प्रथम दृष्टया ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया के कारण नहीं हुई: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

5 Jun 2024 3:58 AM GMT

  • प्रथम दृष्टया ट्रायल में देरी मनीष सिसोदिया के कारण नहीं हुई: दिल्ली शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट

    दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता मनीष सिसोदिया की दिल्ली शराब नीति मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुकदमे की शुरुआत में देरी प्रथम दृष्टया सिसोदिया के कारण नहीं हुई।

    जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस संदीप मेहता की अवकाश पीठ के समक्ष यह मामला था, जिसने सिसोदिया द्वारा दायर दो विशेष अनुमति याचिकाओं का निपटारा किया।

    उक्त याचिकाओं में 21 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में उनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी।

    सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा दिए गए वचन के अनुसार यह आदेश पारित किया कि अभियोजन एजेंसियां ​​आगामी 3-4 सप्ताह में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत दायर करेंगी। हालांकि जमानत याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया, लेकिन पीठ ने आरोपपत्र/शिकायत दायर होने के बाद सिसोदिया को अपनी दलीलें रखने की स्वतंत्रता सुरक्षित रखी।

    सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी (सिसोदिया के लिए) अदालत को इस मामले में नोटिस जारी करने के लिए मनाने की कोशिश करते देखे गए। उन्होंने कहा कि सिसोदिया पहले ही 15 महीने की प्री-ट्रायल कैद काट चुके हैं। नेता की पूर्व जमानत याचिका खारिज करने वाले 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ओर इशारा करते हुए सीनियर वकील ने दलील दी कि उस समय पीठ का इरादा यह सुनिश्चित करना था कि सिसोदिया को लंबे समय तक कारावास (ट्रायल से पहले) में न रखा जाए।

    अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए सिंघवी ने उस समय जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा मुकदमे की त्वरित सुनवाई के संबंध में की गई टिप्पणियों को याद किया,

    "हम जमानत के लिए आवेदन खारिज कर रहे हैं, लेकिन हमने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। हमने उन्होंने आश्वासन दिया है कि छह से आठ महीने के भीतर मुकदमा समाप्त हो जाएगा। इसलिए तीन महीने के भीतर, यदि मुकदमा लापरवाही से या धीमी गति से आगे बढ़ता है, तो वह जमानत के लिए आवेदन दायर करने के हकदार होंगे।"

    सिंघवी द्वारा अभियोजन एजेंसियों द्वारा पिछले सप्ताह से पहले के सप्ताह तक पूरक आरोपपत्र दाखिल करके और हाल ही में मार्च-अप्रैल 2024 में मामले में गिरफ्तारी (दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता की) करके मामले में मुकदमे में देरी करने का मुद्दा उठाए जाने पर एसजी मेहता ने जवाब दिया कि सिसोदिया एक या दूसरी बात के लिए आवेदन दायर करते रहे और आरोप तय करने में देरी करते रहे, जैसे कि डिजिटल डिवाइस/दस्तावेजों की आपूर्ति न करने के संबंध में, जबकि उन्हें आपूर्ति की गई।

    एसजी की बात सुनकर सिंघवी ने जवाब दिया कि दस्तावेजों की दोषपूर्ण आपूर्ति के खिलाफ आवेदन दायर करना सिसोदिया का मौलिक अधिकार है। उन्होंने आगे बताया कि संदर्भित अधिकांश आवेदनों को विशेष न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और सिसोदिया की पत्नी विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं।

    सिंघवी की सुनवाई के बाद जस्टिस कुमार ने एसजी मेहता से पूछा,

    "निस्संदेह, प्रथम दृष्टया, डॉ. सिंघवी द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ता के कारण कोई देरी नहीं हुई। इसलिए उन परिस्थितियों में पैराग्राफ 29 में इस न्यायालय द्वारा दी गई सहायता, क्या याचिकाकर्ता के लाभ के लिए नहीं होगी?"

    दूसरी ओर, जस्टिस मेहता ने कहा कि दस्तावेजों/साक्ष्यों की विशाल मात्रा को देखते हुए ऐसे मामलों में देरी किसी भी पक्ष के कारण नहीं हो सकती। न्यायाधीश ने इस बात पर विचार किया कि चूंकि देरी अपरिहार्य है, इसलिए स्वतंत्रता से संबंधित मामलों से कैसे निपटा जाए।

    इसके बाद, पीठ द्वारा विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में एसजी मेहता ने निर्देश प्राप्त किए कि क्या मामलों में जांच पूरी हो गई है, सभी आरोपियों और सभी साक्ष्यों के संबंध में। निर्देशों पर, यह कहा गया कि एजेंसियां ​​आगामी 3-4 सप्ताह में अंतिम आरोपपत्र/शिकायत दायर करेंगी।

    तदनुसार, आदेश पारित किया गया।

    हालांकि एसजी मेहता ने न्यायालय से आग्रह किया कि वह ट्रायल कोर्ट को दिन-प्रतिदिन के आधार पर कार्यवाही करने का निर्देश भी पारित करे, लेकिन उसे अस्वीकार कर दिया गया।

    जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,

    "यह औपचारिक या केवल दिखावा है...सचमुच, जब तक जांच का परिणाम दाखिल नहीं किया जाता, तब तक मुकदमा [शुरू नहीं होगा]...हम प्रस्तुतीकरण के प्रति उचित सम्मान के साथ कहेंगे कि यह केवल दिखावा है।"

    केस टाइटल: मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय, एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7795/2024 (और संबंधित मामला)

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