जिला न्यायपालिका औसत दर्जे की समस्या का सामना कर रही है, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोग अच्छे हों: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

Shahadat

17 Jan 2024 5:44 AM GMT

  • जिला न्यायपालिका औसत दर्जे की समस्या का सामना कर रही है, यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि लोग अच्छे हों: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला न्यायपालिका सामान्यता की बड़ी समस्या का सामना कर रही है। इस बात पर जोर देते हुए कि उचित तरीके होने चाहिए, जो यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यायपालिका में अच्छे लोग हों।

    सीजेआई ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को प्रथम दृष्टया मंजूरी दी कि न्यायिक अधिकारियों को जिला न्यायाधीश के रूप पदोन्नति के लिए इंटरव्यू में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए।

    सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,

    "जिला न्यायपालिका के सामने बड़ी समस्या औसत दर्जे की है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं... तो जो कुछ भी होता है, वैसा ही होता है... इसे हाईकोर्ट में दोहराया जाएगा - सभी को सीनियर के आधार पर नियुक्त करें... आपको यह सुनिश्चित करना होगा अच्छे लोग हैं, अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन है और अच्छा करने का प्रोत्साहन हाईकोर्ट में नियुक्तियों में भी शामिल होना चाहिए... न्यायपालिका कब बदलेगी?...''

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के सहभागिता वाली पीठ पिछले महीने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरियाणा सरकार को 13 न्यायिक अधिकारियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में नियुक्तियों पर हाईकोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार करने का निर्देश दिया गया।

    कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि फैसला सुनाने वाली पीठ के पीठासीन न्यायाधीश ने अपनी प्रशासनिक क्षमता में नियुक्तियों के मामले को भी निपटाया।

    रोहतगी ने कहा,

    इसलिए जज को न्यायिक पक्ष में मामले की सुनवाई से अलग हो जाना चाहिए। राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी इस तर्क का समर्थन करते हुए कहा कि जज को किसी के अनुरोध का इंतजार किए बिना भी स्वेच्छा से मामले से हट जाना चाहिए था।

    मामले में उठाया गया कानूनी मुद्दा यह था कि क्या हाईकोर्ट राज्य सरकार के परामर्श से नियमों में संशोधन किए बिना मौखिक परीक्षा में 50% की कट-ऑफ निर्धारित कर सकता है। सीनियर एडवोकेट पीएस पटवालिया ने पीठ को बताया कि यह कट-ऑफ केवल 65% पदोन्नति कोटा में लागू किया गया, न कि सीधी भर्ती या सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्ती के लिए।

    सुनवाई के दौरान सीजेआई ने टिप्पणी की कि लिखित परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद इंटरव्यू में उम्मीदवारों के बहुत खराब प्रदर्शन के उदाहरण हैं।

    सीजेआई ने कहा,

    “जो लोग अन्यथा लिखित (परीक्षा) में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपको इंटरव्यू में अन्यथा मिलेगा। जब आप उनका इंटरव्यू लेते हैं तो वे कहीं नहीं होते। जिस किसी को लिखित में 70/75 या 65/75 मिलता है, उसे इंटरव्यू में 5/25 मिलता है... आप इंटरव्यू शुरू करते हैं और महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है..."

    पटवालिया ने कहा कि उनके मुवक्किल को लिखित परीक्षा में 70 (75 में से) और इंटरव्यू में 12 (25 में से) से अधिक अंक मिले और उन्हें केवल आधे अंक से बाहर कर दिया गया। उन्होंने लीला धर के फैसले पर भरोसा जताया, जिसमें कहा गया कि नए लोगों को लेते समय इंटरव्यू पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उम्मीदवार नए नहीं हैं और लंबे समय से सेवा में हैं और वे पदोन्नति कोटा के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

    याचिकाकर्ताओं, जिनका प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान और राकेश द्विवेदी ने भी किया, उन्होंने तर्क दिया कि भाग लेने वाले किसी भी उम्मीदवार को इस शासनादेश के बारे में पता नहीं था, क्योंकि यह कभी प्रकाशित नहीं हुआ था।

