामला भारतीय संघ (रेलवे) द्वारा MCGM और अन्य के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की गई रिट याचिकाओं के समूह से संबंधित है, जिसमें रेलवे से संबंधित होर्डिंग्स के संबंध में मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 328 और 328ए (या किसी अन्य प्रावधान) को लागू करने से नगर निगम अधिकारियों को रोकने के लिए आदेश की मांग की गई। रेलवे ने हाईकोर्ट से यह घोषणा भी मांगी कि वाणिज्यिक सहित रेलवे संपत्तियों पर उसकी गतिविधियां नगर निगम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र के अधीन नहीं हैं।

    रिट याचिकाओं को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 328 और 328ए रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 197 के साथ धारा 2(31) में परिभाषित "रेलवे द्वारा रेलवे पर लगाए गए होर्डिंग्स पर लागू नहीं होंगे।"

    न्यायालय ने आगे कहा कि रेलवे प्रशासन रेलवे के किसी भी हिस्से पर किए गए किसी भी विज्ञापन के संबंध में MCGM को कोई कर देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा रेलवे अधिनियम की धारा 185 के तहत इस आशय की अधिसूचना जारी नहीं की जाती।

    जो भी हो, रेलवे अधिकारियों को रेलवे संपत्तियों पर होर्डिंग्स को विनियमित करने के लिए नीति बनाने का निर्देश दिया गया, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि होर्डिंग्स बेतरतीब ढंग से नहीं लगाए गए, होर्डिंग्स पर भीड़भाड़ नहीं है और नागरिकों की सुरक्षा को खतरा नहीं है।

    इस आदेश से व्यथित होकर MCGM ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले में 1 मई, 2018 को नोटिस जारी किया गया।

    जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने 7 मई, 2023 को अपील की अनुमति दी थी।

    सुनवाई के दौरान, जस्टिस वराले ने 13 मई, 2024 को शहर में धूल भरी आंधी और भारी बारिश के बाद घाटकोपर, मुंबई में पेट्रोल पंप के ऊपर 250 टन वजनी अवैध होर्डिंग के गिरने का जिक्र किया।

    कथित तौर पर, घाटकोपर होर्डिंग को सहारा देने वाले खंभे की नींव कमजोर थी और होर्डिंग का आकार 120×120 वर्ग फीट (अनुमत आकार 40×40 वर्ग फीट के बजाय) था। इस घटना में करीब 17 लोगों की जान चली गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए। मुंबई पुलिस ने भावेश भिड़े (होर्डिंग के मालिक) और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 304/337/338/34 के तहत मामला दर्ज किया।

    जज ने टिप्पणी की कि समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी शुरू में उपलब्ध नहीं था, लेकिन बाद में उसे पकड़ लिया गया और पाया गया कि उसके पास अवैध होर्डिंग/संरचनाओं के निर्माण से संबंधित पूर्ववृत्त हैं।

    एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने जब जोर देकर कहा कि घाटकोपर का मुद्दा अदालत के समक्ष नहीं था, तो जस्टिस वराले ने जोर देकर कहा कि रेलवे द्वारा नीति तैयार करने के संबंध में हाईकोर्ट की टिप्पणियां महत्वपूर्ण थीं।

    पीठ द्वारा यह पूछे जाने पर कि क्या हाईकोर्ट के आदेश में उल्लिखित नीति तैयार की गई, एएसजी ने सकारात्मक उत्तर दिया।

    जस्टिस वराले ने सवाल किया,

    "तो फिर यह कैसे हुआ?"

    जवाब में एएसजी ने कहा कि घाटकोपर में जो अवैध होर्डिंग गिरा, वह रेलवे की जमीन पर नहीं था।

    इस तर्क का MCGM की ओर से पेश सीनिययर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने विरोध किया, जिन्होंने कहा कि निगम न केवल मुंबई नगर निगम अधिनियम के तहत बल्कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत भी कार्य कर रहा है, जिसका अन्य कानूनों पर भी प्रभाव पड़ता है। उन्होंने बताया कि निगम ने रेलवे की भूमि पर 29 अवैध होर्डिंग्स की पहचान की और रेलवे के ध्यान में लाया; उनमें से 13-14 को रेलवे ने हटा दिया, लेकिन बाकी को नहीं हटाया। इस आधार पर कि मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और निगम के पास रेलवे के मामलों को विनियमित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था।

    रोहतगी का तर्क था कि होर्डिंग्स विशेष, स्वीकार्य आकार के होने चाहिए और संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र के अधीन होने चाहिए।

    सीनियर वकील की दलीलों को सुनते हुए एएसजी बनर्जी ने जवाब दिया कि रेलवे की नीति के अनुसार, होर्डिंग्स का आकार प्रासंगिक नहीं है - यह संरचनात्मक स्थिरता का मामला है।

    जस्टिस कुमार ने पूछा,

    "तो क्या यह किसी भी आकार तक जा सकता है?"

    एएसजी ने जवाब दिया,

    "मैं कह रहा हूं कि यह किसी भी आकार का हो सकता है, बशर्ते आपके पास संरचनात्मक स्थिरता प्रमाणपत्र हो। वे यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते कि उन्होंने जिस संरचनात्मक स्थिरता पर होर्डिंग लगाई है, उसकी जांच नहीं की। हम अपने होर्डिंग की स्थिरता को आईआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों से सत्यापित करवाते हैं...हम इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हैं कि हम किसे अनुमति देते हैं। हम नियमित प्रक्रिया से गुजरते हैं। ऊंचाई पर दोष मढ़ने की यह पूरी बात पूरी चर्चा को भटकाने के लिए है। मानो समस्या ऊंचाई के साथ थी। किसी भी तरह से उन्होंने स्थिरता को सत्यापित नहीं किया।"

    पीठ ने जब एएसजी से विशेष रूप से पूछा कि क्या रेलवे की भूमि पर कोई घटना नहीं हुई है तो उन्होंने जवाब दिया कि कोई भी घटना नहीं हुई। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि आपदा प्रबंधन अधिनियम लाकर निगम अपनी शक्तियों का विस्तार करने की कोशिश कर रहा है।

    घाटकोपर की घटना रेलवे की भूमि पर हुई थी या नहीं, इस पर स्पष्टीकरण आवश्यक मानते हुए पीठ ने प्रतिवादियों को हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी और मामले को अगले शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध किया।

    केस टाइटल: म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई बनाम जगमोहन चंद्रभान गुप्ता (मृत) एलआरएस के माध्यम से, सी.ए. नंबर 6367/2024

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