Delhi Liquor Policy Case : सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबादी कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत बढ़ाई

Shahadat

8 May 2024 10:30 AM IST

  • Delhi Liquor Policy Case : सुप्रीम कोर्ट ने हैदराबादी कारोबारी अभिषेक बोइनपल्ली की अंतरिम जमानत बढ़ाई

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (7 मई) को दिल्ली शराब नीति मामले में हैदराबादी व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली को दी गई अंतरिम जमानत अगली सुनवाई की तारीख तक बढ़ा दी।

    कोर्ट ने मामले को 8 जुलाई, 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में फिर से सूचीबद्ध किया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने जुलाई 2023 के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बोइनपल्ली की विशेष अनुमति याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

    रॉबिन डिस्टिलरीज एलएलपी के पूर्व निदेशक और कथित बिचौलिए बोइनपल्ली उन कई लोगों में शामिल हैं, जिनकी दिल्ली शराब नीति मामले में जांच की जा रही है। उन्हें अक्टूबर 2022 में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने गिरफ्तार किया था, लेकिन एक महीने बाद मामले में जमानत मिल गई।

    हालांकि, यह राहत अल्पकालिक थी, क्योंकि उसी समय, स्पेशल जज एमके नागपाल ने बोइनपल्ली को पांच दिनों के लिए हिरासत में लेने की प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका स्वीकार कर ली। उसी के बाद अक्टूबर 2022 में व्यवसायी फिर से हिरासत में चला गया।

    प्रारंभ में, बोइनपल्ली ने जमानत के लिए विशेष अदालत और दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन राहत से इनकार कर दिया गया। स्पेशल जज ने माना कि बोइनपल्ली कार्टेलाइज़ेशन में साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों में से एक है और उसने रिश्वत के भुगतान के साथ-साथ उनकी वसूली में भी सक्रिय भूमिका निभाई।

    हाईकोर्ट को स्पेशल जज के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिला और "आरोपों की गंभीरता" और "रिकॉर्ड पर विश्वसनीय सामग्री" का हवाला देते हुए बोइनपल्ली की जमानत याचिका खारिज कर दी।

    हाईकोर्ट के आदेश पर आपत्ति जताते हुए बोइनपल्ली ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसने उन्हें इस साल 20 मार्च को अंतरिम जमानत दे दी। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के उल्लेख पर 29 अप्रैल को अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई।

    केस टाइटल: अभिषेक बोइनपल्ली बनाम प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 9038/2023

    Next Story