BREAKING | Delhi Air Pollution : सुप्रीम कोर्ट ने GRAP-IV प्रतिबंधों को GRAP-II तक कम करने की अनुमति दी
Shahadat
5 Dec 2024 4:48 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 दिसंबर) को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार के मद्देनजर दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज-IV प्रतिबंधों को घटाकर GRAP-स्टेज II करने की अनुमति दी।
कोर्ट ने CAQM को GRAP-स्टेज III के तहत कुछ उपाय जोड़ने पर भी विचार करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि अगर AQI 350 को पार करता है तो GRAP-III लगाया जाना चाहिए और अगर यह 400 को पार करता है, तो GRAP-IV लगाया जाना चाहिए।
जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी की इस दलील पर गौर किया कि 30 नवंबर से औसत AQI स्तर 300 अंक से नीचे रहा है।
खंडपीठ ने आदेश में कहा:
"30 नवंबर तक AQI स्तर लगातार 300 से ऊपर था। यह केवल पिछले चार दिनों के दौरान है कि स्तर 300 से नीचे आया है। यह सच है कि किसी स्तर पर न्यायालय को GRAP के तहत चरणों की प्रयोज्यता तय करने का काम आयोग पर छोड़ना होगा। हमारे सामने मौजूद आंकड़ों पर विचार करते हुए हमें नहीं लगता कि इस स्तर पर आयोग को चरण 2 से नीचे जाने की अनुमति देना उचित होगा। इसलिए हम आयोग को फिलहाल चरण 2 में जाने की अनुमति देते हैं। यह उचित होगा यदि आयोग कुछ अतिरिक्त उपायों को शामिल करने पर विचार करे जो चरण 3 का हिस्सा हैं। जबकि हम आयोग को ऐसा करने की अनुमति देते हैं, हमें यहां यह दर्ज करना चाहिए कि यदि आयोग पाता है कि AQI 350 से ऊपर चला जाता है। एहतियाती उपाय के तौर पर चरण 3 उपायों को तुरंत लागू करना होगा। यदि किसी दिन AQI 400 को पार कर जाता है तो चरण IV उपायों को फिर से शुरू करना होगा।"
न्यायालय अगले गुरुवार को आगे की निगरानी के लिए मामले को उठाएगा।
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने प्रस्तुत किया कि नवीनतम AQI आंकड़ों के अनुसार, GRAP उपायों में ढील दी जा सकती है।
ASG ने प्रस्तुत किया,
"AQI में स्पष्ट गिरावट का रुझान है, लेकिन यह मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण है। बीते दिनों के अनुसार, हम GRAP से बाहर हैं।"
उन्होंने कहा कि GRAP-4 उपाय सामान्य जीवन के लिए "बहुत विघटनकारी" हैं। ASG ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए GRAP-1 को भी लागू करने की आवश्यकता नहीं है।
इस मामले में एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने GRAP-IV में छूट के अनुरोध का समर्थन किया। हालांकि, निरंतर निगरानी की आवश्यकता पर बल दिया।
सोमवार को न्यायालय ने टिप्पणी की कि वह वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में लगातार गिरावट देखने के बाद ही GRAP-4 प्रतिबंधों में छूट की अनुमति देगा। इसके अलावा, न्यायालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा उन वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं करने पर गंभीर आपत्ति जताई, जिन्हें दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध की जांच करने के लिए न्यायालय आयुक्त के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया।
केस टाइटल- एमसी मेहता बनाम भारत संघ