'वैज्ञानिक सोच' विकसित करना शिक्षा का विषय, न्यायिक रिट का नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने अंधविश्वास और जादू-टोने पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका खारिज की
Shahadat
2 Aug 2024 6:57 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें देश में अंधविश्वास और जादू-टोने की प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए केंद्र और राज्यों को निर्देश देने की मांग की गई। कोर्ट ने कहा कि देश में 'वैज्ञानिक सोच' को बढ़ावा देने के लिए नागरिकों को शिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है, जिसे केवल याचिका दायर करके हासिल नहीं किया जा सकता है।
देश में अंधविश्वास और जादू-टोने की प्रथाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए एडवोकेट अश्विनी कुमार उपाध्याय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका दायर की। याचिकाकर्ता ने केंद्र और राज्य सरकारों को इन प्रथाओं को नियंत्रित करने और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की। नागरिकों के बीच 'वैज्ञानिक सोच' को बढ़ावा देने के लिए कहा गया, जैसा कि अनुच्छेद 51ए (डी) के तहत नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में निहित है।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी करने से मना किया और टिप्पणी की कि प्रार्थना का दायरा कानून बनाने के लिए विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है।
सीजेआई ने कहा,
"यह किस तरह की जनहित याचिका है? कोई अदालत इस तरह के रिट कैसे जारी कर सकती है? अंधविश्वास को मिटाने के निर्देश....हम या वे (कार्यकारी) इसे कैसे लागू करेंगे?"
उन्होंने आगे कहा,
"वैज्ञानिक सोच विकसित करना केवल न्यायिक रिट के बारे में नहीं है, यह लोगों के शिक्षित होने के बारे में भी है। जितना अधिक आप शिक्षित होते हैं, उतना ही अधिक - कम से कम यह अनुमान है - आप अधिक तर्कसंगत बनते हैं। इसका उत्तर है - लोगों को शिक्षित होना चाहिए। अदालत में युवाओं को देखें, वे अंधविश्वासी नहीं होंगे, केवल इसलिए कि वे सभी शिक्षित हैं।"
याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र में अंधविश्वासी प्रथाओं के खिलाफ अभियान चलाने के लिए नरेंद्र धबोलकर की हत्या का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि यह गंभीर समस्या है, जो देश भर में कई आम और भोले-भाले लोगों के जीवन को प्रभावित कर रही है।
जब न्यायालय ने इस मामले पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की तो उपाध्याय ने जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लंबित याचिका 'दुर्गा दत्त बनाम भारत संघ' के साथ इस मामले को जोड़ने का अनुरोध किया, जिसमें जस्टिस जेएस वर्मा समिति की रिपोर्ट के आलोक में भाग IV-ए में मौलिक कर्तव्यों को लागू करने की मांग की गई। हालांकि न्यायालय ने इस तरह का अनुरोध खारिज कर दिया और वकील को जनहित याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
दुर्गा दत्त मामले में याचिकाकर्ताओं ने माननीय रंगनाथ मिश्रा बनाम भारत संघ और अन्य 2003 अनुपूरक (2) एससीआर 59 के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार को विचार करने और शीघ्रता से उचित कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए। याचिका में मौलिक कर्तव्यों का पालन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कानून बनाने के लिए केंद्र और राज्य को निर्देश देने की मांग की गई।
वर्तमान जनहित याचिका में तर्क दिया गया कि कई मुद्दों को संबोधित करने के लिए सख्त अंधविश्वास विरोधी कानून की तत्काल आवश्यकता है: (1) समाज को नुकसान पहुंचाने वाले अवैज्ञानिक कृत्यों को रोकें; (2) सभी नागरिकों, विशेष रूप से एससी-एसटी समुदायों के लिए सम्मान सुनिश्चित करें; (3) नकली आध्यात्मिक नेताओं को लोगों का शोषण करने से रोकें; (4) वैज्ञानिक सोच और सुधार को बढ़ावा दें; (5) सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमलों से बचाएं।
निम्नलिखित राहतें मांगी गई थीं:
1) संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य बुरी प्रथाओं के खतरे को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।
2) संविधान के अनुच्छेद 51 ए की भावना के अनुसार नागरिकों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करने के लिए केंद्र और राज्यों को उचित कदम उठाने का निर्देश दिया जाए।
3) वैकल्पिक रूप से, केंद्र को बीएनएस और बीएनएसएस में अध्याय जोड़कर अंधविश्वास, जादू-टोना और इसी तरह की अन्य बुरी प्रथाओं को आपराधिक बनाने की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश दिया जाए।
4) वैकल्पिक रूप से भारतीय विधि आयोग को 6 महीने के भीतर अंधविश्वास और जादू-टोना की रोकथाम पर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया जाए।
5) ऐसे अन्य निर्देश पारित करें, जिन्हें यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित समझे और याचिकाकर्ता को लागत वहन करने की अनुमति दें।
गौरतलब है कि 2022 में केरल हाईकोर्ट के समक्ष याचिका भी दायर की गई थी, जिसमें राज्य सरकार को 'केरल अमानवीय दुष्ट प्रथाओं, जादू-टोना और काला जादू उन्मूलन विधेयक, 2019' के अधिनियमन और कार्यान्वयन के संबंध में विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
केस टाइटल: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 000461/2024