    एसजी तुषार मेहता ने पीठ को सूचित किया कि राज्य ने भी हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए अलग याचिका दायर की। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट कुछ व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को निर्देश पारित नहीं कर सकता।

    लक्ष्मी कुट्टी और अन्य के मामले में फैसले का हवाला देते हुए एसजी ने कहा कि विशिष्ट कानून निर्धारित किया गया कि हाईकोर्ट के लिए राज्यपाल को विशेष तरीके से नियुक्ति करने के लिए परमादेश जारी करना अस्वीकार्य है। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य सरकार के परामर्श से नियमों में संशोधन किए बिना हाईकोर्ट प्रशासनिक प्रस्ताव के माध्यम से अलग कट-ऑफ निर्धारित नहीं कर सकता।

    हाईकोर्ट का रुख

    हाईकोर्ट के लिए सीनियर एडवोकेट निदेश गुप्ता ने कहा कि पदोन्नति कोटा के लिए परीक्षा अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार शुरू की गई। 2013 से यह नियम है कि लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के योग में 50% न्यूनतम अंक होने चाहिए। 2021 में फुल कोर्ट द्वारा मौखिक परीक्षा में भी न्यूनतम 50% का निर्णय लिया गया। इसकी जानकारी राज्य सरकार को दी गई। भले ही यह मान लिया जाए कि अभ्यर्थियों को इस नियम की जानकारी नहीं थी, गुप्ता ने तर्क दिया कि चयन प्रक्रिया में पक्षपात का कोई आरोप नहीं है। साथ ही, सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में लगातार कहा गया कि इंटरव्यू उम्मीदवारों की उपयुक्तता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। निर्णय की इस पंक्ति के बाद नियम पेश किया गया। गुप्ता ने कहा कि उम्मीदवारों से इंटरव्यू में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की उम्मीद की जाती है। ऐसा नहीं है कि यदि उन्हें अपने शासन के बारे में पहले से पता होता तो उनका प्रदर्शन अलग होता।

    सीजेआई ने गुप्ता की बात को पूरक करते हुए कहा,

    "ऐसा नहीं है कि अगर उन्हें यह पहले से पता होता तो कोई फर्क पड़ता।"

    गुप्ता ने आगे तर्क दिया कि हाईकोर्ट नियमों की कमियों को पूरा कर रहा है और नियमों में कोई संशोधन आवश्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि चयन मानदंड निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार के साथ परामर्श की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि पंजाब राज्य ने इस नियम को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद लंबित मामलों की दर में कमी आई।

    इस बिंदु पर सीजेआई याचिकाकर्ताओं के पक्षकार की ओर मुड़े:

    "आप सभी ने भाग लिया। मामले का तथ्य यह है कि 2013 की मूल नीति एक नीति है। सभी ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि हाईकोर्ट वैध रूप से यह दावा करने का हकदार है कि आपको लिखित प्लस वाइवा में 50% अंक प्राप्त करने होंगे। आप यह नहीं कह रहे हैं कि यह गलत है। अंततः, एक समय हाईकोर्ट को लगा कि आपको इंटरव्यू में 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। आप सभी ने भाग लिया। अंततः, जिला न्यायपालिका के सामने बड़ी समस्या औसत दर्जे की। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करो... जो कुछ होता है, वही होता है... इसे हाईकोर्ट में दोहराया जाएगा - सभी को सीनियर के आधार पर नियुक्त करें... आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि अच्छे लोग हों, अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन हो और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन हो हाईकोर्ट में नियुक्तियों में भी इसकी झलक दिखनी चाहिए… न्यायपालिका कब बदलेगी?…”

    हालांकि सीजेआई ने कहा कि पीठ याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, अंततः वह सुनवाई को बुधवार तक के लिए स्थगित करने पर सहमत हुए।

    केस टाइटल: डॉ.कविता कंबोज बनाम पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट और अन्य डायरी नंबर.508/2024

    आदेश पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



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