Delhi Excise Policy Case: BRS नेता के कविता ने 2023 के ED समन के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

Shahadat

19 March 2024 8:16 AM GMT

  • Delhi Excise Policy Case: BRS नेता के कविता ने 2023 के ED समन के खिलाफ दायर याचिका वापस ली

    सुप्रीम कोर्ट ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम की बेटी के. कविता को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति (Delhi Excise Policy Case) मामले के संबंध में ED के समन को चुनौती देने वाली याचिका वापस लेने की अनुमति दी।

    जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की खंडपीठ ने याचिका वापस लेते हुए खारिज की। साथ ही याचिकाकर्ता-कविता को कानून के अनुसार उचित उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी।

    सुनवाई के दौरान, कविता की ओर से पेश सीनियर वकील विक्रम चौधरी ने आग्रह किया कि रिट निरर्थक हो गई है। इसे ऐसे ही निपटाया जा सकता है।

    सीनियर वकील ने कहा,

    "क्योंकि मुझे गिरफ्तार कर लिया गय, मैं अपनी सभी दलीलें एक नए मामले में लूंगा।"

    जस्टिस त्रिवेदी ने पूछा,

    "तो आप इस याचिका पर दबाव नहीं डालना चाहते?"

    चौधरी ने उत्तर दिया,

    "यह माई लॉर्ड की कार्यवाही के दायरे में है, लेकिन मैं सब कुछ कहूंगा..."।

    हस्तक्षेप करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने जोर देकर कहा,

    "नहीं, नहीं...आप अपना रुख स्पष्ट करें।"

    इस बिंदु पर चौधरी ने कहा,

    "मैं एक बयान दे रहा हूं कि चूंकि मुझे गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लिया गया ...मैं लड़ रहा हूं..."।

    इस पर विचार करते हुए जस्टिस त्रिवेदी ने आदेश सुनाया।

    उल्लेखनीय है कि इस मामले को पिछली तारीख यानी 15 मार्च को स्थगित कर दिया गया, क्योंकि संबंधित मामले (जो कानूनी बिंदु उठाते हैं कि क्या किसी महिला को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब किया जा सकता है) सूचीबद्ध नहीं थे। सुनवाई का उल्लेखनीय पहलू यह है कि एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (ED की ओर से पेश) ने सितंबर, 2023 में उनके द्वारा दिए गए बयान को वापस लेने की मांग की, जिसमें कहा गया कि बीआरएस नेता को समन 10 दिनों के लिए टाल दिया जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया और मामले को बोर्ड पर सूचीबद्ध किया।

    उसी दिन यानी 15 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कविता की गिरफ्तारी की खबरें आईं। गिरफ्तारी मेमो के अनुसार, उन्हें जांच एजेंसी ने शाम 5:20 बजे हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।

    16 मार्च को दिल्ली की अदालत ने बीआरएस नेता को 23 मार्च तक ED की हिरासत में भेज दिया। कविता, जिन्हें अदालत में पेश किया गया, उन्होंने दावा किया कि गिरफ्तारी अवैध है और वह इसे अदालत में लड़ेंगी।

    संक्षेप में कहा गया कि केंद्रीय एजेंसी वर्तमान में राष्ट्रीय राजधानी में अब समाप्त हो चुकी शराब नीति को प्रभावित करने और संबंधित रिश्वतखोरी के आरोपों में कविता की भूमिका की जांच कर रही है।

    कविता ने ED द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अलग रिट याचिका दायर की।

    केस टाइटल: कल्वाकुंतला कविता बनाम प्रवर्तन निदेशालय, डब्ल्यू.पी. (सीआरएल) नंबर 103/2023 (और संबंधित मामले)

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