प्रदर्शनकारी किसानों की उचित मांगों पर विचार करने के लिए केंद्र सरकार और राज्यों को निर्देश; प्रदर्शनकारियों को दिल्ली में आंदोलन की अनुमति दें: सुप्रीम कोर्ट में याचिका
Shahadat
24 Feb 2024 2:04 PM IST
सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदर्शनकारी किसानों की "उचित मांगों" पर विचार करने और दिल्ली की सीमाओं पर सार्वजनिक परिवहन के माध्यम से उनकी मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग की गई। किसान अन्य चीजों के अलावा फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी वाले कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों के शांतिपूर्ण मार्च और सभा में बाधा उत्पन्न न करने का निर्देश देने की मांग की।
याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रदर्शनकारी किसानों पर पुलिस बल के "क्रूर हमले और हमले" द्वारा कथित मानवाधिकार उल्लंघन की जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश देने की भी मांग की गई।
खुद को सिख चैंबर ऑफ कॉमर्स का प्रबंध निदेशक बताने वाले एग्नोस थियोस ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया कि किसानों को उनके शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुचित व्यवहार का सामना करना पड़ रहा है।
याचिकाकर्ता ने बताया कि 2004 में प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन की अध्यक्षता में गठित राष्ट्रीय किसान आयोग (एनसीएफ)। ने सिफारिश की है कि एमएसपी उत्पादन की भारित औसत लागत से कम से कम 50% अधिक होना चाहिए और प्रदर्शनकारी भी यही मांग कर रहे हैं।
थियोस ने युवा किसान की मौत की घटना पर भी प्रकाश डाला, जिसकी कथित तौर पर 21 फरवरी को खनौरी सीमा पर हरियाणा पुलिस द्वारा गोली चलाने के बाद सिर में गोली लगने से मौत हो गई।
याचिका में कहा गया,
"विभिन्न राज्यों के किसान, जो ट्रेनों के माध्यम से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहे थे, उन्हें भोपाल, मध्य प्रदेश में उनकी संबंधित ट्रेनों से जबरदस्ती उतार दिया गया और उन्हें जबरदस्ती उत्तर प्रदेश के अयोध्या भेज दिया गया।"
इसमें आगे कहा गया कि पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों को अपने निजी वाहनों में दिल्ली की यात्रा करने की इच्छा के कारण सबसे अपमानजनक, कठोर और आक्रामक तरीके से हिरासत में लिया गया।
अनिता ठाकुर बनाम जम्मू और कश्मीर की सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले पर भरोसा किया गया, जिसमें यह माना गया,
"...हम इस बात की सराहना कर सकते हैं कि अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना और यह देखना कि उनकी आवाज़ संबंधित क्षेत्रों में सुनी जाए, लोगों का अधिकार है। ऐसा अधिकार हो सकता है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए), 19(1)(बी) और 19(1)(सी) के तहत गारंटीकृत मौलिक स्वतंत्रता का पता लगाया जा सकता है।"
याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की, जो किसानों और सिखों को बदनाम कर रहे हैं, गालियां, अपमानजनक शब्द और धमकियां दे रहे हैं और देश में सांप्रदायिक सद्भाव को बाधित कर मतभेद पैदा कर रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और मध्य प्रदेश राज्यों को प्रतिवादी के रूप में जोड़ा है।
केस टाइटल: एग्नोस्टोस थियोस बनाम यूओआई और अन्य।