सुप्रीम कोर्ट ने ADM की अंग्रेजी न जानने पर चुनाव अधिकारी बनने पर सवाल उठाने वाले हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाई
Praveen Mishra
29 July 2025 5:21 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के उस निर्देश पर सोमवार को रोक लगा दी जिसमें उसने जांच का आदेश दिया था कि क्या एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जो अंग्रेजी समझने में सक्षम है लेकिन अंग्रेजी नहीं बोल सकता है, वह चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ERO) का पद संभालने के लिए उपयुक्त होगा।
सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे रही थी, जिसने राज्य चुनाव आयुक्त को यह जांच करने का निर्देश दिया था कि क्या एडीएम ईआरओ के रूप में पद धारण करने के लिए फिट होंगे।
हाईकोर्ट का निर्देश इस तथ्य पर आधारित है कि एडीएम केवल अंग्रेजी समझ सकते थे लेकिन भाषा बोलने में असमर्थ थे। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया,"राज्य निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव इस बात की जांच करेंगे कि क्या अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के संवर्ग का कोई अधिकारी, जो अंग्रेजी का ज्ञान नहीं होने या अपने शब्दों में अंग्रेजी में संप्रेषित करने में असमर्थता का दावा करता है, एक कार्यकारी पद को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की स्थिति में होगा?"
वर्तमान खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए न्यायालय ने निम्नलिखित स्थगन निर्देश पारित किए। प्रासंगिक भाग पढ़ता है,"अगले आदेश तक, उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित दिनांक 18.07.2025 के आक्षेपित निर्णय और आदेश पर रोक रहेगी।
हाईकोर्ट इस मुद्दे पर भी विचार कर रहा था कि क्या परिवार रजिस्टर एक दस्तावेज है जिसे निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची को अंतिम रूप देने के लिए भरोसा किया जा सकता है।
यह देखा गया कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज (परिवार रजिस्टरों का रखरखाव) नियम, 1970 के बाद लागू किए गए उत्तर प्रदेश (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियम, 1994 में परिवार रजिस्टर का उल्लेख नहीं है।
उपरोक्त पर विचार करते हुए, हाईकोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार इस पहलू पर अपने हलफनामे दायर करें।

